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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
💍 Marriage Assistance● Active

बिहार सरकार की एक प्रमुख विवाह सहायता योजना जिसके तहत बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह पर ₹5,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। विवाह पंजीकरण कराने पर अतिरिक्त ₹2,000 का लाभ भी मिलता है।

💰 Benefit
₹5,000 / one-time
🎂 Age
18+ years
👥 Gender
Female
💵 Income Limit
≤ ₹60,000/year
📅 Launched
1 Jan 2007

📋 Quick Facts

Regions
Bihar
Type
💍 Marriage Assistance
Status
Active
Benefit
₹5,000 / One-time
Age
18+ years
Gender
Female
Income
≤ ₹60,000/yr
Launched
1 Jan 2007
Apply Via
Online

📄About This Scheme

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख विवाह सहायता योजना है, जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे विवाह के खर्च का बोझ कम हो सके [citation:9][citation:11]।

योजना के तहत पात्र बालिकाओं को ₹5,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है। यदि विवाह का पंजीकरण कराया जाता है, तो अतिरिक्त ₹2,000 का लाभ भी मिलता है, जिससे कुल सहायता राशि ₹7,000 हो जाती है [citation:9][citation:11]।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यह योजना बाल विवाह को रोकने, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने और विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 22 लाख से अधिक कन्याओं को लाभान्वित किया जा चुका है और ₹1,136 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है [citation:14]।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Gender
Female
Income Limit
₹60,000 per year
Beneficiary
Women, BPL Families
Marital Status
Single, Widow / Widower
Family Income
BPL

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • निवास: आवेदिका बिहार राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए [citation:11][citation:15]।
  • आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए [citation:9][citation:11]।
  • बीपीएल श्रेणी: परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में आना चाहिए [citation:9][citation:11]।
  • कन्या की आयु: विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए [citation:9][citation:11]।
  • वर की आयु: विवाह के समय वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए [citation:9][citation:11]।
  • दहेज की शर्त: विवाह में दहेज न लेने और न देने की स्व-घोषणा करनी होती है [citation:9][citation:12]।
  • विवाह पंजीकरण: विवाह का पंजीकरण होना चाहिए (अतिरिक्त ₹2,000 के लिए) [citation:9][citation:11]।
  • आवेदन का समय: विवाह के 3 महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है [citation:9]।

💰Benefits

Type
Cash Transfer
Amount
₹5,000
Frequency
One-time
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • विवाह अनुदान: ₹5,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता [citation:9][citation:11]।
  • विवाह पंजीकरण पर अतिरिक्त राशि: ₹2,000 (यदि विवाह पंजीकृत है) [citation:9][citation:11]।
  • कुल अधिकतम सहायता: ₹7,000।

यह राशि सीधे लाभार्थी बालिका के बैंक खाते में DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से जमा की जाती है [citation:9][citation:14]। यह एकमुश्त सहायता है और इसे वापस नहीं करना होता है।

📋Documents Required

योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड (कन्या और माता-पिता का) [citation:9][citation:15]।
  • बिहार निवास प्रमाण पत्र (मूल निवास) [citation:11]।
  • आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय ₹60,000 से कम) [citation:9][citation:11]।
  • बीपीएल कार्ड / राशन कार्ड [citation:9][citation:11]।
  • कन्या का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण (मैट्रिक प्रमाण पत्र) [citation:13]।
  • वर का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण [citation:13]।
  • कन्या के नाम पर बैंक पासबुक (आधार-लिंक DBT सक्रिय खाता) [citation:13]।
  • दहेज न लेने-देने की स्व-घोषणा पत्र [citation:9][citation:12]।
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) [citation:11]।
  • पासपोर्ट साइज फोटो [citation:13]।
  • मोबाइल नंबर (आधार से लिंक) [citation:11]।

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
🔗 Apply Online
Go to Portal →

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

ऑनलाइन आवेदन (ServicePlus पोर्टल)

  1. आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं [citation:3][citation:7]।
  2. 'Citizen Section' में 'Self Registration' पर क्लिक करके पंजीकरण करें [citation:15]।
  3. लॉगिन करें और 'Samaj Kalyan Vibhag' (समाज कल्याण विभाग) चुनें [citation:15]।
  4. 'Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana' आवेदन विकल्प चुनें [citation:15]।
  5. आवेदन पत्र में कन्या और वर की व्यक्तिगत जानकारी, पता, पारिवारिक आय, बीपीएल विवरण और बैंक खाता विवरण भरें [citation:15]।
  6. सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें [citation:15]।
  7. फॉर्म को रिव्यू करें, सबमिट करें और आवेदन संख्या/संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें [citation:15]।

ऑफलाइन आवेदन

  1. नजदीकी ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO) या RTPS काउंटर पर जाएं [citation:13]।
  2. मुखिया (ग्राम पंचायत) से भी आवेदन प्राप्त कर सकते हैं [citation:9]।
  3. आवेदन पत्र भरें और दस्तावेज संलग्न करके जमा करें [citation:13]।

🔍Check Application Status

आवेदन की स्थिति जानने के लिए:

  1. आधिकारिक वेबसाइट esuvidha.bihar.gov.in पर जाएं [citation:15]।
  2. अपनी आवेदन संख्या या लाभार्थी संख्या दर्ज करें।
  3. आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें।

वैकल्पिक रूप से, serviceonline.bihar.gov.in पर भी 'Track application status' विकल्प के माध्यम से स्थिति जांची जा सकती है [citation:7]।

💳Payment / Installment Status

भुगतान की स्थिति जानने के लिए:

  • अपने आधार-लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा राशि की जांच बैंक पासबुक, बैंकिंग ऐप या ATM से करें [citation:14]।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए SMS से भी भुगतान की जानकारी मिल सकती है।
  • यदि भुगतान नहीं आया है, तो अपने ब्लॉक विकास कार्यालय या समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें।

📅Important Dates

Launched
1 January 2007
  • योजना का शुभारंभ: 2007 [citation:9]।
  • योजना का अंतिम तिथि: कोई अंतिम तिथि नहीं (सतत चलने वाली योजना) [citation:5]।
  • आवेदन की समय सीमा: विवाह के 3 महीने के भीतर [citation:9]।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों की बालिकाएं/परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो बिहार की स्थायी निवासी नहीं हैं [citation:15]।
  • जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक है [citation:9][citation:15]।
  • जो बीपीएल श्रेणी में नहीं आते [citation:9]।
  • जिनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम है (कन्या के लिए) [citation:15]।
  • जिनकी आयु विवाह के समय 21 वर्ष से कम है (वर के लिए) [citation:15]।
  • जो सरकारी कर्मचारी हैं (कन्या) [citation:15]।
  • जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ प्राप्त किया है [citation:15]।
  • जिनका विवाह 3 महीने से पहले हो चुका है [citation:9]।

⚠️Important Instructions

महत्वपूर्ण निर्देश:

  • आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है। किसी भी मध्यस्थ को भुगतान न करें [citation:9]।
  • विवाह के 3 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है [citation:9]।
  • लाभार्थी बालिका के पास स्वयं के नाम से आधार-लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है [citation:9]।
  • दहेज न लेने-देने की स्व-घोषणा पत्र देना अनिवार्य है [citation:9][citation:12]।
  • विधवा पुनर्विवाह के मामलों में भी योजना लागू होती है [citation:12][citation:15]।
  • विवाह पंजीकरण कराने पर अतिरिक्त ₹2,000 का लाभ मिलता है [citation:9][citation:11]।
  • सभी दस्तावेज स्पष्ट और वैध होने चाहिए।

📌Conclusion

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके परिवारों पर से आर्थिक बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि बाल विवाह को रोकने, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने और विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। योजना के तहत अब तक 22 लाख से अधिक कन्याओं को लाभान्वित किया जा चुका है और ₹1,136 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है [citation:14]।

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