Govt Benefit
Kunvarbai Nu Mameru Yojana Gujarat

Kunvarbai Nu Mameru Yojana Gujarat

કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજના
💍 Marriage Assistance● Active

गुजरात सरकार की कुंवरबाई नु मामेरू योजना के तहत अनुसूचित जाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी पर ₹12,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे बेटी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाती है।

💰 Benefit
₹12,000 / one-time
🎂 Age
18+ years
👥 Gender
Female
💵 Income Limit
≤ ₹6,00,000/year
📅 Launched
1 Jan 1995

📋 Quick Facts

Regions
Gujarat
Type
💍 Marriage Assistance
Status
Active
Benefit
₹12,000 / One-time
Age
18+ years
Gender
Female
Income
≤ ₹6,00,000/yr
Launched
1 Jan 1995
Apply Via
Online

📄About This Scheme

कुंवरबाई नु मामेरू योजना गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण विवाह सहायता योजना है, जिसे वर्ष 1995 से लागू किया गया है [citation:10]। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों की शादी के खर्च में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी बेटी का विवाह बाधित न हो।

योजना के तहत अनुसूचित जाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की कन्याओं को उनके विवाह पर ₹12,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है [citation:2][citation:4]। 1 अप्रैल 2021 से पहले विवाहित कन्याओं को ₹10,000 मिलते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर ₹12,000 कर दी गई है [citation:13]। यह सहायता सीधे कन्या के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है [citation:8]।

योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को ही मिलता है [citation:4][citation:14]। आवेदन विवाह के दो वर्ष के भीतर ऑनलाइन करना आवश्यक है [citation:3][citation:14]।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Gender
Female
Income Limit
₹6,00,000 per year
Beneficiary
Women, SC / ST, OBC, BPL Families, APL Families
Marital Status
Single

कुंवरबाई नु मामेरू योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

  • निवास: आवेदक कन्या गुजरात राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए [citation:14]।
  • श्रेणी: अनुसूचित जाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की कन्या होनी चाहिए [citation:4]।
  • आयु: विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए [citation:3][citation:14]।
  • आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹6,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए [citation:8][citation:14]।
  • बेटियों की संख्या: योजना का लाभ परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को ही मिलता है [citation:3][citation:4]।
  • विवाह की स्थिति: यह योजना केवल पहली शादी के लिए है। पुनर्विवाह पर सहायता उपलब्ध नहीं है [citation:3]।
  • आवेदन की समय सीमा: विवाह के दो वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है [citation:3][citation:4]।

महत्वपूर्ण: यदि कन्या की जाति अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग की है, तो वर की जाति कोई भी हो सकती है, लेकिन कन्या की जाति निर्धारित श्रेणी में होनी आवश्यक है [citation:4]।

💰Benefits

Type
Cash Transfer
Amount
₹12,000
Frequency
One-time
Installments
1
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

कुंवरबाई नु मामेरू योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • आर्थिक सहायता: कन्या के विवाह पर ₹12,000 की सहायता (1 अप्रैल 2021 से प्रभावी) [citation:2][citation:4]।
  • भुगतान का माध्यम: राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाती है [citation:8]।
  • लाभार्थी संख्या: एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को यह लाभ मिल सकता है [citation:4][citation:14]।
  • सामूहिक विवाह: सामूहिक विवाह में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है [citation:4]।

यह सहायता कन्या के विवाह से संबंधित विभिन्न खर्चों को पूरा करने में सहायक है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता है।

📋Documents Required

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है [citation:4][citation:6]:

  • कन्या का आधार कार्ड (अनिवार्य)
  • कन्या के पिता/अभिभावक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र (आय ₹6 लाख से कम)
  • विवाह नोंदणी प्रमाण पत्र (विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र)
  • बैंक पासबुक या कैंसिल चेक (कन्या के नाम पर)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • राशन कार्ड
  • कन्या की आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं/12वीं की मार्कशीट)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्व-घोषणा पत्र

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
🔗 Apply Online
Go to Portal →

कुंवरबाई नु मामेरू योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है [citation:6]:

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: esamajkalyan.gujarat.gov.in पर जाएं।
  2. पंजीकरण करें: यदि नए उपयोगकर्ता हैं, तो नया खाता बनाने के लिए पंजीकरण करें।
  3. लॉगिन करें: प्राप्त ID और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  4. योजना चुनें: पोर्टल पर 'कुंवरबाई नु मामेरू योजना' विकल्प चुनें।
  5. आवेदन फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  6. दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  7. सबमिट करें: आवेदन जमा करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन आवेदन: आवेदक नजदीकी महिला और बाल विकास विभाग कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं [citation:3]।

🔍Check Application Status

आवेदन की स्थिति जांचने के लिए [citation:6]:

  • आधिकारिक पोर्टल: esamajkalyan.gujarat.gov.in पर जाएं।
  • Status विकल्प: पोर्टल पर 'Status' विकल्प पर क्लिक करें।
  • जानकारी दर्ज करें: अपनी आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।
  • Check Status: 'Check Status' बटन पर क्लिक करें और आवेदन की स्थिति देखें।

💳Payment / Installment Status

योजना के तहत सहायता राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाती है [citation:8]। भुगतान की जांच के लिए:

  • बैंक स्टेटमेंट: अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट जांचें।
  • SMS अलर्ट: बैंक द्वारा भेजे गए SMS से जानकारी प्राप्त करें।
  • पोर्टल: आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके भुगतान विवरण देख सकते हैं।

📅Important Dates

Launched
1 January 1995
  • 1995: कुंवरबाई नु मामेरू योजना की शुरुआत [citation:10]।
  • 1 अप्रैल 2021: सहायता राशि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹12,000 की गई [citation:13]।
  • 18 फरवरी 2026: भावनगर और मेहसाणा जिलों में योजना के तहत 18,000 से अधिक कन्याओं को सहायता प्रदान की गई [citation:2][citation:8]।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों की कन्याएं/परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो गुजरात की मूल निवासी नहीं हैं [citation:14]।
  • जिनकी शादी के समय आयु 18 वर्ष से कम है [citation:3]।
  • जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक है [citation:8][citation:14]।
  • परिवार की तीसरी या उसके बाद की कन्याएं [citation:4]।
  • जिनका यह दूसरा विवाह (पुनर्विवाह) है [citation:3]।
  • जिन्होंने विवाह के दो वर्ष बाद आवेदन किया है [citation:3][citation:4]।

⚠️Important Instructions

  • विवाह के दो वर्ष के भीतर आवेदन अवश्य करें [citation:3][citation:4]।
  • सभी दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए।
  • बैंक खाता कन्या के नाम पर होना चाहिए।
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी एजेंट को पैसे न दें।
  • आय प्रमाण पत्र मामलतदार/तहसीलदार कार्यालय से बनवाएं।
  • सामूहिक विवाह में भी योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है [citation:4]।

📌Conclusion

कुंवरबाई नु मामेरू योजना गुजरात सरकार की एक महत्वपूर्ण विवाह सहायता योजना है, जो 1995 से गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की कन्याओं को ₹12,000 की सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा होती है। यह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है और हजारों कन्याओं को लाभ पहुंचा रही है।

📎Additional Information

योजना का इतिहास: कुंवरबाई नु मामेरू योजना 1995 से गुजरात में लागू है [citation:10]। शुरुआत में यह राशि ₹5,000 थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया। 1 अप्रैल 2021 से पहले विवाहित कन्याओं को ₹10,000 मिलते थे, और अब यह राशि ₹12,000 कर दी गई है [citation:13]।

हाल की उपलब्धियां: 18 फरवरी 2026 को गुजरात सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भावनगर जिले में 13,880 कन्याओं को ₹16.65 करोड़ और मेहसाणा जिले में 5,022 कन्याओं को ₹6.02 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है [citation:2][citation:8]।

ऑनलाइन आवेदन: योजना का आवेदन अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। इच्छुक लाभार्थी ई-समाज कल्याण पोर्टल (esamajkalyan.gujarat.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं [citation:6]।

सावधानी: बोटाद जिले में हाल ही में योजना के तहत ₹24.48 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एक निरीक्षक ने लाभार्थियों के बैंक खाते बदलकर पैसे हड़प लिए [citation:9]। इसलिए आवेदकों को सतर्क रहना चाहिए और अपने आवेदन की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए।

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