Govt Benefit
Old Age Samman Allowance Haryana

Old Age Samman Allowance Haryana

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना
💰 Pension● Active

हरियाणा सरकार की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ₹3,200 प्रति माह पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

💰 Benefit
₹3,200 / monthly
🎂 Age
60+ years
💵 Income Limit
≤ ₹2,00,000/year
📅 Launched
1 Jul 1991

📋 Quick Facts

Regions
Haryana
Type
💰 Pension
Status
Active
Benefit
₹3,200 / Monthly
Age
60+ years
Income
≤ ₹2,00,000/yr
Launched
1 Jul 1991
Apply Via
Online

📄About This Scheme

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना हरियाणा सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 1991 से की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती है। वर्तमान में यह राशि ₹3,200 प्रति माह है, जिसे 1 नवंबर 2025 से लागू किया गया है। यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

योजना का संचालन परिवार पहचान पत्र (PPP) प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिससे पात्रता और आय का सत्यापन स्वचालित रूप से हो जाता है। जनवरी 2026 तक राज्य में 22 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
60+ years
Income Limit
₹2,00,000 per year
Beneficiary
Senior Citizens, BPL Families, APL Families

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

  • आयु: आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • निवास: आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी (डोमिसाइल) होना चाहिए।
  • आय: आवेदक और उसके जीवनसाथी की संयुक्त वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अन्य पेंशन: आवेदक किसी अन्य सरकारी या स्थानीय निकाय से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
  • परिवार पहचान पत्र: आवेदक का परिवार पहचान पत्र (PPP) में नाम दर्ज होना चाहिए।

महत्वपूर्ण: यदि आवेदक या उसका जीवनसाथी कोई अन्य सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

💰Benefits

Type
Pension
Amount
₹3,200
Frequency
Monthly
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • मासिक पेंशन: पात्र लाभार्थियों को ₹3,200 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है (1 नवंबर 2025 से प्रभावी)।
  • DBT के माध्यम से भुगतान: राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
  • वार्षिक सहायता: एक वर्ष में लाभार्थी को कुल ₹38,400 की आर्थिक सहायता मिलती है।
  • बीमा लाभ: राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा योजनाओं का लाभ भी मिलता है।

📋Documents Required

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड: पहचान और बैंक खाते से लिंकिंग के लिए अनिवार्य।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP): हरियाणा परिवार आईडी, जो अनिवार्य है।
  • आयु प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, या आधार कार्ड (यदि जन्म तिथि अंकित हो)।
  • निवास प्रमाण: राशन कार्ड, वोटर कार्ड, या कोई अन्य दस्तावेज जो 15 वर्ष या अधिक का हरियाणा निवास दर्शाता हो।
  • बैंक पासबुक: आधार-लिंक्ड बचत खाते का विवरण।
  • आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार/एसडीएम द्वारा जारी (यदि परिवार पहचान पत्र से स्वतः सत्यापित न हो)।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
🔗 Apply Online
Go to Portal →

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. ऑनलाइन आवेदन: पेंशन पोर्टल pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
  2. परिवार पहचान पत्र (PPP) ID दर्ज करें: अपना हरियाणा परिवार आईडी दर्ज करें।
  3. आधार सत्यापन: आधार नंबर और OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
  4. आवश्यक जानकारी भरें: व्यक्तिगत जानकारी और बैंक विवरण भरें।
  5. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. आवेदन सबमिट करें: आवेदन जमा करें और ट्रैकिंग ID प्राप्त करें।
  7. सत्यापन: ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  8. स्वीकृति: स्वीकृति के बाद पेंशन मासिक रूप से बैंक खाते में जमा होने लगेगी।

आवेदन नजदीकी अटल सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर या संबंधित सरकारी कार्यालय से भी किया जा सकता है।

🔍Check Application Status

आवेदन की स्थिति जांचने के लिए निम्नलिखित माध्यम उपलब्ध हैं:

  • पेंशन पोर्टल: pension.socialjusticehry.gov.in/Ben_Inf पर जाएं और पेंशन ID, खाता संख्या या आधार संख्या दर्ज करके स्थिति देखें।
  • आवेदन स्थिति: status.saralharyana.nic.in पर आवेदन ID दर्ज करके स्थिति जांचें।
  • SMS: अपनी आवेदन ID को 7738299899 पर SMS करें।
  • लाभार्थी सूची: pension.socialjusticehry.gov.in/ben_List पर जाकर अपना नाम खोजें।

💳Payment / Installment Status

पेंशन भुगतान की जांच के लिए:

  • बैंक खाता: अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट जांचें, पेंशन राशि DBT के माध्यम से जमा की जाती है।
  • SMS अलर्ट: पेंशन जमा होने पर SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है।
  • पेंशन पोर्टल: पोर्टल पर जाकर भुगतान विवरण देख सकते हैं।

यदि पेंशन समय पर नहीं मिल रही हो, तो संबंधित जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।

📅Important Dates

Launched
1 July 1991
  • 1 जुलाई 1991: वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की शुरुआत।
  • 1 नवंबर 2017: पेंशन राशि ₹1,800 प्रति माह।
  • 1 जनवरी 2020: पेंशन राशि ₹2,250 प्रति माह।
  • 1 अप्रैल 2021: पेंशन राशि ₹2,500 प्रति माह।
  • 1 नवंबर 2025: पेंशन राशि ₹3,200 प्रति माह (संशोधित)।
  • फरवरी 2026: संशोधित राशि का भुगतान शुरू।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो 60 वर्ष से कम आयु के हैं।
  • जो हरियाणा के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  • जिनकी वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक है।
  • जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या सरकारी वित्त पोषित संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
  • जो भविष्य निधि, वार्षिकी या बीमा कंपनियों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

⚠️Important Instructions

  • सुनिश्चित करें कि आपका नाम परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज है।
  • आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
  • आवेदन के समय दिए गए मोबाइल नंबर को सक्रिय रखें।
  • सभी दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए।
  • किसी भी एजेंट या बिचौलिए को पैसे न दें।
  • पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में आती है, किसी को नकद नहीं दिया जाता।

📌Conclusion

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ₹3,200 प्रति माह की पेंशन वरिष्ठ नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं और चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सहायक है। योजना का संचालन परिवार पहचान पत्र (PPP) प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिससे पात्रता और आय का सत्यापन स्वचालित हो जाता है। जनवरी 2026 तक 22 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

📎Additional Information

पेंशन राशि में वृद्धि का इतिहास: वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की शुरुआत 1991 में ₹100 प्रति माह से हुई थी। समय-समय पर इसमें वृद्धि की गई। नवंबर 2017 में यह राशि ₹1,800 प्रति माह थी, जनवरी 2020 में ₹2,250, अप्रैल 2021 में ₹2,500 और नवंबर 2025 से ₹3,200 प्रति माह कर दी गई है।

परिवार पहचान पत्र (PPP) की भूमिका: हरियाणा सरकार की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जाता है। यह प्रणाली पात्रता और आय के स्वचालित सत्यापन में सहायक है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और अपात्र लाभार्थियों को चिह्नित करना आसान होता है।

सत्यापन अभियान: हरियाणा सरकार ने अपात्र लाभार्थियों को चिह्नित करने के लिए सत्यापन अभियान चलाया है। अगस्त 2024 से जनवरी 2026 के बीच 1,11,120 लाभार्थियों की पेंशन बंद की गई, जिनमें 91% मामले मृत्यु के कारण थे। इस अवधि में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लाभार्थियों की संख्या 20,38,552 से बढ़कर 22,23,690 हो गई।

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