
Chief Minister Jan Kalyan (Sambal 2.0) Scheme
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना मध्य प्रदेश सरकार की असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को मृत्यु, दुर्घटना तथा स्थायी या आंशिक स्थायी अपंगता जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सहायता दी जाती है।
📋 Quick Facts
📄About This Scheme
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने के लिए संचालित राज्य योजना है। मध्य प्रदेश शासन के CM Helpline योजना डैशबोर्ड में इसका उद्देश्य ऐसे पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना बताया गया है जिन्हें अन्य सामाजिक सुरक्षा निधियों का लाभ प्राप्त नहीं होता।
संबल 2.0 के दिशा-निर्देश 6 मई 2022 से लागू किए गए। योजना का पंजीयन और सहायता संबंधी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली से संचालित की जाती है।
✅Eligibility Criteria
सरकारी योजना डैशबोर्ड के अनुसार पात्र व्यक्ति असंगठित कर्मकार मंडल का पंजीकृत कार्डधारी होना चाहिए और उसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी आदि सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त नहीं होने चाहिए। आवेदक अथवा उसके पति या पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। आवेदक या उसका पति अथवा पत्नी शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए और आयकरदाता भी नहीं होना चाहिए।
योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है। सहायता के लिए वैध संबल पंजीयन आवश्यक है।
💰Benefits
संबल 2.0 में पात्र पंजीकृत श्रमिक या उसके परिवार को निर्धारित परिस्थितियों में आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान सरकारी योजना डैशबोर्ड के अनुसार प्रमुख सहायता इस प्रकार है:
- अंत्येष्टि सहायता: 5,000 रुपये
- सामान्य मृत्यु: 2,00,000 रुपये
- दुर्घटना में मृत्यु: 4,00,000 रुपये
- स्थायी अपंगता: 2,00,000 रुपये
- आंशिक स्थायी अपंगता: 1,00,000 रुपये
स्वीकृत वित्तीय सहायता DBT के माध्यम से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में भुगतान की जाती है।
📋Documents Required
CM Helpline के आधिकारिक योजना विवरण में सहायता आवेदन के लिए वैध संबल पंजीकरण को आवश्यक दस्तावेज के रूप में उल्लेखित किया गया है। आवेदन की प्रकृति के अनुसार पहचान, पंजीयन, बैंक खाता और संबंधित घटना के प्रमाण जैसे दस्तावेज स्थानीय सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जा सकते हैं।
📝How to Apply
- सबसे पहले पात्र असंगठित कर्मकार का संबल 2.0 में वैध पंजीयन होना चाहिए।
- पंजीयन और संबंधित सेवाओं के लिए MP Online, लोक सेवा केंद्र या Common Service Centre के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- मृत्यु या अपंगता से संबंधित सहायता के लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया में घटना और हितग्राही की जानकारी दर्ज की जाती है।
- ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय के अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का परीक्षण और स्वीकृति करते हैं।
- स्वीकृति के बाद सहायता राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।
🔍Check Application Status
संबल 2.0 से संबंधित पंजीयन और सहायता आवेदन की स्थिति आधिकारिक संबल पोर्टल पर जांची जा सकती है। सहायता आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय से भी संपर्क किया जा सकता है।
💳Payment / Installment Status
स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान DBT के माध्यम से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में किया जाता है। भुगतान की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट या बैंक खाते में जमा राशि से की जा सकती है। आवेदन या भुगतान से संबंधित समस्या होने पर संबंधित जनपद पंचायत, नगर निकाय या श्रम विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
📅Important Dates
- मूल संबल योजना प्रारंभ: 1 अप्रैल 2018
- संबल 2.0 दिशा-निर्देश लागू: 6 मई 2022
- अंत्येष्टि सहायता: मृत्यु की स्थिति में तत्काल सहायता का प्रावधान
- अंत्येष्टि प्रकरण पोर्टल पर दर्ज करने की समय-सीमा: 7 कार्य दिवस
- अनुग्रह सहायता आवेदन: घटना की तारीख से सामान्यतः 180 दिवस के भीतर
❌Who Is Not Eligible
ऐसे व्यक्ति योजना की मूल पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते जिनको भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी जैसी निर्धारित सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आवेदक या उसके पति अथवा पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होना, शासकीय सेवा में होना या आयकरदाता होना भी आधिकारिक पात्रता शर्तों में अपात्रता से संबंधित है।
सिर्फ असंगठित श्रमिक होना पर्याप्त नहीं है; संबल योजना में वैध पंजीयन और अन्य निर्धारित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।
⚠️Important Instructions
संबल 2.0 को संबल कार्डधारी असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में समझना चाहिए। सहायता का दावा संबंधित घटना के बाद निर्धारित समय-सीमा में करना महत्वपूर्ण है। CM Helpline के अनुसार अनुग्रह सहायता के लिए घटना की तारीख से सामान्यतः 180 दिवस की समय-सीमा है, जबकि अंत्येष्टि सहायता तत्काल प्रदान की जाती है और उसके प्रकरण का पोर्टल पर समायोजन 7 कार्य दिवस में किया जाना है।
संबल 2.0 की सहायता राशि और पात्रता नियमों में समय के साथ सरकारी आदेशों द्वारा परिवर्तन संभव है, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक संबल पोर्टल पर वर्तमान नियमों की जांच करनी चाहिए।
🔗Related Schemes
संबल 2.0 असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। इसके साथ मध्य प्रदेश में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की अलग योजनाएं तथा मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना जैसी श्रमिक एवं परिवार-केंद्रित योजनाएं भी संचालित होती हैं। पात्रता और लाभ अलग-अलग योजना के अनुसार बदलते हैं।
📌Conclusion
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना मध्य प्रदेश के पंजीकृत असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। वर्तमान आधिकारिक विवरण के अनुसार सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये, दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपये, स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये, आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये और अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये की सहायता का प्रावधान है। पंजीयन और आवेदन प्रक्रिया संबल पोर्टल, MP Online, लोक सेवा केंद्र या CSC के माध्यम से संचालित होती है।
📎Additional Information
संबल 2.0 से जुड़े प्रमुख हिंदी खोज शब्दों में संबल 2.0 योजना, संबल कार्ड, संबल योजना 2.0 ऑनलाइन आवेदन, संबल योजना स्टेटस, संबल योजना पात्रता, संबल योजना मृत्यु सहायता, संबल योजना 4 लाख, संबल योजना 2 लाख और संबल 2.0 पंजीयन शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं को आवेदन या भुगतान संबंधी जानकारी के लिए आधिकारिक संबल पोर्टल को प्राथमिक स्रोत मानना चाहिए।
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