
Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के 18 से 29 वर्ष के स्थानीय युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के साथ मासिक स्टाइपेंड और कौशल प्रमाणन का अवसर देती है।
📋 Quick Facts
📄About This Scheme
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना (MMSKY) मध्य प्रदेश शासन द्वारा युवाओं को उद्योग-उन्मुख ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग देने के लिए संचालित कौशल विकास योजना है। इसका उद्देश्य औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में वास्तविक कार्य वातावरण में प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना है। योजना 01 अगस्त 2023 से प्रशिक्षण के लिए लागू हुई और MMSKY पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी तथा प्रतिष्ठान पंजीयन की व्यवस्था की गई है।
प्रशिक्षण के दौरान पात्र छात्र-प्रशिक्षणार्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार स्टाइपेंड दिया जाता है तथा सफल प्रशिक्षण और निर्धारित मूल्यांकन के बाद SCVT प्रमाणन का अवसर मिलता है।
✅Eligibility Criteria
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में पात्र होने के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए और उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं/ITI उत्तीर्ण या उससे अधिक होनी चाहिए।
- मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।
- आयु 18 से 29 वर्ष होनी चाहिए।
- 12वीं, ITI, डिप्लोमा या उससे उच्च शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं।
- अभ्यर्थी की पहचान के लिए समग्र ID आवश्यक है।
- समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC आवश्यक है।
- स्टाइपेंड प्राप्त करने के लिए आधार-लिंक बैंक खाता और DBT सक्रिय होना चाहिए।
💰Benefits
योजना के अंतर्गत युवाओं को पंजीकृत प्रतिष्ठानों में उद्योग-उन्मुख ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, स्टाइपेंड और प्रशिक्षण के बाद प्रमाणन का अवसर मिलता है। निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अलग-अलग है।
- 12वीं उत्तीर्ण: ₹8,000 प्रतिमाह।
- ITI उत्तीर्ण: ₹8,500 प्रतिमाह।
- डिप्लोमा उत्तीर्ण: ₹9,000 प्रतिमाह।
- स्नातक या उच्च योग्यता: ₹10,000 प्रतिमाह।
- निर्धारित स्टाइपेंड का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा DBT के माध्यम से दिया जाता है।
- कम से कम 25 प्रतिशत निर्धारित स्टाइपेंड प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाता है।
- प्रशिक्षण पूरा होने और निर्धारित मूल्यांकन के बाद SCVT प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
📋Documents Required
पंजीयन से पहले अभ्यर्थी को अपनी पहचान, शैक्षणिक योग्यता और बैंक संबंधी जानकारी तैयार रखनी चाहिए।
- समग्र ID
- समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC
- आधार से संबंधित विवरण
- 12वीं की अंकसूची या ITI प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा अथवा उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज
- आधार-लिंक बैंक खाते की जानकारी
- समग्र ID में पंजीकृत मोबाइल नंबर
📝How to Apply
आवेदन प्रक्रिया MMSKY के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन होती है।
- MMSKY पोर्टल खोलें और अभ्यर्थी पंजीयन विकल्प चुनें।
- समग्र ID दर्ज करें और समग्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर से OTP द्वारा सत्यापन करें।
- समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC पूर्ण होना सुनिश्चित करें।
- पंजीयन के बाद प्राप्त यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- अपनी शैक्षणिक योग्यता और संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
- योग्यता के अनुसार उपलब्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देखें और अपनी पसंद का कोर्स चुनें।
- प्रशिक्षण के लिए इच्छित स्थान और उपलब्ध प्रतिष्ठान का चयन करें।
- प्रतिष्ठान द्वारा चयन और ऑनलाइन अनुबंध प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशिक्षण शुरू किया जाता है।
🔍Check Application Status
आवेदन या चयन की स्थिति जानने के लिए अभ्यर्थी MMSKY पोर्टल पर अपने यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है। पोर्टल में आवेदन से संबंधित जानकारी और चयनित प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध होते हैं। किसी रिक्ति के लिए आवेदन करने के बाद आवेदन की स्थिति पोर्टल के संबंधित आवेदन अनुभाग से देखी जा सकती है।
💳Payment / Installment Status
योजना का स्टाइपेंड आधार-लिंक और DBT सक्रिय बैंक खाते में दिया जाता है। निर्धारित स्टाइपेंड का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा DBT के माध्यम से तथा कम से कम 25 प्रतिशत संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा जमा किया जाता है। बैंक खाते में भुगतान की जांच के लिए अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की लेन-देन जानकारी या बैंक स्टेटमेंट देख सकता है।
स्टाइपेंड के लिए आवश्यक e-KYC, बैंक आधार लिंकिंग, DBT सक्रियता और प्रशिक्षण उपस्थिति सही होना आवश्यक है।
📅Important Dates
- प्रतिष्ठान पंजीयन प्रारंभ: 2023-06-07
- युवा पंजीयन प्रारंभ: 2023-07-04
- युवा आवेदन प्रारंभ: 2023-07-15
- ऑनलाइन अनुबंध प्रक्रिया प्रारंभ: 2023-07-31
- प्रशिक्षण प्रारंभ: 2023-08-01
- अंतिम आवेदन तिथि: वर्तमान आधिकारिक पोर्टल पर कोई निश्चित अंतिम तिथि प्रकाशित नहीं है।
❌Who Is Not Eligible
निम्न स्थितियों में अभ्यर्थी योजना के लिए पात्र नहीं होगा या पंजीयन पूरा नहीं कर सकेगा:
- आयु 18 वर्ष से कम या 29 वर्ष से अधिक होना।
- मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी न होना।
- न्यूनतम 12वीं/ITI या निर्धारित उच्च शैक्षणिक योग्यता पूरी न होना।
- समग्र ID उपलब्ध न होना।
- समग्र पोर्टल पर आवश्यक आधार e-KYC पूर्ण न होना।
- स्टाइपेंड प्राप्त करने के लिए आवश्यक आधार-लिंक बैंक खाता या सक्रिय DBT उपलब्ध न होना।
- ऐसे प्रशिक्षण अवसर जिनकी निर्धारित पात्रता पूरी नहीं होती, उनके लिए आवेदन नहीं किया जा सकता।
⚠️Important Instructions
अभ्यर्थी को पंजीयन से पहले समग्र ID में मोबाइल नंबर और आधार e-KYC की स्थिति जांचनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज सही और स्पष्ट रूप में तैयार रखें। बैंक खाता आधार से लिंक तथा DBT के लिए सक्रिय होना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित उपस्थिति बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि उपस्थिति और प्रशिक्षण संबंधी नियमों के अनुसार स्टाइपेंड का भुगतान किया जाता है। किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के बाद प्रोफाइल में दर्ज योग्यता लॉक हो सकती है; इसलिए आवेदन से पहले शैक्षणिक जानकारी सावधानी से जांचें।
🔗Related Schemes
कौशल और रोजगार से संबंधित अन्य योजनाओं में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और अन्य राज्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। पात्रता और लाभ अलग-अलग होने के कारण संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर नियमों की पुष्टि करनी चाहिए।
📌Conclusion
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के बाद वास्तविक कार्यस्थल पर कौशल सीखने और प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड प्राप्त करने का अवसर देती है। 18 से 29 वर्ष के पात्र स्थानीय युवा MMSKY पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करके उपलब्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और प्रतिष्ठानों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ₹8,000 से ₹10,000 तक मासिक स्टाइपेंड तथा प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद SCVT प्रमाणन का अवसर योजना के प्रमुख लाभ हैं।
📎Additional Information
प्रशिक्षण की अवधि: योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की अवधि पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग हो सकती है और सामान्यतः एक वर्ष तक होती है। कुछ पाठ्यक्रमों की अवधि कम भी हो सकती है।
प्रशिक्षण क्षेत्र: MMSKY पोर्टल पर विभिन्न क्षेत्रों और बड़ी संख्या में अनुमोदित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। पाठ्यक्रम की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अवधि अलग-अलग निर्धारित होती है।
प्रतिष्ठान: वैध GST पंजीयन वाले पात्र औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दे सकते हैं। चयनित युवा छात्र-प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।
उपस्थिति: आधिकारिक पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपस्थिति और पेरोल मॉड्यूल संचालित है। निर्धारित उपस्थिति नियमों का पालन स्टाइपेंड भुगतान के लिए महत्वपूर्ण है।
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