
Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana
ओडिशा सरकार की एक प्रमुख विवाह सहायता योजना जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें ₹35,000 सीधे वधू के बैंक खाते में, ₹10,000 उपहार किट के लिए और ₹6,000 आयोजन के लिए दिए जाते हैं।
📋 Quick Facts
📄About This Scheme
मुख्यमंत्री कन्या बिबाह योजना (MKBY) ओडिशा सरकार द्वारा 3 फरवरी 2026 को शुरू की गई एक प्रमुख विवाह सहायता योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह को सम्मानजनक और कानूनी रूप से संपन्न कराना है, साथ ही बाल विवाह को रोकना, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना है ।
योजना के तहत पात्र जोड़ों को कुल ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें ₹35,000 सीधे वधू के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से, ₹10,000 उपहार किट (साड़ी, चूड़ियां, गहने आदि) के लिए और ₹6,000 सामूहिक विवाह आयोजन के लिए दिए जाते हैं।
यह योजना 2025-26 से 2029-30 तक पांच वर्षों के लिए लागू है और इसमें वधू की आयु 18-35 वर्ष और वर की आयु 21-35 वर्ष होनी चाहिए ।
✅Eligibility Criteria
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- निवास: वधू और वर दोनों को ओडिशा राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु: वधू की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच और वर की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
- विवाह की स्थिति: योजना मुख्य रूप से पहली शादी के लिए है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह पूरी तरह से पात्र है।
- परिवार की स्थिति: एक परिवार से केवल एक ही पात्र महिला को लाभ मिल सकता है। परिवार को किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की विवाह सहायता योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए ।
- आर्थिक स्थिति: योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (BPL और कम आय वाले परिवारों) के लिए है ।
प्राथमिकता: विधवा पुनर्विवाह, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है ।
💰Benefits
इस योजना के अंतर्गत पात्र जोड़ों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- कुल सहायता: ₹51,000 प्रति जोड़ा ।
- नकद सहायता: ₹35,000 सीधे वधू के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से।
- उपहार किट: ₹10,000 मूल्य की उपहार सामग्री, जिसमें साड़ी, चूड़ियां, पायल, बिछिया और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं ।
- आयोजन सहायता: ₹6,000 सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन, सजावट, भोजन और लॉजिस्टिक्स के लिए ।
योजना के तहत सभी विवाह सामूहिक या समुदायिक विवाह समारोह के रूप में आयोजित किए जाते हैं ।
📋Documents Required
योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- वधू और वर का आधार कार्ड ।
- वधू का एकल खाताधारक बैंक खाता विवरण (आधार-लिंक) ।
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र) ।
- निवास प्रमाण पत्र ।
- परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र ।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) ।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगजन के लिए) ।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए) ।
- हाल की तस्वीरें ।
- मोबाइल नंबर और ईमेल ।
📝How to Apply
योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
महत्वपूर्ण: इस योजना के लिए सीधे आवेदन नहीं किया जाता। लाभार्थियों का चयन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है ।
- सामुदायिक आउटरीच: सरकार द्वारा चयनित कार्यान्वयन एजेंसियां गांवों में जाकर पात्र परिवारों की पहचान करती हैं ।
- आवेदन पत्र: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (AWW) पात्र लड़कियों के लिए आवेदन पत्र स्वयं भरती हैं ।
- दस्तावेज सत्यापन: कार्यान्वयन एजेंसी दस्तावेजों की जांच करती है और पात्र आवेदकों की सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) को भेजती है ।
- जिला स्तरीय समिति: SUBHADRA योजना के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम स्वीकृति दी जाती है ।
- भुगतान: विवाह पंजीकरण पूरा होने के 7 दिनों के भीतर ₹35,000 वधू के बैंक खाते में जमा कर दिए जाते हैं ।
🔍Check Application Status
योजना की स्थिति या आवेदन की जानकारी के लिए:
- जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO): अपने जिले के DSWO कार्यालय से संपर्क करें ।
- आंगनबाड़ी केंद्र: अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें ।
- ब्लॉक कार्यालय: अपने ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO) से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
💳Payment / Installment Status
भुगतान की स्थिति जानने के लिए:
- अपने बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा राशि की जांच बैंक पासबुक, बैंकिंग ऐप या ATM से करें ।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए SMS से भी भुगतान की जानकारी मिल सकती है।
- यदि भुगतान नहीं आया है, तो अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से संपर्क करें ।
📅Important Dates
- योजना की घोषणा: 5 दिसंबर 2025।
- योजना का औपचारिक शुभारंभ: 3 फरवरी 2026।
- योजना की अवधि: 2025-26 से 2029-30 तक।
❌Who Is Not Eligible
निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:
- जो ओडिशा के स्थायी निवासी नहीं हैं ।
- वधू की आयु 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक और वर की आयु 21 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक ।
- जिनके परिवार को पहले से किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की विवाह सहायता योजना का लाभ मिल चुका है ।
- जिनके परिवार से पहले ही किसी अन्य महिला को इस योजना का लाभ मिल चुका है ।
⚠️Important Instructions
महत्वपूर्ण निर्देश:
- योजना के लिए सीधे आवेदन नहीं किया जाता; लाभार्थियों का चयन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है |
- वधू का बैंक खाता उसके स्वयं के नाम पर और आधार-लिंक होना चाहिए ।
- सभी विवाह सामूहिक या समुदायिक विवाह समारोह के रूप में आयोजित किए जाते हैं ।
- विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है ।
- प्राथमिकता क्रम: विधवा पुनर्विवाह > दिव्यांगजन > PVTG/ST/SC > कम आय वाले परिवार > अन्य ।
🔗Related Schemes
- सुभद्रा योजना (ओडिशा)
- मधु बाबू पेंशन योजना (ओडिशा)
- ममता योजना (ओडिशा)
📌Conclusion
मुख्यमंत्री कन्या बिबाह योजना ओडिशा सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी विवाह सहायता योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह को सम्मानजनक और कानूनी रूप से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि बाल विवाह को रोकने, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है ।
