
Kanya Vivah Shagun Scheme
पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना, जिसे पहले शगुन योजना के नाम से जाना जाता था, पात्र गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना में अनुसूचित जाति, ईसाई, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तथा पात्र विधवा परिवारों की बेटियों को शामिल किया गया है।
📋 Quick Facts
📄About This Scheme
आशीर्वाद योजना पंजाब सरकार की सामाजिक कल्याण योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना मूल रूप से शगुन योजना के नाम से 1 अप्रैल 1997 को शुरू हुई थी और बाद में इसका नाम आशीर्वाद योजना रखा गया। योजना के तहत सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन बैंकिंग/DBT व्यवस्था के माध्यम से भेजी जाती है।
योजना का उद्देश्य पात्र गरीब परिवारों, विशेषकर अनुसूचित जाति, ईसाई, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देना है। पात्र विधवा महिलाओं की बेटियां तथा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत अनुसूचित जाति की विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले भी योजना के दायरे में आते हैं।
✅Eligibility Criteria
योजना के वर्तमान उपलब्ध मानदंडों के अनुसार लड़की की आयु विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। लड़की के माता-पिता या अभिभावक पंजाब राज्य के निवासी होने चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो लड़कियों तक सीमित है। पात्र श्रेणियों में अनुसूचित जाति/ईसाई लड़कियां, पिछड़े वर्ग/जाति की लड़कियां, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां तथा किसी भी जाति की विधवा की बेटियां शामिल हैं। अनुसूचित जाति की विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी निर्धारित शर्तों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध है।
💰Benefits
आशीर्वाद योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को ₹51,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। पंजाब सरकार ने इस सहायता को 1 जुलाई 2021 से ₹21,000 से बढ़ाकर ₹51,000 किया था। राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली/प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भेजी जाती है।
📋Documents Required
- लड़की/दुल्हन का आधार कार्ड या पहचान संबंधी दस्तावेज
- लड़की का जन्म प्रमाण या आयु प्रमाण
- विवाह प्रमाण-पत्र
- लड़की का फोटो
- माता-पिता/अभिभावक का पहचान और पंजाब निवास संबंधी प्रमाण
- जाति प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो
- BPL/नीला कार्ड या निर्धारित आय प्रमाण
- बैंक खाते का विवरण और IFSC
- विधवा/तलाकशुदा पुनर्विवाह के मामलों में संबंधित विधवा या तलाक का प्रमाण
📝How to Apply
आशीर्वाद योजना के लिए वर्तमान व्यवस्था में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदक को आधिकारिक आशीर्वाद पोर्टल पर आवेदन करना होता है और निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। आवेदन लड़की के विवाह की तारीख से पहले या सरकारी नियमों में निर्धारित अवधि के भीतर विवाह के बाद किया जा सकता है। 2025 की जिला प्रशासनिक सूचना के अनुसार विवाह की तारीख से एक माह पहले से एक माह बाद तक आवेदन करने की सुविधा बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित विभाग द्वारा पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
🔍Check Application Status
आवेदन की स्थिति आधिकारिक आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से जांची जा सकती है। पोर्टल उपलब्ध न होने या आवेदन से संबंधित समस्या होने पर संबंधित Tehsil Social Justice and Empowerment Officer अथवा District Social Justice and Empowerment Officer से संपर्क किया जा सकता है।
💳Payment / Installment Status
स्वीकृत सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन बैंकिंग प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सीधे जमा की जाती है। भुगतान की पुष्टि के लिए लाभार्थी अपने बैंक खाते की स्टेटमेंट/बैंकिंग सुविधा देख सकता है। भुगतान संबंधी समस्या होने पर संबंधित जिला या तहसील सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
📅Important Dates
- शगुन योजना की शुरुआत: 1997-04-01
- योजना का नाम आशीर्वाद योजना किया गया: 2004-01-26
- सहायता ₹21,000 से बढ़ाकर ₹51,000: 2021-07-01
- ऑनलाइन आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से आवेदन की सुविधा: 2023 से उपलब्ध
- विवाह के आसपास आवेदन की समय-सीमा: विवाह से पहले तथा निर्धारित अवधि में विवाह के बाद
❌Who Is Not Eligible
- 18 वर्ष से कम आयु की लड़की पात्र नहीं है।
- निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा से अधिक आय वाले परिवार पात्र नहीं हैं, सिवाय उन मामलों के जहां सरकार द्वारा विशेष छूट लागू हो।
- एक परिवार की दो से अधिक लड़कियों को इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाता।
- पंजाब के निवासी माता-पिता/अभिभावक की शर्त पूरी नहीं होने पर लाभ नहीं दिया जाता।
- योजना की निर्धारित पात्र श्रेणियों में शामिल नहीं होने वाले मामलों को सामान्यतः सहायता नहीं मिलती।
⚠️Important Instructions
आशीर्वाद योजना का वर्तमान नाम पुराने शगुन योजना नाम से अलग है, इसलिए सरकारी पोर्टल और दस्तावेजों में दोनों नाम दिखाई दे सकते हैं। ₹32,790 की आय सीमा योजना के उपलब्ध वर्तमान जिला सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आवेदन विवाह के आसपास निर्धारित समय-सीमा में करना आवश्यक है। आवेदन करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम निर्देशों के अनुसार दस्तावेज और पात्रता की पुष्टि करें।
योजना के अंतर्गत सहायता राशि समय के साथ संशोधित हुई है। ₹51,000 की वर्तमान सहायता 1 जुलाई 2021 से लागू की गई थी।
🔗Related Schemes
आशीर्वाद योजना पंजाब की अन्य सामाजिक कल्याण और महिला-केंद्रित योजनाओं से संबंधित है। इसे हरियाणा की Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana या अन्य राज्यों की विवाह सहायता योजनाओं से अलग समझना चाहिए।
📌Conclusion
पंजाब की आशीर्वाद योजना, जिसे पहले शगुन योजना कहा जाता था, पात्र गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की एकमुश्त सहायता प्रदान करती है। मुख्य पात्रता में लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, पंजाब निवास, ₹32,790 तक वार्षिक पारिवारिक आय और एक परिवार की अधिकतम दो लड़कियों तक लाभ शामिल है। आवेदन आधिकारिक आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
📎Additional Information
योजना का ऐतिहासिक विकास 1997 में ₹5,100 के शगुन से शुरू हुआ। 2004 में योजना का नाम आशीर्वाद किया गया, 2006 में सहायता ₹15,000 हुई, 2017 में ₹21,000 हुई और 1 जुलाई 2021 से सहायता ₹51,000 कर दी गई। योजना के तहत भुगतान को ऑनलाइन बैंकिंग प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने और बाद में ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू करने का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाना था।
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