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Rythu Bima Scheme
Rythu Bima Scheme Eligibility Criteria — Who Can Apply?
🇮🇳 India🛡️ Insurance● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
18 – 59 years
Occupation
Farmer
Beneficiary
BPL Families, APL Families, SC / ST, OBC, Minority
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं [citation:7][citation:10][citation:14]:
- निवास: आवेदक तेलंगाना राज्य का निवासी होना चाहिए।
- व्यवसाय: आवेदक किसान होना चाहिए और उसके पास कृषि भूमि होनी चाहिए।
- आयु: किसान की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- भूमि रिकॉर्ड: किसान का नाम धरणी पोर्टल (Dharani) पर भूमि रिकॉर्ड में पट्टादार के रूप में दर्ज होना चाहिए।
- दस्तावेज: किसान के पास वैध पट्टादार पासबुक या वन अधिकार अधिनियम (RoFR) पट्टा होना चाहिए।
महत्वपूर्ण: किरायेदार किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं - केवल भूमि मालिक (पट्टादार) ही पात्र हैं [citation:14]।
❌Who Is Not Eligible
निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं [citation:14]:
- किरायेदार किसान: जो किसान भूमि के मालिक नहीं हैं, बल्कि किराये पर खेती करते हैं।
- 60 वर्ष से अधिक आयु: जिनकी आयु 59 वर्ष से अधिक हो चुकी है।
- भूमि रिकॉर्ड में नाम न होना: जिनका नाम धरणी पोर्टल के भूमि रिकॉर्ड में पट्टादार के रूप में दर्ज नहीं है।
- भूमि बेचने वाले: जिन्होंने अपनी कृषि भूमि बेच दी है, उनका कवरेज समाप्त हो जाता है [citation:14]।
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