Govt Benefit
Mukhyamantri Bhagya Lakshmi Yojana

Mukhyamantri Bhagya Lakshmi Yojana

मुख्यमंत्री भाग्य लक्ष्मी योजना
👶 Child Support● Active

उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना जिसके तहत बीपीएल परिवारों में बेटी के जन्म पर ₹50,000 का बॉन्ड दिया जाता है, जो 21 वर्ष की आयु पर लगभग ₹2 लाख हो जाता है। साथ ही मां को ₹5,100 और शिक्षा के विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है।

💰 Benefit
₹2,00,000 / installments
👥 Gender
Female
💵 Income Limit
≤ ₹2,00,000/year

📋 Quick Facts

Regions
Uttar Pradesh
Type
👶 Child Support
Status
Active
Ministry
Ministry of Women and Child Development
Benefit
₹2,00,000 / Installments
Gender
Female
Income
≤ ₹2,00,000/yr
Apply Via
Offline

📄About This Scheme

मुख्यमंत्री भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है [citation:1][citation:10]।

योजना के तहत बीपीएल परिवार में बेटी के जन्म पर सरकार ₹50,000 का बॉन्ड जारी करती है, जो बेटी के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लगभग ₹2 लाख की राशि में परिवर्तित हो जाता है [citation:2][citation:3]। इसके अतिरिक्त, बेटी की मां को जन्म के समय ₹5,100 की आर्थिक सहायता दी जाती है [citation:7][citation:9]।

योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के उन परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय ₹2 लाख से कम है और जिनका जन्म 31 मार्च 2006 के बाद हुआ है [citation:1][citation:2]। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ दिया जाता है [citation:3][citation:9]।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Gender
Female
Income Limit
₹2,00,000 per year
Beneficiary
Children, Women, BPL Families
Marital Status
Single
Family Income
BPL

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • निवास: परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए [citation:1][citation:19]।
  • आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए [citation:1][citation:3]।
  • बीपीएल श्रेणी: परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में आना चाहिए [citation:2][citation:10]।
  • जन्म तिथि: बेटी का जन्म 31 मार्च 2006 के बाद हुआ हो [citation:1][citation:2]।
  • पंजीकरण: बेटी के जन्म के एक वर्ष के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है [citation:1][citation:3]।
  • बेटियों की संख्या: एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही योजना का लाभ मिल सकता है [citation:3][citation:9]।
  • विवाह की शर्त: बेटी का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं होना चाहिए [citation:1][citation:2]।
  • टीकाकरण: बेटी को स्वास्थ्य विभाग से पूर्ण टीकाकरण कराना आवश्यक है [citation:1]।

💰Benefits

Type
Cash Transfer
Amount
₹2,00,000
Frequency
Installments
Payment Method
Other

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • जन्म पर बॉन्ड: बेटी के जन्म पर ₹50,000 का बॉन्ड जारी किया जाता है, जो 21 वर्ष की आयु पर लगभग ₹2 लाख हो जाता है [citation:2][citation:3][citation:7]।
  • मां को सहायता: बेटी की मां को जन्म के समय ₹5,100 की आर्थिक सहायता दी जाती है [citation:7][citation:9][citation:10]।
  • शिक्षा सहायता: बेटी की पढ़ाई के दौरान निम्नलिखित चरणों में आर्थिक सहायता मिलती है [citation:2][citation:7][citation:10]:
  • कक्षा 6 में प्रवेश पर: ₹3,000
  • कक्षा 8 में प्रवेश पर: ₹5,000
  • कक्षा 10 में प्रवेश पर: ₹7,000
  • कक्षा 12 में प्रवेश पर: ₹8,000

शिक्षा सहायता की कुल राशि ₹23,000 होती है, जो बेटी की शिक्षा के खर्च को पूरा करने में सहायता करती है [citation:7][citation:9]।

📋Documents Required

योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र (अस्पताल या ग्राम पंचायत से) [citation:3][citation:7]।
  • माता-पिता का आधार कार्ड [citation:3][citation:9]।
  • बीपीएल कार्ड / आय प्रमाण पत्र (परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम) [citation:3][citation:7]।
  • निवास प्रमाण पत्र (उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का) [citation:7]।
  • बेटी के बैंक खाते का विवरण (शिक्षा सहायता के लिए) या माता-पिता के खाते का विवरण [citation:3]।
  • अस्पताल में जन्म का प्रमाण (डिस्चार्ज समरी) [citation:3]।
  • माता-पिता और बेटी की पासपोर्ट साइज फोटो [citation:7]।
  • मोबाइल नंबर [citation:7]।

📝How to Apply

📱 Application Mode
Offline

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. पंजीकरण का समय: बेटी के जन्म के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है [citation:1][citation:3]।
  2. आवेदन स्थान: नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जाएं [citation:1][citation:3]।
  3. फॉर्म प्राप्त करें: भाग्य लक्ष्मी योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें। आधिकारिक वेबसाइट mahilakalyan.up.nic.in से भी फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है [citation:1][citation:10]।
  4. फॉर्म भरें: आवेदन पत्र में बेटी के जन्म विवरण, परिवार के विवरण, बीपीएल कार्ड नंबर और बैंक विवरण भरें [citation:3]।
  5. दस्तावेज संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
  6. फॉर्म जमा करें: भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करें [citation:1][citation:10]।
  7. सत्यापन: अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है [citation:1]।

🔍Check Application Status

आवेदन या योजना की स्थिति जानने के लिए:

  • आधिकारिक वेबसाइट mahilakalyan.up.nic.in पर जाएं और भाग्य लक्ष्मी योजना की स्थिति देखें [citation:3]।
  • अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या ब्लॉक चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर से संपर्क करें [citation:3]।

💳Payment / Installment Status

भुगतान की स्थिति जानने के लिए:

  • बेटी या माता-पिता के आधार-लिंक बैंक खाते में जमा राशि की जांच बैंक पासबुक, बैंकिंग ऐप या ATM से करें।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए SMS से भी भुगतान की जानकारी मिल सकती है।
  • शिक्षा सहायता के लिए, स्कूल नामांकन और मार्कशीट जमा करने के बाद राशि बेटी के बैंक खाते में जमा की जाती है [citation:3]।

📅Important Dates

  • योजना का जन्म-आधारित पात्रता: 31 मार्च 2006 के बाद जन्मी बेटियां [citation:1][citation:2]।
  • पंजीकरण की समय सीमा: बेटी के जन्म के एक वर्ष के भीतर [citation:1][citation:3]।
  • बॉन्ड मैच्योरिटी: बेटी के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर [citation:2][citation:3]।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों की बेटियां/परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं [citation:19]।
  • जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक है [citation:1][citation:3]।
  • जो बीपीएल श्रेणी में नहीं आते [citation:2][citation:10]।
  • जिनका जन्म 31 मार्च 2006 से पहले हुआ है [citation:1][citation:2]।
  • जिनका पंजीकरण जन्म के एक वर्ष बाद किया गया है [citation:1][citation:3]।
  • जिनके परिवार में दो से अधिक बेटियां हैं [citation:3][citation:9]।
  • जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया है [citation:1][citation:2]।
  • सरकारी कर्मचारी [citation:7]।

⚠️Important Instructions

महत्वपूर्ण निर्देश:

  • आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है [citation:7]।
  • बेटी के जन्म के एक वर्ष के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है [citation:1][citation:3]।
  • बेटी का सरकारी स्कूल में नामांकन होना चाहिए, तभी शिक्षा सहायता मिल सकती है [citation:3]।
  • बेटी का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं होना चाहिए, अन्यथा मैच्योरिटी राशि नहीं मिलेगी [citation:2][citation:3]।
  • बेटी का पूर्ण टीकाकरण होना आवश्यक है [citation:1]।
  • योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही मिलता है [citation:3][citation:9]।

📌Conclusion

मुख्यमंत्री भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी योजना है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना न केवल बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है, बल्कि कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शिक्षा के विभिन्न चरणों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता बेटियों की पढ़ाई को बीच में नहीं रुकने देती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है।

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