Govt Benefit
PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India💵 Cash TransferActive
📊 Eligibility at a Glance
Occupation
Farmer, Landholding Farmer
Beneficiary
Landholding Farmer Families, Farmers, Women Farmers

पीएम किसान योजना के लिए पात्रता

PM-KISAN का मूल पात्रता आधार ऐसा भूमिधारक किसान परिवार है जिसके पास खेती योग्य भूमि संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हो। योजना के अनुसार किसान परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं। पात्र किसान परिवारों की पहचान और सत्यापन संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा उपलब्ध भूमि रिकॉर्ड तथा योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है। योजना में केवल भूमि का होना पर्याप्त नहीं है; लाभार्थी को निर्धारित अपवर्जन श्रेणियों में नहीं आना चाहिए और उपलब्ध रिकॉर्ड में जानकारी सही होनी चाहिए।

PM-KISAN की वर्तमान आधिकारिक वेबसाइट पर e-KYC को पंजीकृत किसानों के लिए अनिवार्य बताया गया है। नए किसान पंजीकरण में Aadhaar authentication की प्रक्रिया उपलब्ध है और आधिकारिक पंजीकरण फॉर्म में Aadhaar तथा मोबाइल नंबर मांगा जाता है। बैंक खाते की सही जानकारी और भूमि संबंधी रिकॉर्ड भी लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं। यदि किसान की जानकारी में नाम, Aadhaar, बैंक या भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी समस्या है तो संबंधित आधिकारिक सुधार या सहायता प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। पात्रता की अंतिम पुष्टि संबंधित सरकारी रिकॉर्ड और PM-KISAN की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है।

Who Is Not Eligible

कौन लोग PM-KISAN के लिए पात्र नहीं हैं?

PM-KISAN में कुछ उच्च आर्थिक या निर्धारित पदों तथा पेशे से संबंधित श्रेणियों को लाभ से बाहर रखा गया है। आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी institutional land holders पात्र नहीं हैं। ऐसे किसान परिवार भी अपात्र हो सकते हैं जिनमें कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व constitutional post holder हो, वर्तमान या पूर्व मंत्री या राज्य मंत्री हो, संसद या राज्य विधानमंडल का वर्तमान या पूर्व सदस्य हो, नगर निगम का वर्तमान या पूर्व मेयर या जिला पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष हो।

इसके अतिरिक्त केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा संबंधित सरकारी संस्थानों के serving या retired officers और employees की निर्धारित श्रेणियां भी अपात्र हैं, हालांकि दिशा-निर्देशों में Multi Tasking Staff, Class IV और Group D कर्मचारियों के लिए अपवाद दिया गया है। ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन पाने वाले निर्धारित श्रेणी के retired pensioners भी अपात्र हैं, संबंधित अपवादों के अधीन। पिछले assessment year में income tax भुगतान करने वाले व्यक्ति और registered professional bodies के अंतर्गत practice करने वाले Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants तथा Architects भी निर्धारित अपवर्जन में शामिल हैं।