Mahila Rozgar Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?
योजना का मूल उद्देश्य प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए सहायता देना है। योजना की आधिकारिक जानकारी के अनुसार परिवार से आशय पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से है। जिन अविवाहित वयस्क महिलाओं के माता-पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जा सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं योजना के लिए पात्र हैं। जो महिलाएं अभी जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आवेदन की आवश्यकता नहीं होती और समूह के माध्यम से आवेदन लिया जाता है। शहरी क्षेत्र की नई आवेदिकाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल पर 18 से 60 वर्ष की आयु, स्वयं या पति के आयकरदाता न होने तथा स्वयं या पति के नियमित या संविदा सरकारी सेवा में न होने जैसी शर्तें दी गई हैं।
❌Who Is Not Eligible
आधिकारिक शहरी आवेदन दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वयं या पति के आयकरदाता होने तथा स्वयं या पति के नियमित या संविदा सरकारी सेवा में होने की स्थिति में पात्रता नहीं बनती। एक परिवार से एक महिला को योजना का लाभ देने का प्रावधान है। अन्य अपात्रता या सत्यापन संबंधी शर्तें संबंधित आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार लागू हो सकती हैं।
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