Govt Benefit
Chief Minister Kanya Vivah Yojana

Chief Minister Kanya Vivah Yojana

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
💍 Marriage Assistance● Active

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के सामूहिक विवाह में सहायता देने वाली योजना है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार प्रति कन्या 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें 35,000 रुपये सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से और शेष राशि विवाह आयोजन तथा आवश्यक सामग्री पर खर्च की जाती है।

💰 Benefit
₹50,000 / one-time
🎂 Age
18+ years
👥 Gender
Female

📋 Quick Facts

Regions
Chhattisgarh
Type
💍 Marriage Assistance
Status
Active
Benefit
₹50,000 / One-time
Age
18+ years
Gender
Female
Apply Via
Offline

📄About This Scheme

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देना तथा सामूहिक एवं सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देना है।

योजना वर्ष 2005 से संचालित है। वर्तमान व्यवस्था में पात्र कन्या के सामूहिक विवाह के लिए कुल 50,000 रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। फरवरी 2026 में राज्य स्तर पर बड़े सामूहिक विवाह आयोजन में भी योजना के तहत 50,000 रुपये की सहायता व्यवस्था की पुष्टि की गई।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Gender
Female
Beneficiary
Women
Marital Status
Single
Family Income
BPL

उपलब्ध छत्तीसगढ़ शासन के योजना विवरण के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों तथा पात्र खाद्यान्न योजना राशन कार्डधारी परिवारों की कन्याएं योजना का लाभ ले सकती हैं। एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को लाभ दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।

कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। सामूहिक विवाह में पात्र कन्या का विवाह कराया जाता है। योजना के पुराने आधिकारिक विवरण में छत्तीसगढ़ निवासी परिवार की शर्त और प्रथम विवाह से संबंधित प्रावधान भी दिए गए हैं; आवेदन से पहले स्थानीय महिला एवं बाल विकास कार्यालय से वर्तमान नियमों की पुष्टि करना उचित है।

💰Benefits

Type
Cash Transfer
Amount
₹50,000
Frequency
One-time
Installments
1
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

वर्तमान प्रावधान के अनुसार प्रत्येक पात्र कन्या के विवाह के लिए कुल 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसमें 35,000 रुपये सीधे हितग्राही कन्या के बैंक खाते में DBT के माध्यम से अंतरित किए जाते हैं। शेष 15,000 रुपये विवाह आयोजन, भोजन, आवास, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं।

विवाह कार्यक्रम में पात्र जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र तथा योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक उपहार सामग्री भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

📋Documents Required

  • आवेदन एवं पंजीयन से संबंधित निर्धारित प्रपत्र
  • कन्या का पहचान प्रमाण
  • आयु प्रमाण या जन्म प्रमाण पत्र
  • पात्र राशन कार्ड या गरीबी रेखा से संबंधित प्रमाण, जहां लागू हो
  • बैंक खाते की जानकारी या बैंक पासबुक की प्रति
  • निवास प्रमाण, जहां विभाग द्वारा आवश्यक हो
  • विवाह एवं पात्रता सत्यापन से संबंधित अन्य दस्तावेज, यदि स्थानीय विभाग द्वारा मांगे जाएं

दस्तावेजों की अंतिम सूची जिले और उस समय लागू विभागीय निर्देशों के अनुसार अलग हो सकती है।

📝How to Apply

📱 Application Mode
Offline
🔗 Apply Online
Go to Portal →

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से स्थानीय महिला एवं बाल विकास तंत्र के माध्यम से की जाती है।

  1. अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से योजना और आगामी सामूहिक विवाह कार्यक्रम की जानकारी लें।
  2. पात्र कन्या का पंजीयन और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं।
  3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हितग्राही का चिन्हांकन किया जाता है और संबंधित पर्यवेक्षक के माध्यम से सत्यापन किया जाता है।
  4. आवेदन को संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है।
  5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाती है।
  6. स्वीकृति और आयोजन के बाद सामूहिक विवाह कराया जाता है तथा निर्धारित सहायता एवं सामग्री प्रदान की जाती है।

🔍Check Application Status

योजना के लिए अलग सार्वजनिक ऑनलाइन स्टेटस-चेक पोर्टल की पुष्टि उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों में नहीं मिली है। आवेदन या पंजीयन की स्थिति जानने के लिए संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करें।

💳Payment / Installment Status

वर्तमान प्रावधान के अनुसार 35,000 रुपये की सहायता राशि पात्र कन्या के बैंक खाते में DBT के माध्यम से अंतरित की जाती है। भुगतान की स्थिति जानने के लिए संबंधित बैंक खाते की लेन-देन जानकारी देखें और आवश्यकता होने पर स्थानीय महिला एवं बाल विकास विभाग से भुगतान की पुष्टि करें।

📅Important Dates

  • योजना प्रारंभ: वर्ष 2005
  • आवेदन की अंतिम तिथि: कोई एक स्थायी राज्यव्यापी तिथि निर्धारित नहीं है; सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय तिथियां जारी की जाती हैं।
  • विवाह आयोजन: जिला या राज्य स्तर पर निर्धारित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अनुसार।

❌Who Is Not Eligible

  • ऐसे परिवार जो योजना की आर्थिक या राशन कार्ड संबंधी पात्रता पूरी नहीं करते।
  • 18 वर्ष से कम आयु की कन्या।
  • एक परिवार की निर्धारित सीमा से अधिक कन्याएं।
  • ऐसे आवेदक जिनकी पात्रता सत्यापन प्रक्रिया में प्रमाणित नहीं होती।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शामिल नहीं होने वाले मामले, जहां सामूहिक विवाह की शर्त लागू हो।

⚠️Important Instructions

योजना में लाभ लेने के लिए विवाह से पहले स्थानीय महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। केवल 50,000 रुपये को पूरी तरह नकद भुगतान समझना सही नहीं है; वर्तमान व्यवस्था में 35,000 रुपये DBT से कन्या के खाते में तथा शेष राशि विवाह आयोजन और सामग्री पर खर्च की जाती है।

फरवरी 2026 में आयोजित बड़े राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी इसी 50,000 रुपये की सहायता संरचना की पुष्टि हुई। स्थानीय आयोजन में उपलब्ध सामग्री और व्यवस्था शासन के निर्धारित वित्तीय प्रावधानों के अनुसार हो सकती है।

📌Conclusion

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के सम्मानजनक विवाह में सहायता देने वाली दीर्घकालिक राज्य योजना है। वर्तमान व्यवस्था में प्रति पात्र कन्या 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है, जिसमें 35,000 रुपये DBT के माध्यम से बैंक खाते में तथा शेष राशि विवाह आयोजन और आवश्यक सामग्री पर खर्च होती है। आवेदन और पात्रता की पुष्टि के लिए संबंधित आंगनबाड़ी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय से संपर्क करना सबसे उपयुक्त तरीका है।

📎Additional Information

2026 की महत्वपूर्ण जानकारी: फरवरी 2026 में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य सरकार के अनुसार 50,000 रुपये की कुल सहायता में 35,000 रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में DBT से दिए जाते हैं और शेष राशि आयोजन तथा आवश्यक सामग्री के लिए उपयोग होती है। इससे स्पष्ट है कि योजना वर्तमान में सक्रिय है और सामूहिक विवाह के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान कर रही है।

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