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Chief Minister Kanya Vivah Yojana

Chief Minister Kanya Vivah Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India💍 Marriage Assistance● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Gender
Female
Beneficiary
Women
Marital Status
Single
Family Income
BPL

उपलब्ध छत्तीसगढ़ शासन के योजना विवरण के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों तथा पात्र खाद्यान्न योजना राशन कार्डधारी परिवारों की कन्याएं योजना का लाभ ले सकती हैं। एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को लाभ दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।

कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। सामूहिक विवाह में पात्र कन्या का विवाह कराया जाता है। योजना के पुराने आधिकारिक विवरण में छत्तीसगढ़ निवासी परिवार की शर्त और प्रथम विवाह से संबंधित प्रावधान भी दिए गए हैं; आवेदन से पहले स्थानीय महिला एवं बाल विकास कार्यालय से वर्तमान नियमों की पुष्टि करना उचित है।

❌Who Is Not Eligible

  • ऐसे परिवार जो योजना की आर्थिक या राशन कार्ड संबंधी पात्रता पूरी नहीं करते।
  • 18 वर्ष से कम आयु की कन्या।
  • एक परिवार की निर्धारित सीमा से अधिक कन्याएं।
  • ऐसे आवेदक जिनकी पात्रता सत्यापन प्रक्रिया में प्रमाणित नहीं होती।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शामिल नहीं होने वाले मामले, जहां सामूहिक विवाह की शर्त लागू हो।