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Mukhya Mantri Mahila Shramik Samman Yojana

Mukhya Mantri Mahila Shramik Samman Yojana

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना
👩 Women Support● Active

हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं खरीदने के लिए प्रति वर्ष ₹5,100 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह लाभ सदस्यता के नवीनीकरण के समय प्रदान किया जाता है।

💰 Benefit
₹5,100 / annual
👥 Gender
Female

📋 Quick Facts

Regions
Haryana
Type
👩 Women Support
Status
Active
Benefit
₹5,100 / Annual
Gender
Female
Apply Via
Online

📄About This Scheme

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

इस योजना के तहत हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में पंजीकृत महिला श्रमिकों को प्रति वर्ष ₹5,100 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता राशि उन्हें साड़ी, सूट, चप्पल, जूते, रबर मैट्रेस, रसोई के बर्तन, सेनेटरी नैपकिन, रेनकोट और छाता जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद के लिए प्रदान की जाती है [citation:1][citation:4]।

यह योजना महिला श्रमिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का लाभ पंजीकृत महिला श्रमिक को प्रत्येक वर्ष उसकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय प्रदान किया जाता है [citation:7][citation:10]।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Gender
Female
Occupation
Worker / Labour
Beneficiary
Women, BPL Families

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

  • लिंग: केवल महिला श्रमिक ही इस योजना के लिए पात्र हैं [citation:1]।
  • पंजीकरण: आवेदक का हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में पंजीकृत होना अनिवार्य है [citation:10]।
  • सदस्यता अवधि: पंजीकृत महिला श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए [citation:1][citation:4]।
  • निवास: आवेदक हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए [citation:4]।
  • पहचान: आवेदक के पास वैध आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) होना आवश्यक है [citation:1]।
  • सदस्यता नवीनीकरण: योजना का लाभ प्रत्येक वर्ष सदस्यता के नवीनीकरण के समय दिया जाता है [citation:7]।

💰Benefits

Type
Cash Transfer
Amount
₹5,100
Frequency
Annual
Installments
1
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • वार्षिक वित्तीय सहायता: पंजीकृत महिला श्रमिकों को प्रति वर्ष ₹5,100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है [citation:1][citation:4]।
  • व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं: यह राशि महिला श्रमिकों को साड़ी, सूट, चप्पल, जूते, रबर मैट्रेस, रसोई के बर्तन, सेनेटरी नैपकिन, रेनकोट और छाता जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद के लिए दी जाती है [citation:1][citation:7]।
  • सशक्तिकरण: यह योजना महिला श्रमिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक है [citation:7]।
  • वार्षिक लाभ: यह सहायता प्रत्येक वर्ष सदस्यता के नवीनीकरण के समय प्रदान की जाती है, जिससे नियमित सदस्यता बनाए रखने पर हर साल लाभ मिलता रहता है [citation:1]।

📋Documents Required

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के रूप में) [citation:1]
  • परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) [citation:1][citation:10]
  • निवास प्रमाण पत्र [citation:4]
  • आयु प्रमाण पत्र [citation:4]
  • पासपोर्ट साइज फोटो [citation:10]
  • कार्य अनुभव प्रमाण पत्र [citation:10]
  • बैंक खाता पासबुक (DBT के लिए) [citation:10]
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) [citation:10]
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) [citation:10]

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
🔗 Apply Online
Go to Portal →

योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाएं [citation:1][citation:10]।
  2. होम पेज पर "Building & Ors Const. Workers Welfare Board" लिंक पर क्लिक करें [citation:1][citation:10]।
  3. सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और स्वीकार करने के लिए बॉक्स पर टिक करें, फिर "Submit" बटन पर क्लिक करें [citation:10]।
  4. यदि आपके पास फैमिली आईडी है तो "I have family ID" विकल्प चुनें [citation:10]।
  5. परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) नंबर दर्ज करें [citation:10]।
  6. "Fetch Family Details" पर क्लिक करें ताकि दिए गए फैमिली आईडी से जुड़े परिवार के सदस्यों की जानकारी प्राप्त हो सके [citation:10]।
  7. परिवार के उस सदस्य का चयन करें जिसके नाम पर पंजीकरण करना है [citation:10]।
  8. चुने हुए सदस्य के मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें [citation:10]।
  9. "Click to Verify" बटन पर क्लिक करके सत्यापन पूरा करें [citation:10]।
  10. इसके बाद पंजीकरण फीस जमा करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें [citation:10]।
  11. पिछले वर्ष के कम से कम 90 दिनों के कार्य अनुभव की जानकारी जोड़ें [citation:10]।

यह भी ध्यान रखें कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत महिला श्रमिक को सदस्यता का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष कराना होता है, और लाभ नवीनीकरण के समय ही प्रदान किया जाता है [citation:1]।

🔍Check Application Status

आवेदन की स्थिति जांचने के लिए निम्नलिखित माध्यम उपलब्ध हैं:

  • हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर लॉगिन करके स्थिति देख सकते हैं।
  • हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के कार्यालय से संपर्क करें: 0172-2560226, बेज नं. 29-30 (पॉकेट-II), सेक्टर-04, पंचकुला (हरियाणा) - 134112 [citation:1]।
  • टोल फ्री नंबर 1800-180-2129 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त करें [citation:1]।

💳Payment / Installment Status

योजना के तहत वित्तीय सहायता का भुगतान आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जाता है [citation:8]। भुगतान की जांच के लिए:

  • अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट जांचें।
  • यदि भुगतान नहीं आया हो तो हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें।
  • टोल फ्री नंबर 1800-180-2129 पर शिकायत दर्ज करें [citation:1]।

📅Important Dates

  • वर्ष 2023: मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना की शुरुआत [citation:7]।
  • प्रत्येक वर्ष: सदस्यता के नवीनीकरण के समय लाभ प्रदान किया जाता है [citation:1]।
  • 2026: हरियाणा सरकार ने श्रम कल्याण बोर्ड की 29 सेवाओं को Right to Service Act के दायरे में लाया [citation:11]।

❌Who Is Not Eligible

इस योजना के लिए निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं पात्र नहीं हैं:

  • जो महिला निर्माण श्रमिक नहीं हैं या निर्माण कार्य से जुड़ी नहीं हैं [citation:10]।
  • जो हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं [citation:1]।
  • जिनकी सदस्यता एक वर्ष पूरी नहीं हुई है [citation:1]।
  • जो हरियाणा की स्थायी निवासी नहीं हैं [citation:4]।
  • पुरुष श्रमिक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए है [citation:1]।

⚠️Important Instructions

  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए HBOCWWB में पंजीकरण अनिवार्य है [citation:1]।
  • सदस्यता का नवीनीकरण समय पर कराएं, क्योंकि लाभ नवीनीकरण के समय ही दिया जाता है [citation:1]।
  • पंजीकरण के समय सही और वैध दस्तावेज जमा करें।
  • बैंक खाते को आधार से लिंक रखें ताकि DBT के माध्यम से भुगतान प्राप्त हो सके [citation:8]।
  • किसी भी जानकारी या सहायता के लिए श्रम कल्याण बोर्ड के टोल फ्री नंबर 1800-180-2129 पर संपर्क करें [citation:1]।
  • आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।

📌Conclusion

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को प्रति वर्ष ₹5,100 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका उपयोग वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की वस्तुओं की खरीद के लिए कर सकती हैं। यह योजना महिला श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है।

📎Additional Information

योजना का महत्व: हरियाणा में निर्माण क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की संख्या काफी अधिक है। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करती हैं। यह योजना उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करती है और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है [citation:7]।

DBT के माध्यम से भुगतान: हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड सभी योजनाओं का लाभ आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे DBT के माध्यम से प्रदान करता है। इससे भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और लाभार्थियों को समय पर राशि प्राप्त होती है [citation:8]।

Right to Service: हरियाणा सरकार ने श्रम कल्याण बोर्ड की 29 सेवाओं को Right to Service Act, 2014 के दायरे में लाकर सेवा वितरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की है, जिससे लाभार्थियों को समयबद्ध सेवा मिलना सुनिश्चित हुआ है [citation:11]।

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