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Mukhya Mantri Mahila Shramik Samman Yojana

Mukhya Mantri Mahila Shramik Samman Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India👩 Women Support● Active
📊 Eligibility at a Glance
Gender
Female
Occupation
Worker / Labour
Beneficiary
Women, BPL Families

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

  • लिंग: केवल महिला श्रमिक ही इस योजना के लिए पात्र हैं [citation:1]।
  • पंजीकरण: आवेदक का हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में पंजीकृत होना अनिवार्य है [citation:10]।
  • सदस्यता अवधि: पंजीकृत महिला श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए [citation:1][citation:4]।
  • निवास: आवेदक हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए [citation:4]।
  • पहचान: आवेदक के पास वैध आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) होना आवश्यक है [citation:1]।
  • सदस्यता नवीनीकरण: योजना का लाभ प्रत्येक वर्ष सदस्यता के नवीनीकरण के समय दिया जाता है [citation:7]।

❌Who Is Not Eligible

इस योजना के लिए निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं पात्र नहीं हैं:

  • जो महिला निर्माण श्रमिक नहीं हैं या निर्माण कार्य से जुड़ी नहीं हैं [citation:10]।
  • जो हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं [citation:1]।
  • जिनकी सदस्यता एक वर्ष पूरी नहीं हुई है [citation:1]।
  • जो हरियाणा की स्थायी निवासी नहीं हैं [citation:4]।
  • पुरुष श्रमिक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए है [citation:1]।