Govt Benefit
Mukhyamantri Antyodaya Parivar Parivahan Yojana (HAPPY Card)

Mukhyamantri Antyodaya Parivar Parivahan Yojana (HAPPY Card)

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार परिवहन योजना
🏛️ Government Scheme● Active

हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत ₹1 लाख से कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज बसों में प्रति वर्ष 1,000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है। पात्र परिवारों को 'हैप्पी कार्ड' जारी किया जाता है, जिसका उपयोग ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़कर किया जाता है।

💰 Benefit
₹1,000 / annual
🎂 Age
18+ years
💵 Income Limit
≤ ₹1,00,000/year
📅 Launched
7 Mar 2024

📋 Quick Facts

Regions
Haryana
Type
🏛️ Government Scheme
Status
Active
Benefit
₹1,000 / Annual
Age
18+ years
Income
≤ ₹1,00,000/yr
Launched
7 Mar 2024
Apply Via
Online

📄About This Scheme

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) हरियाणा सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है, जिसे 7 मार्च 2024 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के परिवहन खर्च को कम करना और उन्हें बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है।

योजना के तहत ₹1 लाख से कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। इस सुविधा के लिए लाभार्थियों को एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) जारी किया जाता है, जो ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा होता है।

इस योजना से राज्य के लगभग 84 लाख लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है। 2026 में सरकार ने लगभग 20 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड वितरित कर दिए हैं और जल्द ही 20 लाख और लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Income Limit
₹1,00,000 per year
Beneficiary
BPL Families, APL Families, Women, Men, Children, Senior Citizens, Disabled
Family Income
BPL

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

  • निवास: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आय: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार पहचान पत्र: परिवार पहचान पत्र (PPP) में आय सत्यापित होनी चाहिए।
  • श्रेणी: केवल अंत्योदय या BPL श्रेणी के परिवार ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • आयु: आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आधार लिंकिंग: आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।

योजना का लाभ परिवार के सभी सदस्यों को मिलता है। तीन से अधिक सदस्यों वाले परिवारों में प्रत्येक सदस्य को एक अलग हैप्पी कार्ड जारी किया जा सकता है।

💰Benefits

Type
Free Service
Amount
₹1,000
Frequency
Annual
Payment Method
Other

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • 1,000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा: प्रत्येक पात्र परिवार को हरियाणा रोडवेज बसों में प्रति वर्ष 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा।
  • स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड): लाभार्थियों को एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है, जिसे बस में यात्रा के दौरान टैप करके उपयोग किया जाता है।
  • परिवार के सभी सदस्य: योजना का लाभ परिवार के सभी सदस्यों को मिलता है।
  • परिवहन खर्च में कमी: यह योजना गरीब परिवारों के परिवहन खर्च को कम करने में सहायक है।
  • सामाजिक समावेशन: यह योजना वंचित परिवारों को सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच प्रदान करके सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है।

📋Documents Required

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP) / फैमिली आईडी
  • आधार कार्ड
  • अंत्योदय राशन कार्ड या BPL कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (परिवार पहचान पत्र में सत्यापित)
  • हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
🔗 Apply Online
Go to Portal →

हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrtransport.gov.in पर जाएं।
  2. 'Apply Happy Card' विकल्प पर क्लिक करें।
  3. फैमिली आईडी (PPP) और कैप्चा दर्ज करें।
  4. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को सत्यापित करें।
  5. परिवार के सदस्यों की सूची सामने आएगी। जिस सदस्य के लिए कार्ड बनवाना है, उसके नाम के सामने 'Click To Apply' पर क्लिक करें।
  6. आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें।
  7. 'Apply' बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
  8. आवेदन शुल्क ₹50 का भुगतान करें।

आवेदन के लगभग 15 दिन बाद लाभार्थी अपने नजदीकी हरियाणा रोडवेज कार्यालय से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा SMS के माध्यम से कार्ड संग्रहण की तारीख और स्थान की जानकारी दी जाती है।

आवेदन नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र (CSC) या सरल केंद्र से भी किया जा सकता है।

🔍Check Application Status

आवेदन की स्थिति जांचने के लिए निम्नलिखित माध्यम उपलब्ध हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट: hrtransport.gov.in पर लॉगिन करके स्थिति देख सकते हैं।
  • SMS सूचना: आवेदन की स्वीकृति के बाद SMS के माध्यम से सूचना भेजी जाती है।
  • रोडवेज डिपो: अपने नजदीकी हरियाणा रोडवेज डिपो या सब-डिपो में जाकर जानकारी प्राप्त करें।
  • हेल्पलाइन: परिवहन विभाग हेल्पलाइन नंबर 18001802407 पर कॉल करें।

💳Payment / Installment Status

हैप्पी कार्ड के तहत किसी प्रकार का नकद भुगतान नहीं किया जाता। यह एक मुफ्त यात्रा सेवा है, जिसमें लाभार्थी को बस में यात्रा के समय किराया नहीं देना होता।

  • कार्ड शुल्क: आवेदन के समय ₹50 का नाममात्र शुल्क लगता है।
  • यात्रा सीमा: प्रति परिवार प्रति वर्ष 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा।
  • सीमा से अधिक: 1,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने पर सामान्य किराया देना होता है।

📅Important Dates

Launched
7 March 2024
  • 7 मार्च 2024: हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) का शुभारंभ।
  • जून 2024: HAPPY Scheme NCMC कार्ड का वितरण शुरू।
  • अप्रैल 2026: हैप्पी कार्ड का दूसरा चरण जारी।
  • मई 2026: 20 लाख और लोगों को हैप्पी कार्ड देने की घोषणा।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक है।
  • जो हरियाणा के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  • जिनके पास वैध परिवार पहचान पत्र (PPP) नहीं है।
  • जो अंत्योदय या BPL श्रेणी में नहीं आते।
  • जिनकी परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापित नहीं है।

⚠️Important Instructions

  • आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं।
  • सुनिश्चित करें कि परिवार पहचान पत्र में आय ₹1 लाख से कम दर्ज है।
  • आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है।
  • कार्ड का सालाना नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
  • कार्ड संग्रहण के लिए SMS में दी गई तारीख और स्थान का पालन करें।
  • किसी भी एजेंट या बिचौलिए को अतिरिक्त पैसे न दें।

📌Conclusion

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के परिवहन खर्च को कम करना और उन्हें बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है। 1,000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा की सुविधा गरीब परिवारों के लिए राहत लेकर आई है। यह योजना राज्य के लगभग 84 लाख लोगों को लाभ पहुंचा रही है और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने में सहायक है।

📎Additional Information

NCMC कार्ड की सुविधा: हैप्पी कार्ड को NCMC (National Common Mobility Card) के रूप में भी विकसित किया गया है। इससे लाभार्थी न केवल हरियाणा रोडवेज बसों में बल्कि अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, कार्ड का उपयोग डिजिटल भुगतान के लिए भी किया जा सकता है।

वितरण की चुनौतियां: कार्ड बनने के बाद वितरण में कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। कई बार लोगों को कार्ड बनने का समय पर पता नहीं चल पाता और कुछ लोगों के मोबाइल नंबर बदल जाते हैं, जिससे सूचना उन तक नहीं पहुंच पाती। रोडवेज विभाग द्वारा लाभार्थियों को फोन करके कार्ड संग्रहण के लिए बुलाया जा रहा है।

अन्य श्रेणियों के लिए लाभ: वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) को पहले से ही बसों में 50% किराया छूट मिलती है। हैप्पी कार्ड योजना से जुड़ने के बाद वे पहले 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, और उसके बाद 50% किराए पर यात्रा कर सकते हैं।

🚀 Ready to Apply?

Use the official links below to apply for this scheme, check your status, or contact support.

❓Frequently Asked Questions