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Mukhyamantri Antyodaya Parivar Parivahan Yojana (HAPPY Card)

Mukhyamantri Antyodaya Parivar Parivahan Yojana (HAPPY Card) Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🏛️ Government Scheme● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Income Limit
₹1,00,000 per year
Beneficiary
BPL Families, APL Families, Women, Men, Children, Senior Citizens, Disabled
Family Income
BPL

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

  • निवास: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आय: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार पहचान पत्र: परिवार पहचान पत्र (PPP) में आय सत्यापित होनी चाहिए।
  • श्रेणी: केवल अंत्योदय या BPL श्रेणी के परिवार ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • आयु: आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आधार लिंकिंग: आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।

योजना का लाभ परिवार के सभी सदस्यों को मिलता है। तीन से अधिक सदस्यों वाले परिवारों में प्रत्येक सदस्य को एक अलग हैप्पी कार्ड जारी किया जा सकता है।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक है।
  • जो हरियाणा के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  • जिनके पास वैध परिवार पहचान पत्र (PPP) नहीं है।
  • जो अंत्योदय या BPL श्रेणी में नहीं आते।
  • जिनकी परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापित नहीं है।