Govt Benefit
Himachal Pradesh Social Security Pension

Himachal Pradesh Social Security Pension

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
💰 Pension● Active

हिमाचल प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को ₹750 से ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

💰 Benefit
₹1,500 / monthly
🎂 Age
60+ years
💵 Income Limit
≤ ₹50,000/year
📅 Launched
1 Jan 1995

📋 Quick Facts

Regions
Himachal Pradesh
Type
💰 Pension
Status
Active
Benefit
₹1,500 / Monthly
Age
60+ years
Income
≤ ₹50,000/yr
Launched
1 Jan 1995
Apply Via
Online

📄About This Scheme

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (ESOMSA) द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना के तहत मुख्य रूप से तीन श्रेणियों को कवर किया जाता है - वृद्धावस्था पेंशन (60 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक), विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। वर्तमान में 60-69 वर्ष के BPL वरिष्ठ नागरिकों को ₹750 प्रति माह, 70+ आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,300 प्रति माह, और 80+ आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बिना आय सीमा के ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाती है।

हाल ही में सरकार ने पेंशन आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए 'ई-कल्याण' पोर्टल (himparivar.hp.gov.in/ekalyan) शुरू किया है। यह पोर्टल हिम परिवार, हिम भूमि, आधार और PDS राशन कार्ड डेटाबेस के साथ एकीकृत है, जिससे आवेदक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी आवेदन स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
60+ years
Income Limit
₹50,000 per year
Beneficiary
Senior Citizens, Widow, Disabled, BPL Families
Family Income
BPL

इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

वृद्धावस्था पेंशन (60-69 वर्ष)

  • आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  • हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • BPL/कम आय वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  • किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो।

वृद्धावस्था पेंशन (70 वर्ष या अधिक)

  • आयु 70 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  • सशक्त हिमाचल पहल के तहत सभी वरिष्ठ नागरिक आय की परवाह किए बिना पात्र हैं।

वृद्धावस्था पेंशन (80 वर्ष या अधिक)

  • आयु 80 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  • सभी वरिष्ठ नागरिक आय सीमा से मुक्त हैं।

विधवा पेंशन

  • विधवा महिला होनी चाहिए।
  • हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दिव्यांग पेंशन

  • 40% या अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

💰Benefits

Type
Pension
Amount
₹1,500
Frequency
Monthly
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

वृद्धावस्था पेंशन

  • 60-69 वर्ष (BPL): ₹750 प्रति माह
  • 70-79 वर्ष: ₹1,300 प्रति माह
  • 80 वर्ष या अधिक: ₹1,500 प्रति माह (आय सीमा से मुक्त)
  • 70+ सभी (सशक्त हिमाचल): ₹1,500 प्रति माह (सार्वभौमिक)

अन्य पेंशन श्रेणियां

  • विधवा पेंशन: ₹750-₹1,500 प्रति माह (आयु के अनुसार)
  • दिव्यांग पेंशन: ₹750-₹1,500 प्रति माह (आयु के अनुसार)

अतिरिक्त लाभ

  • DBT के माध्यम से भुगतान: राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • केंद्रीय सहायता: IGNOAPS के तहत केंद्र सरकार की राशि (₹200-₹500) भी राज्य की राशि में जोड़ी जाती है।
  • स्वचालित वृद्धि: 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी स्वतः उच्च पेंशन श्रेणी में आ जाता है।

📋Documents Required

पेंशन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड: पहचान और बैंक खाते से लिंकिंग के लिए।
  • हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण (डोमिसाइल): स्थायी निवास का प्रमाण।
  • आयु प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, या आधार कार्ड।
  • आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार/एसडीएम द्वारा जारी (परिवार की वार्षिक आय ₹50,000 से कम)।
  • BPL राशन कार्ड: (यदि लागू हो)।
  • बैंक पासबुक: आधार-लिंक्ड बचत खाते का विवरण।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र: (दिव्यांग पेंशन के लिए, 40% या अधिक)।
  • विधवा प्रमाण: (विधवा पेंशन के लिए, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र)।

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
🔗 Apply Online
Go to Portal →

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया:

  1. ऑनलाइन आवेदन: ई-कल्याण पोर्टल himparivar.hp.gov.in/ekalyan पर जाएं।
  2. पंजीकरण: मोबाइल नंबर और आधार के माध्यम से पंजीकरण करें।
  3. आवेदन फॉर्म भरें: व्यक्तिगत जानकारी, आयु और आय विवरण भरें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  5. बैंक विवरण दर्ज करें: अपना आधार-लिंक्ड बैंक खाता विवरण भरें।
  6. सबमिट करें: आवेदन जमा करें और ट्रैकिंग ID प्राप्त करें।
  7. सत्यापन: संबंधित CDPO/तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  8. स्वीकृति: स्वीकृति के बाद पेंशन मासिक रूप से बैंक खाते में जमा होने लगेगी।

ऑफलाइन आवेदन: आवेदक नजदीकी लोक मित्र केंद्र (Lok Mitra Kendra) या तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

🔍Check Application Status

आवेदन की स्थिति जांचने के लिए:

  • ई-कल्याण पोर्टल: himparivar.hp.gov.in/ekalyan पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
  • SMS सूचना: आवेदन की स्थिति में बदलाव पर SMS के माध्यम से सूचना भेजी जाती है।
  • तहसील कल्याण अधिकारी: संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।
  • जिला कल्याण अधिकारी: संबंधित जिले के कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।

💳Payment / Installment Status

पेंशन भुगतान की जांच के लिए:

  • बैंक स्टेटमेंट: अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट जांचें, पेंशन राशि DBT के माध्यम से जमा की जाती है।
  • SMS अलर्ट: पेंशन जमा होने पर SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है।
  • ई-कल्याण पोर्टल: पोर्टल पर लॉगिन करके भुगतान विवरण देख सकते हैं।

यदि पेंशन समय पर नहीं मिल रही हो, तो संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।

📅Important Dates

Launched
1 January 1995
  • 1995: हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत।
  • 28 अप्रैल 2025: मुख्यमंत्री द्वारा ई-कल्याण पोर्टल का शुभारंभ।
  • जुलाई 2025: ऑनलाइन आवेदन सुविधा शुरू।
  • 2026: 7 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का लाभ।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं (60-79 वर्ष आयु वर्ग के लिए):

  • जिनकी वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक है।
  • जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  • जो केंद्र या राज्य सरकार से ₹1,500/माह से अधिक की कोई अन्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
  • जो आयकर दाता हैं।

अपवाद: 70 वर्ष या अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक (सशक्त हिमाचल) और 80 वर्ष या अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक आय सीमा से मुक्त हैं।

⚠️Important Instructions

  • सुनिश्चित करें कि आपका नाम हिम परिवार (PPP) डेटाबेस में दर्ज है।
  • आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
  • आवेदन के समय दिए गए मोबाइल नंबर को सक्रिय रखें।
  • सभी दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए।
  • किसी भी एजेंट या बिचौलिए को पैसे न दें।
  • पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में आती है।
  • पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र (नवंबर माह) जमा करें।

📌Conclusion

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत 60-69 वर्ष के BPL वरिष्ठ नागरिकों को ₹750 प्रति माह, 70+ आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,300 प्रति माह, और 80+ आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाती है। ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। यह योजना राज्य के लाखों वंचित नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है।

📎Additional Information

पेंशन राशि का इतिहास: हिमाचल प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत 1995 में ₹100 प्रति माह से हुई थी। समय-समय पर इसमें वृद्धि की गई। वर्तमान में 60-69 वर्ष के BPL वरिष्ठ नागरिकों को ₹750 प्रति माह (केंद्र की IGNOAPS राशि सहित) और 70+ आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,300 प्रति माह मिलती है। 80 वर्ष या अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय सीमा से मुक्त करके ₹1,500 प्रति माह दिया जाता है।

सशक्त हिमाचल पहल: राज्य सरकार ने 70 वर्ष या अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किए बिना सार्वभौमिक पेंशन प्रदान करने की पहल शुरू की है। इससे हजारों ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिल रहा है जो पहले आय सीमा के कारण पेंशन से वंचित थे।

ई-कल्याण पोर्टल की सुविधाएं: ई-कल्याण पोर्टल हिम परिवार, हिम भूमि, आधार और PDS राशन कार्ड डेटाबेस के साथ एकीकृत है। आवेदक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन में त्रुटि, सत्यापन और स्वीकृति की सूचना डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल आवेदकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाती है।

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