Govt Benefit
✅
Himachal Pradesh Social Security Pension

Himachal Pradesh Social Security Pension Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India💰 Pension● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
60+ years
Income Limit
₹50,000 per year
Beneficiary
Senior Citizens, Widow, Disabled, BPL Families
Family Income
BPL

इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

वृद्धावस्था पेंशन (60-69 वर्ष)

  • आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  • हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • BPL/कम आय वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  • किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो।

वृद्धावस्था पेंशन (70 वर्ष या अधिक)

  • आयु 70 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  • सशक्त हिमाचल पहल के तहत सभी वरिष्ठ नागरिक आय की परवाह किए बिना पात्र हैं।

वृद्धावस्था पेंशन (80 वर्ष या अधिक)

  • आयु 80 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  • सभी वरिष्ठ नागरिक आय सीमा से मुक्त हैं।

विधवा पेंशन

  • विधवा महिला होनी चाहिए।
  • हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दिव्यांग पेंशन

  • 40% या अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं (60-79 वर्ष आयु वर्ग के लिए):

  • जिनकी वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक है।
  • जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  • जो केंद्र या राज्य सरकार से ₹1,500/माह से अधिक की कोई अन्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
  • जो आयकर दाता हैं।

अपवाद: 70 वर्ष या अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक (सशक्त हिमाचल) और 80 वर्ष या अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक आय सीमा से मुक्त हैं।