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Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana

Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना
💍 Marriage Assistance● Active

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना मध्य प्रदेश में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की पात्र कन्याओं के सामूहिक विवाह या निकाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार पात्र वधू को ₹49,000 की सहायता DBT के माध्यम से दी जाती है तथा आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या ₹6,000 की राशि दी जाती है।

💰 Benefit
₹49,000 / one-time
🎂 Age
18+ years
👥 Gender
Female
📅 Launched
1 Apr 2006

📋 Quick Facts

Regions
Madhya Pradesh
Type
💍 Marriage Assistance
Status
Active
Benefit
₹49,000 / One-time
Age
18+ years
Gender
Female
Launched
1 Apr 2006
Apply Via
Government Office

📄About This Scheme

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विवाह सहायता योजना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 1 अप्रैल 2006 से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं को सामूहिक विवाह के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित है। मुख्यमंत्री निकाह योजना मुस्लिम निर्धन एवं निराश्रित परिवारों की पात्र कन्या, विधवा एवं परित्यक्ता के सामूहिक निकाह के लिए संचालित घटक है।

योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र परिवारों पर विवाह का आर्थिक बोझ कम करना और सामूहिक विवाह/निकाह के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Gender
Female
Beneficiary
Women, Widow
Caste Category
General, OBC, SC, ST
Marital Status
Single, Widow / Widower, Divorced
Family Income
BPL

वर्तमान सरकारी प्रावधानों के अनुसार पात्रता में मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना, विवाह की वैधानिक आयु पूरी होना तथा निर्धारित सामूहिक विवाह या निकाह कार्यक्रम में शामिल होना प्रमुख है। 29 अप्रैल 2025 के संशोधित प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह और मुख्यमंत्री निकाह सहायता के पात्र गरीब परिवारों के लिए BPL पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

  • वधू या वधू के अभिभावक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • सहायता निर्धारित तिथियों पर आयोजित सामूहिक विवाह या निकाह कार्यक्रम में विवाह/निकाह करने पर मिलती है।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह घटक में विधवा एवं कानूनी रूप से तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं के लिए भी प्रावधान हैं।
  • 2025 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार पात्र गरीब परिवारों का BPL पोर्टल पर सत्यापन आवश्यक है।

💰Benefits

Type
Cash Transfer
Amount
₹49,000
Frequency
One-time
Installments
1
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

योजना के अंतर्गत पात्र वधू को ₹49,000 की सहायता राशि दी जाती है। वर्तमान सरकारी जानकारी के अनुसार यह राशि DBT के माध्यम से वधू के बैंक खाते में प्रदान की जाती है। सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले अधिकृत स्थानीय निकाय को प्रति कन्या ₹6,000 आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार योजना में प्रति पात्र कन्या से संबंधित कुल सरकारी प्रावधान ₹55,000 है, जिसमें ₹49,000 वधू के लिए और ₹6,000 आयोजनकर्ता निकाय के लिए है।

📋Documents Required

आवेदन के साथ पात्रता और पहचान से संबंधित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने होते हैं। स्थानीय निकाय द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण करके पात्रता निर्धारित की जाती है।

  • वधू की आयु प्रमाणित करने वाला दस्तावेज
  • वर की आयु प्रमाणित करने वाला दस्तावेज
  • मध्य प्रदेश मूल निवासी/निवास संबंधी प्रमाण
  • समग्र ID एवं संबंधित परिवार विवरण
  • BPL स्थिति का सत्यापन, जहां वर्तमान नियमों के अनुसार आवश्यक हो
  • वधू के बैंक खाते की जानकारी और DBT के लिए आवश्यक विवरण
  • विधवा या परित्यक्ता के मामले में संबंधित वैधानिक दस्तावेज, जहां लागू हो
  • स्थानीय निकाय द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज

📝How to Apply

📱 Application Mode
Government Office
🔗 Apply Online
Go to Portal →

योजना के लिए आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के माध्यम से किया जाता है। विभाग ने विवाह पोर्टल के माध्यम से योजना के ऑनलाइन क्रियान्वयन की व्यवस्था भी की है।

  1. निर्धारित सामूहिक विवाह या निकाह कार्यक्रम और आवेदन की समय-सीमा की जानकारी स्थानीय निकाय से प्राप्त करें।
  2. निर्धारित आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।
  3. वधू की आयु, निवास, पात्रता और अन्य विवरण का सत्यापन कराया जाता है।
  4. वर्तमान नियमों के अनुसार BPL पोर्टल पर आवश्यक सत्यापन पूरा कराया जाता है।
  5. स्थानीय निकाय की जांच समिति आवेदन और दस्तावेजों की जांच करती है।
  6. पात्र आवेदनों को निर्धारित सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।
  7. पात्र जोड़ों के स्वीकृति आदेश विवाह पोर्टल से जनरेट किए जाते हैं।
  8. सामूहिक विवाह/निकाह सम्पन्न होने के बाद पात्र वधू को निर्धारित सहायता राशि DBT के माध्यम से दी जाती है।

🔍Check Application Status

आवेदन और पात्रता की स्थिति संबंधित स्थानीय निकाय तथा विभागीय विवाह पोर्टल के माध्यम से जांची जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद से आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सकती है। पात्रता जांच के बाद पात्र एवं अपात्र आवेदनों का विवरण विवाह पोर्टल में दर्ज किया जाता है और स्वीकृति या अस्वीकृति आदेश पोर्टल से जनरेट किए जाते हैं।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश

💳Payment / Installment Status

पात्र वधू को निर्धारित ₹49,000 की सहायता राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में दी जाती है। भुगतान की स्थिति जानने के लिए लाभार्थी अपने बैंक खाते की लेन-देन जानकारी या बैंक स्टेटमेंट देख सकता है। भुगतान से पहले बैंक खाते और DBT से संबंधित विवरण सही होना आवश्यक है।

सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय को प्रति कन्या ₹6,000 की आयोजन प्रतिपूर्ति अलग से प्रदान की जाती है।

📅Important Dates

Launched
1 April 2006
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ: 01-04-2006
  • मुख्यमंत्री निकाह योजना: 2012 से संचालित
  • 2025 संशोधित प्रावधान: 29-04-2025
  • वर्तमान आवेदन की अंतिम तिथि: प्रत्येक सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित की जाती है; कोई स्थायी अंतिम तिथि नहीं है।
  • पोर्टल अनलॉक संबंधी नवीन निर्देश: 01-08-2026 को निर्धारित समय-सीमा के बाद जिला स्तर पर विवाह पोर्टल खोलने के संबंध में निर्देश जारी किए गए।

❌Who Is Not Eligible

निम्न परिस्थितियों में योजना का लाभ नहीं मिलता या आवेदन पात्रता जांच में अस्वीकार किया जा सकता है:

  • वधू या उसके अभिभावक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी न होना।
  • वधू की आयु 18 वर्ष से कम होना।
  • वर की आयु 21 वर्ष से कम होना।
  • निर्धारित सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम में शामिल न होना।
  • एकल विवाह या एकल निकाह की स्थिति में योजना की सामान्य सामूहिक विवाह सहायता का लाभ नहीं मिलता।
  • जहां वर्तमान नियमों के अनुसार BPL सत्यापन आवश्यक है, वहां पात्र BPL स्थिति का सत्यापन न होना।
  • गलत या अपूर्ण दस्तावेज अथवा पात्रता संबंधी जानकारी का सत्यापन न हो पाना।

⚠️Important Instructions

आवेदन करने से पहले स्थानीय निकाय से आगामी सामूहिक विवाह/निकाह की तिथि और आवेदन की अंतिम तिथि अवश्य जांचें। आवेदन में वधू और वर की जन्मतिथि तथा निवास संबंधी जानकारी सही दर्ज करें। 29 अप्रैल 2025 के संशोधित प्रावधानों के बाद पात्र गरीब परिवारों के लिए BPL पोर्टल सत्यापन महत्वपूर्ण है। आवेदन की जांच स्थानीय निकाय की समिति द्वारा की जाती है और पात्र जोड़ों को सामूहिक कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित कार्यक्रम में वास्तविक विवाह/निकाह सम्पन्न होना आवश्यक है।

📌Conclusion

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना मध्य प्रदेश के पात्र गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह या निकाह में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार पात्र वधू को ₹49,000 DBT के माध्यम से तथा आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या ₹6,000 दिए जाते हैं। आवेदन और पात्रता जांच स्थानीय निकाय तथा विभागीय विवाह पोर्टल की प्रक्रिया के अनुसार होती है।

📎Additional Information

2025 का महत्वपूर्ण बदलाव: मध्य प्रदेश शासन के 29 अप्रैल 2025 के आदेश के बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह और मुख्यमंत्री निकाह सहायता के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की पात्रता के संबंध में BPL पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य किया गया।

सामूहिक विवाह अनिवार्य: सामान्य मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह सहायता निर्धारित सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम में शामिल होकर विवाह या निकाह करने पर ही देय है। पुराने विभागीय विवरणों में भी स्पष्ट किया गया है कि एकल विवाह या निकाह की स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता।

स्थानीय निकाय की भूमिका: ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद पात्रता जांच और सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवेदन की जांच के बाद पात्र और अपात्र मामलों का विवरण विवाह पोर्टल में दर्ज किया जाता है।

वर्तमान संचालन: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 2026 में भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सहायता योजना के विवाह पोर्टल से संबंधित निर्देश जारी किए हैं, जिससे योजना का वर्तमान संचालन जारी होना स्पष्ट होता है।

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