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Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana

Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India💍 Marriage Assistance● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Gender
Female
Beneficiary
Women, Widow
Caste Category
General, OBC, SC, ST
Marital Status
Single, Widow / Widower, Divorced
Family Income
BPL

वर्तमान सरकारी प्रावधानों के अनुसार पात्रता में मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना, विवाह की वैधानिक आयु पूरी होना तथा निर्धारित सामूहिक विवाह या निकाह कार्यक्रम में शामिल होना प्रमुख है। 29 अप्रैल 2025 के संशोधित प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह और मुख्यमंत्री निकाह सहायता के पात्र गरीब परिवारों के लिए BPL पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

  • वधू या वधू के अभिभावक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • सहायता निर्धारित तिथियों पर आयोजित सामूहिक विवाह या निकाह कार्यक्रम में विवाह/निकाह करने पर मिलती है।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह घटक में विधवा एवं कानूनी रूप से तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं के लिए भी प्रावधान हैं।
  • 2025 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार पात्र गरीब परिवारों का BPL पोर्टल पर सत्यापन आवश्यक है।

❌Who Is Not Eligible

निम्न परिस्थितियों में योजना का लाभ नहीं मिलता या आवेदन पात्रता जांच में अस्वीकार किया जा सकता है:

  • वधू या उसके अभिभावक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी न होना।
  • वधू की आयु 18 वर्ष से कम होना।
  • वर की आयु 21 वर्ष से कम होना।
  • निर्धारित सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम में शामिल न होना।
  • एकल विवाह या एकल निकाह की स्थिति में योजना की सामान्य सामूहिक विवाह सहायता का लाभ नहीं मिलता।
  • जहां वर्तमान नियमों के अनुसार BPL सत्यापन आवश्यक है, वहां पात्र BPL स्थिति का सत्यापन न होना।
  • गलत या अपूर्ण दस्तावेज अथवा पात्रता संबंधी जानकारी का सत्यापन न हो पाना।