Govt Benefit
Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana

Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
💰 Pension● Active

महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना जिसके तहत 18 से 65 वर्ष के निराधार, विधवा, अनाथ, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को ₹1,500 मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। परिवार की वार्षिक आय ₹21,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

💰 Benefit
₹1,500 / monthly
🎂 Age
18–65 years
💵 Income Limit
≤ ₹21,000/year

📋 Quick Facts

Regions
Maharashtra
Type
💰 Pension
Status
Active
Ministry
Ministry of Social Justice and Empowerment
Benefit
₹1,500 / Monthly
Age
18–65 years
Income
≤ ₹21,000/yr
Apply Via
Online

📄About This Scheme

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा संचालित एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से दुर्बल, असहाय और आय के स्रोत से वंचित नागरिकों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना के तहत 18 से 65 वर्ष की आयु के निराधार पुरुष और महिलाएं, अनाथ बच्चे, सभी श्रेणियों के दिव्यांगजन, क्षय रोग, कैंसर, एड्स, कुष्ठ रोग जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, निराधार विधवाएं (आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं सहित), तलाकशुदा महिलाएं, परित्यक्त महिलाएं, वेश्या व्यवसाय से मुक्त महिलाएं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, देवदासी, 35 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं, जेल में सजा काट रहे कैदियों की पत्नियां और सिकल सेल से पीड़ित व्यक्ति पात्र हैं।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का नाम गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की सूची में होना चाहिए या परिवार की वार्षिक आय ₹21,000 तक होनी चाहिए। वर्तमान में पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके आधार-लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18 – 65 years
Income Limit
₹21,000 per year
Beneficiary
Widow, Orphan, Disabled, Transgender, BPL Families
Family Income
BPL

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • निवास: आवेदक महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु: 18 से 65 वर्ष के बीच। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रावण बाल योजना उपलब्ध है।
  • आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹21,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • बीपीएल सूची: लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए या वार्षिक आय ₹21,000 तक होनी चाहिए।
  • पात्र श्रेणियाँ: निराधार पुरुष/महिलाएं, अनाथ बच्चे, दिव्यांगजन, गंभीर बीमारियों (क्षय रोग, कैंसर, एड्स, कुष्ठ रोग, सिकल सेल) से पीड़ित, विधवाएं, तलाकशुदा/परित्यक्त महिलाएं, ट्रांसजेंडर, देवदासी, 35 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं, कैदियों की पत्नियां।
  • अन्य पेंशन: आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
  • बैंक खाता: आवेदक के पास आधार-लिंक बैंक खाता होना चाहिए।

💰Benefits

Type
Pension
Amount
₹1,500
Frequency
Monthly
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • मासिक अनुदान: ₹1,500 प्रतिमाह।
  • भुगतान विधि: राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से जमा की जाती है।

महत्वपूर्ण: यह राशि राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। कुछ मामलों में, केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं (जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना) के साथ मिलाकर कुल सहायता ₹1,500 प्रतिमाह तक हो सकती है।

📋Documents Required

योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र – स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या जिला शल्य चिकित्सक द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र – तलाठी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र – तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता/गंभीर बीमारी का प्रमाण पत्र – जिला शल्य चिकित्सक से (दिव्यांगजन/बीमार व्यक्तियों के लिए)
  • विधवा के लिए – पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (ग्रामसेवक/नगरपालिका से)
  • तलाकशुदा के लिए – न्यायालय का आदेश या काजी द्वारा तहसीलदार के समक्ष तलाक का शपथ पत्र
  • परित्यक्ता/देवदासी के लिए – नगरपालिका कर निरीक्षक और तलाठी का प्रमाण पत्र
  • स्व-घोषणा पत्र
  • शिधापत्रिका (राशन कार्ड)
  • बच्चों के साथ फोटो
  • बैंक पासबुक (आधार-लिंक)

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
🔗 Apply Online
Go to Portal →

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

ऑनलाइन आवेदन:

  1. आधिकारिक पोर्टल sas.mahait.org पर जाएं।
  2. नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें या लॉगिन करें।
  3. योजना का चयन करें और आवेदन पत्र भरें।
  4. सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. आवेदन जमा करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन आवेदन:

  1. अपने नजदीकी जिला कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय (संजय गांधी योजना शाखा) या तलाठी कार्यालय में जाएं।
  2. आवेदन पत्र प्राप्त करें और भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. आवेदन जमा करें और पावती प्राप्त करें।

निर्णय प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद, तलाठी (जांच अधिकारी) द्वारा दो महीने के भीतर गहन जांच की जाती है। जांच रिपोर्ट समिति की बैठक में स्वीकृति के लिए भेजी जाती है। स्वीकृति के बाद, लाभार्थी की पहचान सत्यापित करके बैंक खाते में राशि जमा की जाती है।

🔍Check Application Status

आवेदन की स्थिति जानने के लिए:

  1. आधिकारिक पोर्टल sas.mahait.org पर जाएं।
  2. अपने आवेदन संख्या या पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
  3. 'Application Status' विकल्प पर क्लिक करें।
  4. आपकी आवेदन स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

या, अपने नजदीकी तलाठी/तहसीलदार कार्यालय से भी स्थिति जान सकते हैं।

💳Payment / Installment Status

भुगतान की स्थिति जानने के लिए:

  • अपने आधार-लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा राशि की जांच बैंक पासबुक, बैंकिंग ऐप या ATM से करें।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए SMS से भी भुगतान की जानकारी मिल सकती है।

📅Important Dates

  • योजना का शुभारंभ: कांग्रेस शासनकाल में शुरू की गई थी, बाद की सरकारों ने भी जारी रखा।
  • पेंशन राशि में वृद्धि: पहले ₹60 प्रतिमाह थी, जो बढ़कर ₹1,500 प्रतिमाह हो गई।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो महाराष्ट्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  • जिनकी आयु 18 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक है।
  • जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹21,000 से अधिक है।
  • जो पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं।
  • जो बीपीएल सूची में नहीं हैं और आय सीमा भी पूरी नहीं करते।

⚠️Important Instructions

महत्वपूर्ण निर्देश:

  • आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है। किसी भी मध्यस्थ को भुगतान न करें।
  • सभी दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए।
  • आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी होना अनिवार्य है।
  • आधार-बैंक लिंकेज सक्रिय होना अनिवार्य है, अन्यथा DBT विफल हो सकता है।
  • 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को श्रावण बाल योजना में स्थानांतरित किया जा सकता है।
  • यदि आपका नाम बीपीएल सूची में नहीं है, तो आय प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया जा सकता है।

📌Conclusion

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना महाराष्ट्र सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो राज्य के लाखों वंचित नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता कर रही है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं और आय के किसी स्रोत से वंचित हैं। योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

🚀 Ready to Apply?

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❓Frequently Asked Questions