
Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana
राजस्थान सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना जो प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष ₹25 लाख तक का कैशलेस इलाज और ₹10 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है।
📋 Quick Facts
📄About This Scheme
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) राजस्थान सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से शुरू किया गया था और बाद में इसे वर्तमान नाम दिया गया[citation:9][citation:11]।
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य आपात स्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और इलाज के दौरान होने वाले भारी खर्च को कम करना है। यह योजना राजस्थान के प्रत्येक परिवार को कवर करती है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें[citation:3]।
✅Eligibility Criteria
योजना के लिए पात्रता मुख्य रूप से परिवार की श्रेणी और सरकारी डेटाबेस में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है[citation:9]।
निःशुल्क श्रेणी (Free Category)
इन परिवारों का प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है[citation:5][citation:11]:
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र परिवार
- सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 (SECC 2011) के पात्र परिवार
- लघु एवं सीमांत किसान
- राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत संविदाकर्मी
- COVID-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित/असहाय परिवार
प्रीमियम श्रेणी (Paid Category)
- उपरोक्त श्रेणियों में न आने वाले सभी अन्य परिवार मात्र ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करके योजना का लाभ ले सकते हैं[citation:3][citation:5]।
सामान्य शर्तें: आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार जन आधार कार्ड में पंजीकृत होना चाहिए[citation:11]।
💰Benefits
योजना के तहत पात्र परिवारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- कैशलेस स्वास्थ्य कवर: ₹25 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष[citation:3][citation:5]।
- दुर्घटना बीमा: मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत ₹10 लाख तक का कवर[citation:3][citation:5]।
- चिकित्सा पैकेज: 1700 से अधिक चिकित्सा और सर्जिकल पैकेज कवर, जिसमें गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग, और अंग प्रत्यारोपण शामिल हैं[citation:3]।
- अस्पताल में भर्ती: आईसीयू, ऑपरेशन थियेटर, डॉक्टर की फीस, और डायग्नोस्टिक जांच का पूरा कवर[citation:3]।
- भर्ती से पहले और बाद का खर्च: अस्पताल में भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्च कवर[citation:3][citation:7]।
📋Documents Required
योजना में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- जन आधार कार्ड (अनिवार्य)[citation:3][citation:5]।
- आधार कार्ड।
- सक्रिय मोबाइल नंबर (आधार से लिंक, ओटीपी e-KYC के लिए)[citation:3]।
- निवास प्रमाण पत्र या राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र[citation:3]।
- लघु एवं सीमांत किसानों के लिए भूमि दस्तावेज या संविदाकर्मियों के लिए रोजगार आईडी[citation:3]।
📝How to Apply
योजना में पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है:
ऑनलाइन पंजीकरण (SSO पोर्टल)
- आधिकारिक SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं[citation:3]।
- अपनी SSO ID से लॉगिन करें या आधार/जन आधार से नया प्रोफाइल बनाएं[citation:3]।
- एप्लिकेशन लिस्ट में 'MAA-YOJANA' या 'Chiranjeevi' आइकन पर क्लिक करें[citation:3]।
- अपना जन आधार कार्ड नंबर और नामांकन रसीद नंबर दर्ज करके परिवार का विवरण प्राप्त करें[citation:3]।
- आधार e-KYC पूरा करें[citation:3]।
- प्रीमियम श्रेणी के लिए ₹850 का भुगतान करें (यदि लागू हो)[citation:7]।
ऑफलाइन पंजीकरण (ई-मित्र केंद्र)
- अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं[citation:5][citation:7]।
- जन आधार कार्ड और आधार कार्ड साथ ले जाएं[citation:5]।
- ऑपरेटर द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा[citation:7]।
- प्रीमियम श्रेणी के लिए ₹850 का भुगतान करें[citation:5]।
- पंजीकरण रसीद प्राप्त करें[citation:7]।
🔍Check Application Status
योजना में पंजीकरण की स्थिति जानने के लिए:
- SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- अपनी SSO ID से लॉगिन करें।
- 'MAA-YOJANA' या 'Chiranjeevi' आइकन पर क्लिक करें।
- अपनी पॉलिसी और पंजीकरण की स्थिति देखें।
आप हेल्पलाइन नंबर 14555 या 181 पर भी संपर्क कर सकते हैं[citation:7]।
💳Payment / Installment Status
योजना में पंजीकरण के बाद, उपचार के समय अस्पताल में कैशलेस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। अस्पताल द्वारा पूर्व-प्राधिकरण (Pre-authorization) अनुरोध किया जाता है, जिसके स्वीकृत होने पर इलाज का खर्च योजना द्वारा वहन किया जाता है[citation:7]।
अस्पताल में जाते समय जन आधार कार्ड साथ ले जाएं, जो पहचान सत्यापन के लिए अनिवार्य है[citation:7]।
📅Important Dates
- योजना का शुभारंभ: 1 मई 2021[citation:9]।
- योजना का नाम परिवर्तन: 19 फरवरी 2024[citation:11]।
- ICU मरीजों के लिए नए नियम लागू: 30 सितंबर 2026[citation:1][citation:13]।
❌Who Is Not Eligible
निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:
- सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी जो पहले से Medical Attendance Rules के तहत लाभ ले रहे हैं[citation:11]।
- जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं है[citation:11]।
- जो राजस्थान के स्थायी निवासी नहीं हैं[citation:11]।
⚠️Important Instructions
महत्वपूर्ण निर्देश:
- जन आधार कार्ड इस योजना के लिए अनिवार्य दस्तावेज है[citation:3][citation:11]।
- पंजीकरण से पहले सुनिश्चित करें कि आपका जन आधार कार्ड बना हुआ है।
- उपचार केवल सूचीबद्ध (empanelled) अस्पतालों में ही कवर किया जाता है[citation:7]।
- अस्पताल में जाते समय जन आधार कार्ड साथ ले जाएं[citation:7]।
- ICU में भर्ती मरीजों के लिए नए नियम के तहत हर 8 घंटे में मरीज और डॉक्टर की फोटो जियो-टैगिंग के साथ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है[citation:1][citation:13]।
- नियम 30 सितंबर 2026 से लागू हो गया है[citation:1][citation:13]।
🔗Related Schemes
- आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
- मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (पूर्ववर्ती नाम)
📌Conclusion
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो राज्य के प्रत्येक परिवार को ₹25 लाख तक का कैशलेस इलाज और ₹10 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान आर्थिक बोझ से बचाती है। 1700 से अधिक चिकित्सा पैकेज और 5 दिन पहले तथा 15 दिन बाद तक का कवर इसे राज्य की सबसे व्यापक स्वास्थ्य योजनाओं में से एक बनाता है।
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