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Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana

Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🏥 Healthcare● Active
📊 Eligibility at a Glance
Occupation
Farmer, Worker / Labour, Self-Employed, Unemployed, Other
Beneficiary
BPL Families, APL Families, SC / ST, OBC, Minority, Women, Children, Senior Citizens, Disabled

योजना के लिए पात्रता मुख्य रूप से परिवार की श्रेणी और सरकारी डेटाबेस में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है[citation:9]।

निःशुल्क श्रेणी (Free Category)

इन परिवारों का प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है[citation:5][citation:11]:

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र परिवार
  • सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 (SECC 2011) के पात्र परिवार
  • लघु एवं सीमांत किसान
  • राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत संविदाकर्मी
  • COVID-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित/असहाय परिवार

प्रीमियम श्रेणी (Paid Category)

  • उपरोक्त श्रेणियों में न आने वाले सभी अन्य परिवार मात्र ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करके योजना का लाभ ले सकते हैं[citation:3][citation:5]।

सामान्य शर्तें: आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार जन आधार कार्ड में पंजीकृत होना चाहिए[citation:11]।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी जो पहले से Medical Attendance Rules के तहत लाभ ले रहे हैं[citation:11]।
  • जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं है[citation:11]।
  • जो राजस्थान के स्थायी निवासी नहीं हैं[citation:11]।