Govt Benefit
Palanhar Yojana

Palanhar Yojana

पालनहार योजना
📚 Education Support● Active

राजस्थान सरकार की एक प्रमुख बाल कल्याण योजना जिसके तहत अनाथ, निराश्रित और विशेष श्रेणी के बच्चों की परवरिश करने वाले पालनहार को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

💰 Benefit
₹1,500 / monthly
🎂 Age
Up to 18 years
💵 Income Limit
≤ ₹1,20,000/year

📋 Quick Facts

Scope
🌍 Country-wide
Type
📚 Education Support
Status
Active
Ministry
Ministry of Social Justice and Empowerment
Benefit
₹1,500 / Monthly
Age
Up to 18 years
Income
≤ ₹1,20,000/yr
Apply Via
Online

📄About This Scheme

पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक प्रमुख बाल कल्याण योजना है, जिसका संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ, निराश्रित और विशेष श्रेणी के बच्चों को संस्थागत देखभाल (बालगृह) के बजाय पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण और शिक्षा प्रदान करना है।

योजना के तहत पात्र बच्चों की देखभाल करने वाले पालनहार (अभिभावक) को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। पालनहार बच्चे का नजदीकी रिश्तेदार, परिचित, या वयस्क भाई/बहन हो सकता है, जिसकी वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक न हो।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का आंगनबाड़ी (2 वर्ष की आयु) या स्कूल (6 वर्ष की आयु) में नामांकन अनिवार्य है। योजना में प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण (Renewal) कराना अनिवार्य है, जिसके लिए SJE Palanhar मोबाइल ऐप और आधार फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध है।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
Up to 18 years
Income Limit
₹1,20,000 per year
Beneficiary
Children, Orphan, BPL Families

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

पालनहार की पात्रता

  • पालनहार राजस्थान का मूल निवासी हो या कम से कम 3 वर्ष से राज्य में निवासरत हो।
  • पालनहार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक न हो।
  • पालनहार बच्चे का नजदीकी रिश्तेदार, परिचित, या वयस्क भाई/बहन हो सकता है।
  • पालनहार वयस्क होना अनिवार्य है।

पात्र बच्चों की श्रेणियाँ

  • अनाथ बच्चे (माता-पिता दोनों का निधन)।
  • मृत्यु दंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे।
  • माता-पिता में से एक का निधन और दूसरे को आजीवन कारावास।
  • निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के बच्चे।
  • नाता जाने वाली माता के बच्चे।
  • पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान।
  • HIV/AIDS पीड़ित माता/पिता के बच्चे।
  • कुष्ठ रोग पीड़ित माता/पिता के बच्चे।
  • विशेष योग्यजन (विकलांग) माता/पिता के बच्चे।
  • तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे।

💰Benefits

Type
Cash Transfer
Amount
₹1,500
Frequency
Monthly
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:

अनाथ बच्चों के लिए

  • 0 से 6 वर्ष: ₹1,500 प्रतिमाह
  • 6 से 18 वर्ष (स्कूल में नामांकित): ₹2,500 प्रतिमाह

अन्य पात्र श्रेणियों के लिए

  • 0 से 6 वर्ष: ₹750 प्रतिमाह
  • 6 से 18 वर्ष: ₹1,500 प्रतिमाह

अतिरिक्त वार्षिक सहायता

  • वस्त्र, जूते, स्वेटर, स्टेशनरी आदि के लिए ₹2,000 प्रतिवर्ष (विधवा एवं नाता श्रेणी को छोड़कर)।

राशि सीधे पालनहार के आधार-लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाती है।

📋Documents Required

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

सामान्य दस्तावेज

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र।
  • बच्चे का आधार कार्ड।
  • पालनहार (अभिभावक) का आधार कार्ड।
  • जन आधार कार्ड।
  • पालनहार की बैंक पासबुक (आधार-लिंक)।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।

श्रेणी-विशिष्ट दस्तावेज

  • अनाथ बच्चों के लिए: माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • मृत्यु दंड/आजीवन कारावास: न्यायालय का आदेश।
  • विधवा माता: पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और विधवा पेंशन PPO।
  • HIV/AIDS: राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकरण।
  • विशेष योग्यजन माता-पिता: दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
  • स्कूल/आंगनबाड़ी नामांकन प्रमाण।

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
🔗 Apply Online
Go to Portal →

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

ऑनलाइन आवेदन (SSO पोर्टल)

  1. आधिकारिक SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  2. अपनी SSO ID से लॉगिन करें।
  3. डैशबोर्ड पर 'SJE Palanhar' आइकन पर क्लिक करें।
  4. जन आधार नंबर दर्ज करके सत्यापित करें।
  5. आधार OTP या फेस ऑथेंटिकेशन से सत्यापन करें।
  6. पालनहार पंजीकरण फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  7. 'Add Child' बटन पर क्लिक करके बच्चे का आधार नंबर दर्ज करें।
  8. बच्चे की जानकारी Shaladarpan से स्वतः भर जाएगी।
  9. बच्चे का आधार फेस ऑथेंटिकेशन से सत्यापन करें।
  10. फॉर्म फाइनल सबमिट करें। आवेदन BSSO को स्वीकृति के लिए अग्रेषित होगा।

ऑफलाइन आवेदन

  1. नजदीकी ई-मित्र केंद्र या जिला सामाजिक न्याय अधिकारी कार्यालय में जाएं।
  2. आवेदन पत्र भरें और दस्तावेज संलग्न करें।
  3. आवेदन जमा करें और पावती प्राप्त करें।

🔍Check Application Status

आवेदन या भुगतान की स्थिति जानने के लिए:

  1. SJE Palanhar मोबाइल ऐप डाउनलोड करें (Google Play Store से)।
  2. मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP सत्यापित करें।
  3. पालनहार आवेदन संख्या या जन आधार नंबर दर्ज करें।
  4. आवेदन की स्थिति, बच्चों का विवरण, और भुगतान की जानकारी देखें।

वैकल्पिक रूप से, SSO पोर्टल या जन सूचना पोर्टल पर भी स्थिति देखी जा सकती है।

💳Payment / Installment Status

भुगतान की स्थिति जानने के लिए:

  • SJE Palanhar मोबाइल ऐप में 'Payment Ledger' विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपने आधार-लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा राशि की जांच बैंक पासबुक, बैंकिंग ऐप या ATM से करें।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए SMS से भी भुगतान की जानकारी मिलती है।

📅Important Dates

  • योजना की शुरुआत: राजस्थान सरकार द्वारा (वर्ष अपरिभाषित)
  • बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार सहायता राशि में वृद्धि जुलाई 2023 से लागू
  • पालनहार नवीनीकरण: प्रत्येक वर्ष अनिवार्य

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जिनके पालनहार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक है।
  • जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं या 3 वर्ष से कम समय से राज्य में निवासरत हैं।
  • जिन बच्चों का आंगनबाड़ी या स्कूल में नामांकन नहीं है (6 वर्ष से अधिक आयु के लिए)।
  • जो बच्चे 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

⚠️Important Instructions

महत्वपूर्ण निर्देश:

  • आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है।
  • पालनहार के पास स्वयं के नाम से आधार-लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  • बच्चे का आंगनबाड़ी (2 वर्ष) या स्कूल (6 वर्ष) में नामांकन अनिवार्य है।
  • प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण (Renewal) कराना अनिवार्य है, अन्यथा भुगतान रोक दिया जाता है।
  • नवीनीकरण SJE Palanhar मोबाइल ऐप और आधार फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से किया जा सकता है।
  • राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाता है।
  • योजना का लाभ अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ मिलाकर लिया जा सकता है।

📌Conclusion

पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजना है, जो अनाथ, निराश्रित और विशेष श्रेणी के बच्चों को संस्थागत देखभाल के बजाय पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण और शिक्षा का अवसर प्रदान करती है। यह योजना बच्चों को सामाजिक मुख्यधारा में शामिल करने और उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्ष 2025-26 के दौरान (दिसंबर तक) ₹760 करोड़ की राशि व्यय कर 6.09 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

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