Govt Benefit
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Palanhar Yojana

Palanhar Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India📚 Education Support● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
Up to 18 years
Income Limit
₹1,20,000 per year
Beneficiary
Children, Orphan, BPL Families

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

पालनहार की पात्रता

  • पालनहार राजस्थान का मूल निवासी हो या कम से कम 3 वर्ष से राज्य में निवासरत हो।
  • पालनहार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक न हो।
  • पालनहार बच्चे का नजदीकी रिश्तेदार, परिचित, या वयस्क भाई/बहन हो सकता है।
  • पालनहार वयस्क होना अनिवार्य है।

पात्र बच्चों की श्रेणियाँ

  • अनाथ बच्चे (माता-पिता दोनों का निधन)।
  • मृत्यु दंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे।
  • माता-पिता में से एक का निधन और दूसरे को आजीवन कारावास।
  • निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के बच्चे।
  • नाता जाने वाली माता के बच्चे।
  • पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान।
  • HIV/AIDS पीड़ित माता/पिता के बच्चे।
  • कुष्ठ रोग पीड़ित माता/पिता के बच्चे।
  • विशेष योग्यजन (विकलांग) माता/पिता के बच्चे।
  • तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जिनके पालनहार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक है।
  • जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं या 3 वर्ष से कम समय से राज्य में निवासरत हैं।
  • जिन बच्चों का आंगनबाड़ी या स्कूल में नामांकन नहीं है (6 वर्ष से अधिक आयु के लिए)।
  • जो बच्चे 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं।