Govt Benefit
Mukhyamantri Kanyadan Yojana

Mukhyamantri Kanyadan Yojana

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
💍 Marriage Assistance● Active

राजस्थान सरकार की प्रमुख विवाह सहायता योजना जिसके तहत बीपीएल, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और विधवा परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹21,000 से ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

💰 Benefit
₹51,000 / one-time
🎂 Age
18+ years
👥 Gender
Female
💵 Income Limit
≤ ₹2,50,000/year
📅 Launched
1 Jan 2020

📋 Quick Facts

Scope
🌍 Country-wide
Type
💍 Marriage Assistance
Status
Active
Ministry
Ministry of Social Justice and Empowerment
Benefit
₹51,000 / One-time
Age
18+ years
Gender
Female
Income
≤ ₹2,50,000/yr
Launched
1 Jan 2020
Apply Via
Online

📄About This Scheme

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की एक प्रमुख विवाह सहायता योजना है, जिसे पहले 'सहयोग एवं उपहार योजना' के नाम से जाना जाता था। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें विवाह के खर्चों को पूरा करने में सहायता मिल सके और परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो। यह योजना विशेष रूप से बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, विधवा, विशेष योग्यजन और पालनहार योजना के लाभार्थियों के परिवारों की बेटियों को कवर करती है।

योजना की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आर्थिक सहायता को बेटी की शैक्षणिक योग्यता से जोड़ा गया है, जिससे बेटियों को स्नातक तक पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योजना के तहत अब तक राज्य के 33,321 से अधिक परिवारों को लाभ मिल चुका है।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Gender
Female
Income Limit
₹2,50,000 per year
Beneficiary
Women, SC / ST, OBC, Minority, BPL Families, Orphan
Marital Status
Single
Family Income
BPL

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • कन्या राजस्थान राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही दिया जाता है।
  • कन्या का यह पहला विवाह होना चाहिए।

पात्र श्रेणियाँ:

  • बीपीएल परिवार
  • अंत्योदय/आस्था कार्डधारी परिवार
  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार
  • आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की बेटियाँ (वार्षिक आय ₹50,000 से कम, 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य न हो)
  • विशेष योग्यजन (दिव्यांग) माता-पिता की बेटियाँ
  • पालनहार योजना में लाभान्वित बालिकाएँ
  • राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ी (स्वयं के विवाह के लिए)
  • अनाथ बालिकाएँ

💰Benefits

Type
Cash Transfer
Amount
₹51,000
Frequency
One-time
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि परिवार की श्रेणी और बालिका की शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करती है:

सामान्य बीपीएल, अंत्योदय, विधवा एवं विशेष योग्यजन परिवार

  • आधार सहायता: ₹21,000
  • 10वीं पास होने पर: ₹31,000 (₹21,000 + ₹10,000 अतिरिक्त)
  • स्नातक होने पर: ₹41,000 (₹21,000 + ₹20,000 अतिरिक्त)

एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक बीपीएल परिवार

  • आधार सहायता: ₹31,000
  • 10वीं पास होने पर: ₹41,000 (₹31,000 + ₹10,000 अतिरिक्त)
  • स्नातक होने पर: ₹51,000 (₹31,000 + ₹20,000 अतिरिक्त)

अधिकतम सहायता राशि ₹51,000 है, जो स्नातक एससी/एसटी/अल्पसंख्यक बालिका को मिलती है। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाती है।

📋Documents Required

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आवेदक का जन आधार कार्ड
  • आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड / अंत्योदय प्रमाण पत्र / आस्था कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • विधवा महिला का पेंशन भुगतान आदेश या पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र (विधवा के लिए)
  • विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (दिव्यांगता 40% या अधिक)
  • पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • राज्य स्तर से जारी बिलाडी प्रमाण पत्र (खिलाड़ी के लिए)
  • कन्या का विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • कन्या का जन्म प्रमाण पत्र
  • कन्या के शैक्षणिक दस्तावेज
  • वर का जन्म प्रमाण पत्र
  • अनाथ बालिका के लिए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दस्तावेज प्रमाणीकरण के संबंध में स्वघोषणा पत्र
  • आवेदक और वर-वधू की फोटो

नोट: आवेदन से पहले सभी दस्तावेज जन आधार में अपडेट करवाना आवश्यक है।

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
🔗 Apply Online
Go to Portal →

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

ऑनलाइन आवेदन (SSO पोर्टल)

  1. SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  2. SSO ID से लॉगिन करें।
  3. डैशबोर्ड से 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' का चयन करें।
  4. जन आधार OTP से सत्यापन करें।
  5. व्यक्तिगत विवरण (परिवार, कन्या, वर) भरें।
  6. सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  7. फॉर्म को रिव्यू करें और सबमिट करें।
  8. आवेदन संख्या नोट करें।

ऑफलाइन आवेदन (ई-मित्र केंद्र)

  1. नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
  2. सभी मूल दस्तावेज साथ ले जाएं।
  3. ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा।
  4. आवेदन जमा करने के बाद पावती प्राप्त करें।

आवेदन का समय: विवाह से कम से कम 1 माह पहले आवेदन करें या विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

🔍Check Application Status

आवेदन की स्थिति जानने के लिए:

  1. SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करें।
  2. 'SJMS Portal' → 'Application Status' पर जाएं।
  3. आवेदन संख्या या जन आधार नंबर दर्ज करें।
  4. आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें।

वैकल्पिक रूप से, जन सूचना पोर्टल राजस्थान पर जाकर 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' में आवेदन स्थिति देखी जा सकती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने WhatsApp Chatbot (नंबर 94627-45980) भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आवेदन स्थिति और भुगतान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

💳Payment / Installment Status

भुगतान की स्थिति जानने के लिए:

  • SSO पोर्टल या SJMS पोर्टल पर आवेदन स्थिति के माध्यम से भुगतान की जानकारी देखें।
  • अपने आधार-लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा राशि की जांच बैंक पासबुक, बैंकिंग ऐप या ATM से करें।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए SMS से भी भुगतान की जानकारी मिलती है।
  • WhatsApp Chatbot (94627-45980) के माध्यम से भी भुगतान स्थिति जानी जा सकती है।

📅Important Dates

Launched
1 January 2020
  • योजना का शुभारंभ: 2020 में नाम परिवर्तन के साथ (पहले 'सहयोग एवं उपहार योजना')।
  • शैक्षणिक प्रोत्साहन राशि लागू।
  • वर्तमान में योजना सक्रिय है।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों की बालिकाएं/परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं हैं।
  • जिनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम है।
  • जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक है।
  • जो पहले से विवाहित हैं या यह उनका दूसरा विवाह है।
  • जिनके परिवार की पहले से दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
  • जिनके परिवार की श्रेणी पात्र श्रेणियों में शामिल नहीं है।

⚠️Important Instructions

महत्वपूर्ण निर्देश:

  • आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है।
  • सभी दस्तावेज जन आधार में अपडेट होने चाहिए, अन्यथा आवेदन में समस्या हो सकती है।
  • बैंक खाता विवरण की पूर्ण जांच कर लें, जिससे भुगतान में समस्या न हो।
  • विवाह के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
  • सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाती है।
  • आवेदन के समय सभी दस्तावेज मूल प्रति में स्कैन करके अपलोड करें।

📌Conclusion

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके परिवारों पर से आर्थिक बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सहायता राशि को बेटी की शैक्षणिक योग्यता से जोड़ा गया है, जिससे बेटियों को स्नातक तक पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि बाल विवाह पर अंकुश लगाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

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