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Mukhyamantri Kanyadan Yojana

Mukhyamantri Kanyadan Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India💍 Marriage Assistance● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Gender
Female
Income Limit
₹2,50,000 per year
Beneficiary
Women, SC / ST, OBC, Minority, BPL Families, Orphan
Marital Status
Single
Family Income
BPL

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • कन्या राजस्थान राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही दिया जाता है।
  • कन्या का यह पहला विवाह होना चाहिए।

पात्र श्रेणियाँ:

  • बीपीएल परिवार
  • अंत्योदय/आस्था कार्डधारी परिवार
  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार
  • आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की बेटियाँ (वार्षिक आय ₹50,000 से कम, 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य न हो)
  • विशेष योग्यजन (दिव्यांग) माता-पिता की बेटियाँ
  • पालनहार योजना में लाभान्वित बालिकाएँ
  • राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ी (स्वयं के विवाह के लिए)
  • अनाथ बालिकाएँ

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों की बालिकाएं/परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं हैं।
  • जिनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम है।
  • जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक है।
  • जो पहले से विवाहित हैं या यह उनका दूसरा विवाह है।
  • जिनके परिवार की पहले से दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
  • जिनके परिवार की श्रेणी पात्र श्रेणियों में शामिल नहीं है।