
Agriculture Infrastructure Fund
कृषि अवसंरचना कोष (AIF) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी सहायता प्रदान करती है।
📋 Quick Facts
📄About This Scheme
कृषि अवसंरचना कोष (AIF) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण जुटाना है।
योजना कृषि-लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, आधुनिक भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन सुविधाओं को बढ़ावा देने और कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए खेत-स्तर पर बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है।
योजना 2020-21 से 2032-33 तक चलेगी। यह योजना ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे किसानों, FPOs, PACS और अन्य कृषि हितधारकों को फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
✅Eligibility Criteria
पात्रता मानदंड
योजना के तहत निम्नलिखित लाभार्थी पात्र हैं:
- किसान (व्यक्तिगत)
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs) / FPOs का महासंघ
- प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS)
- विपणन सहकारी समितियां
- बहुउद्देशीय सहकारी समितियां
- राष्ट्रीय/राज्य सहकारी महासंघ
- स्वयं सहायता समूह (SHGs) / SHGs का महासंघ
- संयुक्त देयता समूह (JLGs)
- कृषि-उद्यमी
- स्टार्ट-अप
- राज्य एजेंसियां
- केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकार या उनकी एजेंसियों द्वारा PPP के तहत प्रचारित परियोजनाएं
💰Benefits
लाभ और सहायता
AIF के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रमुख लाभ:
- ब्याज सब्सिडी: ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी, अधिकतम 7 वर्षों के लिए (मोरेटोरियम अवधि सहित)।
- ऋण गारंटी: ₹2 करोड़ तक के ऋण के लिए CGTMSE और NABSanrakshan के तहत ऋण गारंटी कवरेज।
- अधिकतम ब्याज दर: ₹2 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज दर 9% प्रति वर्ष से अधिक नहीं।
- चुकौती अवधि: 3 से 15 वर्ष तक (6 महीने से 2 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि सहित)।
- अन्य सब्सिडी के साथ संयोजन: AIF के लाभ को अन्य सरकारी सब्सिडी योजनाओं (PMFME, SMAM, MIDH आदि) के साथ जोड़ा जा सकता है।
- प्रति परियोजना सीमा: ₹2 करोड़ प्रति परियोजना।
📋Documents Required
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- KYC दस्तावेज (आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- भूमि दस्तावेज (स्वामित्व/पट्टा समझौता)
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
- पंजीकरण प्रमाणपत्र (कंपनी/साझेदारी/एफपीओ के लिए)
- पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)
- अंकेक्षित बैलेंस शीट (यदि उपलब्ध हो)
- जीएसटी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- बैंक विवरण
📝How to Apply
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन का तरीका: ऑनलाइन (AIF पोर्टल के माध्यम से)।
- आधिकारिक पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर जाएं।
- मोबाइल नंबर और आधार नंबर के साथ पंजीकरण करें और OTP के माध्यम से लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करें।
- पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरें और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की प्रति अपलोड करें।
- यह आवेदन मंत्रालय में केंद्रीय PMU द्वारा सत्यापित किया जाएगा और फिर स्वचालित रूप से आपके द्वारा चुने गए ऋण देने वाले संस्थान को प्राप्त होगा।
- ऋण देने वाला संस्थान परियोजना का मूल्यांकन करेगा और व्यवहार्यता के आधार पर ऋण स्वीकृत या अस्वीकार करेगा।
- ऋण वितरण के बाद, ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा ऋण देने वाले संस्थान को जारी किया जाएगा।
महत्वपूर्ण: यदि सब कुछ सुचारू रूप से चलता है, तो ऋण स्वीकृत करने में 60 दिनों से अधिक नहीं लगना चाहिए।
🔍Check Application Status
आवेदन की स्थिति AIF पोर्टल (agriinfra.dac.gov.in) पर लॉग इन करके देखी जा सकती है।
💳Payment / Installment Status
ऋण राशि सीधे ऋण देने वाले संस्थान द्वारा वितरित की जाती है। ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा ऋण देने वाले संस्थान को प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी किया जाता है।
📅Important Dates
- जुलाई 2020: AIF योजना का शुभारंभ।
- 2020-21 से 2032-33: योजना की परिचालन अवधि।
- 30 सितंबर 2026: केरल में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (राज्य-विशिष्ट)।
- 26 जनवरी 2026 तक: 1,50,431 परियोजनाओं के लिए ₹80,224.15 करोड़ स्वीकृत।
❌Who Is Not Eligible
अपात्र श्रेणियां:
- स्टैंडअलोन सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट अभी भी AIF के तहत पात्र नहीं हैं।
- योजना के तहत कोई पूंजी या मार्जिन सब्सिडी उपलब्ध नहीं है।
- प्रति परियोजना ₹2 करोड़ से अधिक की ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी लागू नहीं होती।
⚠️Important Instructions
महत्वपूर्ण निर्देश
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।
- DPR को AIF पोर्टल पर दिए गए मॉडल DPR के आधार पर स्वयं तैयार किया जा सकता है या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट/वित्तीय विशेषज्ञ की सेवाएं ली जा सकती हैं।
- ब्याज सब्सिडी ₹2 करोड़ प्रति परियोजना की सीमा तक सीमित है।
- प्रोमोटर का योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% होना चाहिए।
- अधिकतम 25 परियोजनाएं विभिन्न स्थानों पर विचार की जा सकती हैं।
- अन्य सरकारी सब्सिडी के साथ AIF लाभ का संयोजन संभव है।
🔗Related Schemes
- PMFME (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों का उन्नयन) योजना
- PM-KUSUM योजना
- PMKSY (प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना)
- MIDH (मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर)
📌Conclusion
कृषि अवसंरचना कोष (AIF) भारत के कृषि क्षेत्र में फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। जुलाई 2020 में शुरू होने के बाद से, योजना ने 1,50,431 परियोजनाओं के लिए ₹80,224.15 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की है, जिससे ₹1,27,508 करोड़ का निवेश जुटाया गया है। 3% ब्याज सब्सिडी, ऋण गारंटी कवरेज और अन्य सब्सिडी योजनाओं के साथ संयोजन की सुविधा के साथ, AIF किसानों, FPOs, PACS और अन्य कृषि हितधारकों को बुनियादी ढांचे में निवेश करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
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