Govt Benefit
e-Shram Yojana

e-Shram Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🏛️ Government SchemeActive
📊 Eligibility at a Glance
Age
16+ years
Occupation
Unorganised Worker, Construction Worker, Migrant Worker, Gig Worker, Platform Worker, Street Vendor, Domestic Worker, Agriculture Worker, Landless Farmer, Self-Employed Worker, Home-Based Worker, Wage Worker
Beneficiary
Unorganised Workers, Migrant Workers, Construction Workers, Gig Workers, Platform Workers, Street Vendors, Domestic Workers, Agriculture Workers, Landless Farmers

ई-श्रम के लिए कौन पंजीकरण कर सकता है?

e-Shram पर वही व्यक्ति पंजीकरण कर सकता है जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है और लागू पात्रता शर्तों को पूरा करता है। वर्तमान आधिकारिक FAQ के अनुसार 16 वर्ष या उससे अधिक आयु का असंगठित श्रमिक e-Shram पर पंजीकरण कर सकता है। आधिकारिक उद्देश्य पृष्ठ के अनुसार श्रमिक EPFO या ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए और सरकारी वित्त पोषित NPS का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी e-Shram के असंगठित श्रमिक डेटाबेस के लिए पात्र नहीं हैं।

  • आवेदक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक होना चाहिए।
  • आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक EPFO या ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • सरकारी वित्त पोषित NPS का सदस्य e-Shram के लिए पात्र नहीं है।
  • आयकरदाता व्यक्ति e-Shram पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है।
  • कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान भी पंजीकरण कर सकते हैं।
  • किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

e-Shram के लिए कोई अलग आय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन आधिकारिक FAQ के अनुसार श्रमिक आयकरदाता नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति की पात्रता उसके वास्तविक कार्य और अन्य लागू शर्तों के आधार पर निर्धारित होती है।

Who Is Not Eligible

कौन e-Shram के लिए पात्र नहीं है?

e-Shram का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है, इसलिए हर व्यक्ति इसका पंजीकरण नहीं कर सकता। आधिकारिक पात्रता नियमों के अनुसार आवेदक का असंगठित श्रमिक होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति जो पहले से EPFO या ESIC के सदस्य हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी वित्त पोषित NPS के सदस्य हैं, e-Shram के असंगठित श्रमिक डेटाबेस के लिए पात्र नहीं हैं। आधिकारिक FAQ यह भी बताता है कि आयकरदाता व्यक्ति e-Shram पंजीकरण नहीं कर सकता।

  • EPFO के सदस्य असंगठित श्रमिक के रूप में पात्र नहीं हैं।
  • ESIC के सदस्य पात्र नहीं हैं।
  • सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं हैं।
  • सरकार द्वारा वित्त पोषित NPS के सदस्य पात्र नहीं हैं।
  • आयकरदाता व्यक्ति e-Shram पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है।
  • जो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में gainful employment में नहीं है, वह केवल कार्ड प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीकरण नहीं कर सकता।

ध्यान रखें कि e-Shram से जुड़ी किसी दूसरी सरकारी योजना की पात्रता अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, e-Shram पर पंजीकरण होने मात्र से किसी व्यक्ति को स्वतः पेंशन, बीमा, आवास सहायता या नकद भुगतान का अधिकार नहीं मिलता। संबंधित योजना के अपने नियम लागू होते हैं।