Govt Benefit
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
💼 Employment Support● Active

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक ऋण तथा मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित है।

🎂 Age
18–40 years
📅 Launched
28 Sept 2017

📋 Quick Facts

Scope
🌍 Country-wide
Type
💼 Employment Support
Status
Active
Age
18–40 years
Launched
28 Sept 2017
Apply Via
Online

📄About This Scheme

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संचालित योजना है। इसका उद्देश्य उद्योग और सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने के लिए बैंक वित्त तथा राज्य सरकार की मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराना है। योजना का संचालन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग/उद्योग निदेशालय से संबंधित व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। आधिकारिक उत्तर प्रदेश स्रोत के अनुसार योजना को शासनादेश संख्या 16/2017/686/8-2-2017-30(9)/2015 दिनांक 28-09-2017 के माध्यम से संचालित किया गया।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18 – 40 years
Occupation
Unemployed, Self-Employed, Business Owner
Beneficiary
Youth, Women, SC / ST, OBC, Minority, Disabled
Caste Category
General, OBC, SC, ST, Minority
Education
10th Pass

योजना के आधिकारिक विवरण के अनुसार आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण है। आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सरकारी संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। आधिकारिक पोर्टल यह भी बताता है कि आवेदक सरकारी या निजी क्षेत्र में नियोजित नहीं होना चाहिए।

विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ लगानी होती है। आधिकारिक योजना दस्तावेज में SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला तथा दिव्यांग श्रेणियों के लिए विशेष योगदान प्रावधान का उल्लेख है।

💰Benefits

Type
Loan
Frequency
One-time
Payment Method
Other

उद्योग क्षेत्र में अधिकतम ₹25 लाख तक और सेवा क्षेत्र में अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना लागत के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराती है। उद्योग क्षेत्र में इसकी अधिकतम सीमा ₹6.25 लाख और सेवा क्षेत्र में ₹2.50 लाख है। आधिकारिक योजना दस्तावेज के अनुसार यह मार्जिन मनी उद्यम के सफलतापूर्वक दो वर्ष संचालन के बाद अनुदान में परिवर्तित हो सकती है।

सामान्य श्रेणी के लाभार्थी परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं अंशदान करते हैं, जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए अंशदान 5 प्रतिशत बताया गया है। कुल परियोजना लागत में भूमि खरीद की लागत को छोड़कर पूंजीगत व्यय तथा एक चक्र की कार्यशील पूंजी शामिल होती है।

📋Documents Required

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज योजना की वर्तमान आवेदन प्रक्रिया और संबंधित विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करने होते हैं। सामान्यतः आवेदक की पहचान, उत्तर प्रदेश निवासी होने का प्रमाण, हाईस्कूल या समकक्ष शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, परियोजना/व्यवसाय से संबंधित विवरण तथा बैंक ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला या दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत विशेष लाभ लेने वाले आवेदकों को संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होती है। सटीक दस्तावेज सूची आवेदन पोर्टल पर आवेदन के समय सत्यापित करनी चाहिए।

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
🔗 Apply Online
Go to Portal →

आवेदन ऑनलाइन विभागीय पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। आधिकारिक UP MSME 1-Connect के अनुसार आवेदक Directorate of Industries UPMSME पोर्टल से सीधे आवेदन कर सकता है। आवेदन की जांच के बाद चयनित आवेदनों को बैंक भेजा जाता है। लाभार्थी का चयन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली District Working Group Committee द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है और परियोजना की तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर वित्तीय शाखा द्वारा ऋण स्वीकृत तथा वितरित किया जाता है।

  1. उत्तर प्रदेश MSME/उद्योग विभाग के आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर जाएं।
  2. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आवेदन विकल्प चुनें।
  3. व्यक्तिगत, शैक्षणिक और परियोजना संबंधी जानकारी भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड/संलग्न करें।
  5. आवेदन जमा करें और विभागीय जांच/चयन प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा करें।
  6. चयन के बाद संबंधित बैंक द्वारा परियोजना की वित्तीय स्वीकृति और ऋण वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

🔍Check Application Status

उपलब्ध आधिकारिक योजना पेज पर अलग से सार्वजनिक beneficiary/status-check URL निर्दिष्ट नहीं है। आवेदन की स्थिति के लिए आवेदक को संबंधित विभागीय पोर्टल या जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से उपलब्ध वर्तमान व्यवस्था की जांच करनी चाहिए।

💳Payment / Installment Status

यह योजना बैंक ऋण और मार्जिन मनी सहायता पर आधारित है। आधिकारिक विवरण के अनुसार चयनित आवेदन बैंक को भेजे जाते हैं तथा तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर वित्तीय शाखाओं द्वारा ऋण स्वीकृत और वितरित किया जाता है। मार्जिन मनी की स्थिति के संबंध में आवेदक को संबंधित बैंक तथा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से जानकारी लेनी चाहिए।

📅Important Dates

Launched
28 September 2017
  • योजना प्रारंभ: 28-09-2017
  • आवेदन की अंतिम तिथि: आधिकारिक स्रोत पर कोई स्थायी अंतिम तिथि उपलब्ध नहीं है।
  • मार्जिन मनी: उद्यम के सफल संचालन के दो वर्ष बाद अनुदान में परिवर्तित होने का प्रावधान आधिकारिक योजना दस्तावेज में दिया गया है।

❌Who Is Not Eligible

आधिकारिक पात्रता के अनुसार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी न होने वाला व्यक्ति, 18 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति, हाईस्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण न करने वाला आवेदक तथा किसी बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था का डिफॉल्टर पात्र नहीं है। आधिकारिक योजना पेज सरकारी या निजी क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों को भी पात्रता से बाहर बताता है।

⚠️Important Instructions

  • आवेदन में दी गई व्यक्तिगत और परियोजना संबंधी जानकारी सही एवं सत्यापन योग्य होनी चाहिए।
  • विशेष श्रेणी के लाभ के लिए संबंधित प्रमाण-पत्र उपलब्ध रखना आवश्यक है।
  • ऋण की स्वीकृति बैंक द्वारा परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर की जाती है।
  • मार्जिन मनी को अनुदान में बदलने की शर्त उद्यम के सफल संचालन से संबंधित है; योजना दस्तावेज में दो वर्ष के सफल संचालन का उल्लेख है।
  • आवेदन से पहले वर्तमान विभागीय पोर्टल पर पात्रता और दस्तावेजों की नवीनतम आवश्यकताओं की जांच करें।

📌Conclusion

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उद्योग या सेवा क्षेत्र में अपना उद्यम शुरू करने के लिए बैंक वित्त और राज्य सरकार की मार्जिन मनी सहायता से जोड़ती है। आधिकारिक वर्तमान जानकारी के अनुसार उद्योग क्षेत्र के लिए परियोजना लागत की सीमा ₹25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए ₹10 लाख है तथा 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी का प्रावधान है। आवेदन ऑनलाइन विभागीय पोर्टल से किया जाता है और चयन के बाद बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

📎Additional Information

महत्वपूर्ण शोध नोट: वर्तमान UP MSME 1-Connect पेज योजना को सक्रिय रूप से सूचीबद्ध करता है और FY 2024-25 के लिए योजना के आवेदन, ऋण लाभार्थी तथा मार्जिन मनी वितरण के आंकड़े भी प्रदर्शित करता है। पोर्टल के अनुसार FY 2024-25 में 20,451 आवेदन प्राप्त हुए, 6,180 ऋण आवेदक लाभार्थी दर्ज किए गए, ₹17,244.99 लाख से अधिक ऋण वितरित हुआ तथा 5,095 मार्जिन मनी लाभार्थियों को ₹14,138.85 लाख से अधिक मार्जिन मनी जारी हुई।

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