
PM POSHAN Scheme
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बालवाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चों को हर स्कूल कार्य दिवस पर एक गर्म पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान करती है।
📋 Quick Facts
📄About This Scheme
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) योजना भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे पहले 'राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना' के नाम से जाना जाता था। सितंबर 2021 में इसका नाम बदलकर PM POSHAN कर दिया गया और इसे 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया।
योजना का मुख्य उद्देश्य बालवाटिका (कक्षा 1 से ठीक पहले) और कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हर स्कूल कार्य दिवस पर एक गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। इसका उद्देश्य कक्षा में भूख को कम करना, बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना, स्कूल में उपस्थिति और ठहराव को बढ़ाना, और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है।
योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों की भागीदारी में किया जाता है, और इसकी निगरानी स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs), सामाजिक ऑडिट, और MIS डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है।
✅Eligibility Criteria
पात्रता मानदंड
- कक्षाएं: बालवाटिका (कक्षा 1 से पहले) और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पात्र हैं।
- स्कूल का प्रकार: बच्चा सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, या स्थानीय निकाय स्कूल में पढ़ता हो। साथ ही, समग्र शिक्षा के तहत समर्थित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, मदरसों और मकतबों में नामांकित बच्चे भी पात्र हैं।
- निजी स्कूल: निजी अनुदान प्राप्त स्कूलों के बच्चे पात्र नहीं हैं।
- आय सीमा: कोई आय सीमा नहीं है; सभी नामांकित बच्चे पात्र हैं।
💰Benefits
लाभ और पोषण मानदंड
योजना के तहत हर स्कूल कार्य दिवस पर एक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। भोजन के पोषण और खाद्य मानदंड निम्नलिखित हैं:
| घटक | प्राथमिक और बालवाटिका | उच्च प्राथमिक |
|---|---|---|
| कैलोरी | 450 कैलोरी | 700 कैलोरी |
| प्रोटीन | 12 ग्राम | 20 ग्राम |
| खाद्यान्न | 100 ग्राम | 150 ग्राम |
| दालें | 20 ग्राम | 30 ग्राम |
| सब्जियां | 50 ग्राम | 75 ग्राम |
| तेल और वसा | 5 ग्राम | 7.5 ग्राम |
भोजन में फोर्टिफाइड चावल (आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन), डबल फोर्टिफाइड नमक (आयरन और आयोडीन), और फोर्टिफाइड तेल (विटामिन A और D) का उपयोग किया जाता है।
अतिरिक्त विशेषताएं:
- तिथि भोजन: विशेष अवसरों/त्योहारों पर समुदाय द्वारा विशेष भोजन प्रदान करना।
- स्कूल पोषण उद्यान: बच्चों को प्रकृति और बागवानी का व्यावहारिक अनुभव देने के लिए स्कूलों में पोषण उद्यान विकसित करना।
- वोकल फॉर लोकल: स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों (बाजरा, सब्जियां) की खरीद को प्रोत्साहित करना।
- आपदा प्रबंधन: आपदा के कारण स्कूल बंद होने पर बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन या खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करना।
📋Documents Required
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे को पात्र स्कूल में नामांकित होना आवश्यक है। स्कूल में प्रवेश के समय सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- जन्म प्रमाण पत्र / आयु प्रमाण
- निवास प्रमाण (आधार कार्ड, राशन कार्ड, या मतदाता पहचान पत्र)
- पिछले स्कूल के रिकॉर्ड (स्थानांतरण प्रमाण पत्र या रिपोर्ट कार्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो (2-4)
- बच्चे और माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड
📝How to Apply
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन का तरीका: योजना के लिए कोई अलग आवेदन प्रक्रिया नहीं है। स्कूल में नामांकन के साथ ही बच्चा स्वतः योजना के दायरे में आ जाता है।
- स्कूल में पंजीकरण: माता-पिता/अभिभावक संबंधित स्कूल में जाकर बच्चे का नामांकन कराएं।
- पात्रता की जांच: स्कूल द्वारा बच्चे की पात्रता की जांच की जाएगी।
- नामांकन की पुष्टि: पात्रता की पुष्टि होने पर स्कूल द्वारा नामांकन की पुष्टि की जाएगी और भोजन शुरू होने की जानकारी दी जाएगी।
- नियमित उपस्थिति: बच्चे को नियमित रूप से स्कूल आना होगा ताकि उसे भोजन मिलता रहे।
- भोजन वितरण: स्कूल के घंटों के दौरान भोजन प्रदान किया जाएगा।
🔍Check Application Status
योजना के तहत व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह एक स्कूल-स्तरीय कार्यक्रम है। योजना की समग्र प्रगति और निगरानी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmposhan.education.gov.in पर जानकारी उपलब्ध है।
💳Payment / Installment Status
यह योजना नकद भुगतान के बजाय स्कूल में सीधे गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करती है। आपदा के समय खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जा सकता है, लेकिन इसकी जानकारी संबंधित स्कूल या राज्य नोडल विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
📅Important Dates
- सितंबर 2021: योजना का नाम बदलकर PM POSHAN किया गया।
- 2021-22 से 2025-26: योजना की अनुमोदित अवधि।
- 1 नवंबर 2025: POSHAN और PMMVY के लिए नया टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1515 लागू हुआ।
❌Who Is Not Eligible
निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:
- निजी अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे।
- कक्षा 8 से ऊपर के छात्र।
- जो बच्चे पात्र स्कूलों में नामांकित नहीं हैं।
⚠️Important Instructions
महत्वपूर्ण निर्देश
- भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को AGMARK गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुओं की खरीद के निर्देश दिए गए हैं।
- भोजन परोसने से पहले स्कूल प्रबंधन समिति के 2-3 सदस्यों (जिनमें कम से कम एक शिक्षक शामिल हो) द्वारा भोजन का स्वाद परीक्षण किया जाता है।
- रसोइया-सह-सहायक (Cook-cum-Helpers) को पोषण, खाना पकाने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर प्रशिक्षण दिया जाता है।
- सभी जिलों में सामाजिक ऑडिट अनिवार्य है।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय स्थितियों के अनुकूल मेनू तय करने और स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
🔗Related Schemes
- समग्र शिक्षा अभियान
- PM POSHAN (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना)
- पोषण अभियान
📌Conclusion
PM POSHAN योजना भारत का प्रमुख स्कूल भोजन कार्यक्रम है, जो लगभग 12 करोड़ बच्चों को हर स्कूल कार्य दिवस पर गर्म पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान करता है। यह योजना न केवल बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करती है, बल्कि स्कूल में उपस्थिति और ठहराव को भी बढ़ावा देती है। बालवाटिका को शामिल करना, स्कूल पोषण उद्यान, तिथि भोजन, और सामाजिक ऑडिट जैसी पहलों ने इस योजना को और अधिक व्यापक और पारदर्शी बना दिया है।
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