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Bihar Social Security Pension Scheme

Bihar Social Security Pension Scheme Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India💰 Pension● Active
📊 Eligibility at a Glance
Occupation
Pensioner, Unemployed, Other
Beneficiary
Senior Citizens, Widow, Disabled, BPL Families
Family Income
BPL

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न उप-योजनाओं के लिए अलग-अलग पात्रता शर्तें हैं [citation:5]:

वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS)

  • आयु: 60 वर्ष या अधिक
  • परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में होना चाहिए
  • बिहार में न्यूनतम 3 वर्ष का निवास

विधवा पेंशन (IGNWPS)

  • वैवाहिक स्थिति: विधवा
  • आयु: 40-79 वर्ष
  • परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में होना चाहिए
  • बिहार में न्यूनतम 3 वर्ष का निवास

दिव्यांगजन पेंशन (IGNDPS)

  • दिव्यांगता: 80% या अधिक
  • आयु: 18-79 वर्ष
  • परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में होना चाहिए

बिहार दिव्यांग पेंशन

  • दिव्यांगता: 40% या अधिक
  • आयु: कोई सीमा नहीं
  • बिहार में 10 वर्ष का निवास

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन

  • वैवाहिक स्थिति: विधवा
  • आयु: 18 वर्ष से अधिक
  • वार्षिक आय: ₹60,000 तक
  • बिहार में 10 वर्ष का निवास

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो बिहार के स्थायी निवासी नहीं हैं (न्यूनतम 3 से 10 वर्ष के निवास की शर्त श्रेणी के अनुसार) [citation:5]।
  • जो बी.पी.एल. श्रेणी में नहीं आते (वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन के लिए) [citation:5]।
  • जो पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं।
  • जिनकी आयु निर्धारित सीमा से कम या अधिक है (श्रेणी के अनुसार) [citation:5]।