Mukhyamantri Krishak Unnati Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?
कृषक उन्नति योजना की पात्रता फसल, पंजीयन और गिरदावरी के आधार पर निर्धारित होती है। पात्र किसान का एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन होना आवश्यक है। धान से संबंधित सहायता के लिए निर्धारित खरीफ मौसम में पंजीकृत किसान द्वारा संबंधित सहकारी समिति के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान या निर्धारित स्थिति में धान बीज की बिक्री की शर्तें लागू होती हैं।
- किसान का एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन होना चाहिए।
- धान संबंधी लाभ के लिए निर्धारित सहकारी समिति/अधिकृत संस्था में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की शर्तें लागू होती हैं।
- धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों के लिए पिछले खरीफ में पंजीकृत धान फसल और वर्तमान फसल का पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि आवश्यक है।
- दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास के लिए किसान पोर्टल पर पंजीयन तथा गिरदावरी में मान्य रकबे की पुष्टि आवश्यक है।
- सहायता कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन दी जाती है।
- ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड संस्था, शाला विकास समिति तथा केंद्र या राज्य शासन के संस्थान योजना के निर्धारित फसल-विविधीकरण घटक के पात्र नहीं हैं।
❌Who Is Not Eligible
योजना के संबंधित फसल-विविधीकरण घटक में सभी संस्थाएं पात्र नहीं हैं। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड संस्थाएं, शाला विकास समितियां तथा केंद्र या राज्य शासन के संस्थान पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जिन किसानों का आवश्यक एकीकृत किसान पोर्टल पंजीयन, फसल पंजीयन या गिरदावरी सत्यापन पूरा नहीं है, उन्हें संबंधित घटक की सहायता नहीं मिल सकती। धान संबंधी सहायता में निर्धारित उपार्जन और समर्थन मूल्य पर विक्रय की शर्तें भी लागू होती हैं।
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