Govt Benefit
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Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme

Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🏥 Healthcare● Active
📊 Eligibility at a Glance
Income Limit
₹1,20,000 per year
Beneficiary
BPL Families, APL Families, Disabled, Transgender

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • निवास: आवेदक तमिलनाडु का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आय सीमा (सामान्य श्रेणी): परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1,20,000 से कम होनी चाहिए।
  • दिव्यांगजनों के लिए छूट: दिव्यांगजनों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोई आय सीमा नहीं है, बशर्ते परिवार में कम से कम एक सदस्य दिव्यांग हो।
  • परिवार की परिभाषा: परिवार में पात्र सदस्य, उनका कानूनी जीवनसाथी, बच्चे (25 वर्ष तक यदि आश्रित, अविवाहित और बेरोजगार हों), और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।
  • परिवार कार्ड: सभी पात्र सदस्यों के नाम परिवार राशन कार्ड में होने चाहिए।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो तमिलनाडु के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  • सामान्य श्रेणी में जिनकी वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक है।
  • जिनके नाम परिवार राशन कार्ड में दर्ज नहीं हैं।