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Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme

Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🤰 Maternity Benefit● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
19+ years
Gender
Female
Beneficiary
Women, Pregnant Women, BPL Families

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • निवास: आवेदिका तमिलनाडु की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • आयु: महिला की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • पंजीकरण: महिला को गर्भावस्था की पुष्टि के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) या सरकारी अस्पताल में पंजीकरण कराना होगा और PICME (Pregnancy and Infant Cohort Monitoring and Evaluation) प्रणाली के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
  • प्रसव: प्रसव किसी मान्यता प्राप्त संस्थान (सरकारी या निजी अस्पताल) में होना चाहिए।
  • बैंक खाता: महिला के नाम पर आधार-लिंक बैंक खाता होना चाहिए।
  • ANC चेक-अप: पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए सभी 4 प्रसवपूर्व जांच (ANC) पूरी करनी होंगी।
  • पात्रता सीमा: यह योजना पहले दो प्रसवों के लिए उपलब्ध है। इस योजना में कोई आय सीमा नहीं है।

विशेष श्रेणियां: 2 से अधिक बच्चों वाली माताओं (HOB) और प्रवासी माताओं को कुछ शर्तों के साथ पहली और पांचवीं किस्त मिलती है।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो तमिलनाडु की स्थायी निवासी नहीं हैं।
  • जिनकी आयु 19 वर्ष से कम है।
  • जिन्होंने PICME पंजीकरण नहीं कराया है।
  • जिनका प्रसव किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नहीं हुआ है।
  • जिनका आधार-लिंक बैंक खाता नहीं है।

नोट: 2 से अधिक बच्चों वाली माताओं (HOB) और प्रवासी माताओं को कुछ शर्तों के साथ सीमित लाभ मिलता है।