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Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana

Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🐄 Livestock Support● Active
📊 Eligibility at a Glance
Occupation
Farmer, Self-Employed
Beneficiary
BPL Families, APL Families, SC / ST, OBC, Minority, Women

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास सक्रिय जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है[citation:5][citation:9]।
  • पशुपालक के पास न्यूनतम 2 दुधारू पशु (गाय/भैंस) या 10 बकरियां या 10 भेड़ें या 10 ऊंट होने चाहिए[citation:1]।
  • गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों और लखपति दीदी समूह से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है[citation:1][citation:5]।
  • पहले से बीमित पशु दोबारा बीमा के पात्र नहीं होंगे[citation:1]।
  • पशुओं की ईयर टैगिंग (कान में टैग) अनिवार्य है, बिना टैग के बीमा नहीं होगा[citation:5]।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के पशुपालक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो राजस्थान के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  • जिनके पास सक्रिय जन आधार कार्ड नहीं है।
  • जिनके पशुओं की ईयर टैगिंग नहीं हुई है।
  • जिनके पशु पहले से किसी अन्य योजना में बीमित हैं[citation:1][citation:4]।
  • जिनके पास न्यूनतम आवश्यक संख्या में पशु नहीं हैं (2 दुधारू पशु या 10 भेड़/बकरी/ऊंट)[citation:1]।