
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana
उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख विवाह सहायता योजना जिसके तहत गरीब, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा बेटियों/महिलाओं के विवाह/पुनर्विवाह पर प्रति जोड़े ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
📋 Quick Facts
📄About This Scheme
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।
योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे पैसों की कमी किसी बेटी की शादी में बाधा न बने। इसके अलावा, यह योजना दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने और विवाह पर होने वाले अनावश्यक खर्च को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
योजना के तहत न केवल अविवाहित कन्याओं बल्कि विधवा, परित्यक्ता और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया जाता है। योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों को समान रूप से दिया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने 72,448 सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी की व्यवस्था की गई है, और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय और जाति प्रमाण पत्रों का डिजिटल सत्यापन किया जा रहा है। शीघ्र ही आधार आधारित भुगतान व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
✅Eligibility Criteria
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- निवास: कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कन्या की आयु: विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- वर की आयु: विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पात्र श्रेणियाँ: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की कन्याएं।
- विशेष प्राथमिकता: जरूरतमंद, निराश्रित, विधवा, तलाकशुदा एवं दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- पुनर्विवाह: विधवा, परित्यक्ता और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी योजना उपलब्ध है।
💰Benefits
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र जोड़े को कुल ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:
- गृहस्थी हेतु सहायता राशि: ₹64,000 सीधे कन्या के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजे जाते हैं, जिससे नया जोड़ा अपनी गृहस्थी शुरू कर सके।
- वैवाहिक उपहार सामग्री: ₹21,000 की वैवाहिक उपहार सामग्री (जैसे वस्त्र, बर्तन, अन्य घरेलू सामान) प्रदान की जाती है।
- आयोजन व्यय: ₹15,000 भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, बिजली और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त, जोड़े को विवाह समारोह में उपहार और शुभकामनाएं भी प्रदान की जाती हैं। चांदी की पायल और बिछिया के स्थान पर अब ₹4,000 सीधे वधू के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
📋Documents Required
योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आवेदक (कन्या) का आधार कार्ड
- वर का आधार कार्ड
- कन्या का जन्म प्रमाण पत्र (आयु सत्यापन के लिए)
- वर का जन्म प्रमाण पत्र (आयु सत्यापन के लिए)
- परिवार का आय प्रमाण पत्र (₹3 लाख से कम आय का)
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)
- कन्या का बैंक पासबुक (आधार-लिंक DBT सक्रिय खाता)
- कन्या और वर की पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र (उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का)
- विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा के लिए अतिरिक्त दस्तावेज:
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए)
- न्यायालय का आदेश या संबंधित दस्तावेज (परित्यक्ता/तलाकशुदा के लिए)
📝How to Apply
योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर जाएं।
- नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें और आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी करें।
- आवेदन पत्र में कन्या और वर की व्यक्तिगत जानकारी, पता, आय विवरण और बैंक खाता विवरण भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
- आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा।
ऑफलाइन सहायता: आवेदन जन सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर), साइबर कैफे या निजी इंटरनेट केंद्र के माध्यम से भी भरा जा सकता है।
महत्वपूर्ण: ऑनलाइन आवेदन में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
🔍Check Application Status
आवेदन की स्थिति जानने के लिए:
- आधिकारिक पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर जाएं।
- अपनी पंजीकरण आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- 'Application Status' विकल्प पर क्लिक करें।
- अपनी आवेदन संख्या दर्ज करें और स्थिति देखें।
वैकल्पिक रूप से, संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से भी स्थिति जानी जा सकती है।
💳Payment / Installment Status
भुगतान की स्थिति जानने के लिए:
- आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके 'Payment Status' विकल्प देखें।
- कन्या के आधार-लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा राशि की जांच बैंक पासबुक, बैंकिंग ऐप या ATM से करें।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए SMS से भी भुगतान की जानकारी मिलती है।
- जल्द ही आधार आधारित भुगतान व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में पहुंच सकेगी।
📅Important Dates
- योजना का शुभारंभ: अक्टूबर 2017
- वित्तीय वर्ष 2026-27 का लक्ष्य: 72,448 विवाह
- 2026-27 में अब तक संपन्न विवाह: 17,758 जोड़े
- वर्तमान में प्राप्त आवेदन: 72,787
- स्वीकृत आवेदन: 20,042
❌Who Is Not Eligible
निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:
- जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं।
- जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक है।
- जिनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम है (कन्या के लिए)।
- जिनकी आयु विवाह के समय 21 वर्ष से कम है (वर के लिए)।
- जिनके परिवार पहले से इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं (एक ही परिवार की एक से अधिक बेटियों के लिए सीमाएं लागू हो सकती हैं)।
⚠️Important Instructions
महत्वपूर्ण निर्देश:
- आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है।
- सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने से पहले स्व-सत्यापित होने चाहिए।
- आवेदन में दी गई जानकारी और दस्तावेज सही होने चाहिए, अन्यथा आवेदन रद्द हो सकता है।
- आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना अनिवार्य है।
- लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत बैंकों में होना चाहिए।
- योजना में ई-केवाईसी अनिवार्य है, जिससे सही और पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित हो सके।
- विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए अतिरिक्त दस्तावेज (मृत्यु प्रमाण पत्र/न्यायालय आदेश) प्रस्तुत करने होंगे।
🔗Related Schemes
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (उत्तर प्रदेश)
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (राजस्थान)
📌Conclusion
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके परिवारों पर से आर्थिक बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करके यह योजना सामाजिक पुनर्वास का भी कार्य करती है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 17,758 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है, जो इस योजना की बढ़ती सफलता को दर्शाता है।
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