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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India💍 Marriage Assistance● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Gender
Female
Income Limit
₹3,00,000 per year
Beneficiary
Women, BPL Families, Widow, Disabled
Marital Status
Single, Widow / Widower, Divorced, Separated

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • निवास: कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • कन्या की आयु: विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • वर की आयु: विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • पात्र श्रेणियाँ: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की कन्याएं।
  • विशेष प्राथमिकता: जरूरतमंद, निराश्रित, विधवा, तलाकशुदा एवं दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता दी जाती है।
  • पुनर्विवाह: विधवा, परित्यक्ता और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी योजना उपलब्ध है।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं।
  • जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक है।
  • जिनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम है (कन्या के लिए)।
  • जिनकी आयु विवाह के समय 21 वर्ष से कम है (वर के लिए)।
  • जिनके परिवार पहले से इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं (एक ही परिवार की एक से अधिक बेटियों के लिए सीमाएं लागू हो सकती हैं)।