Govt Benefit
PM CARES for Children Scheme

PM CARES for Children Scheme

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम
🎁 Government Benefit● Active

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 29 मई 2021 को कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक को खो चुके बच्चों के लिए शुरू की गई थी। यह योजना 23 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, मासिक वजीफा और ₹10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

💰 Benefit
₹10,00,000 / one-time
🎂 Age
Up to 18 years
📅 Launched
29 May 2021

📋 Quick Facts

Scope
🌍 Country-wide
Type
🎁 Government Benefit
Status
Active
Ministry
Ministry of Women and Child Development
Benefit
₹10,00,000 / One-time
Age
Up to 18 years
Launched
29 May 2021
Apply Via
Online

📄About This Scheme

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को की थी। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक को खो दिया है।

योजना का उद्देश्य बच्चों का सतत रूप से व्यापक देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण को सुगम बनाना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता के साथ उन्हें आत्मनिर्भर जीवन यापन के लिए तैयार करना है।

यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में लागू की जा रही है। योजना के तहत पात्र बच्चों की पहचान जिला मजिस्ट्रेट (DM)/जिला कलेक्टर (DC) द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) की सहायता से की जाती है।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
Up to 18 years
Beneficiary
Children, Orphan

पात्रता मानदंड

  • बच्चे ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को या जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया हो।
  • मृत्यु की तिथि 11 मार्च 2020 से 05 मई 2023 के बीच होनी चाहिए।
  • माता-पिता की मृत्यु की तिथि पर बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • बच्चे की पात्रता की पुष्टि जिला मजिस्ट्रेट (DM)/जिला कलेक्टर (DC) द्वारा की जाती है।

💰Benefits

Type
Other
Amount
₹10,00,000
Frequency
One-time
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

लाभ और सहायता

  • वित्तीय सहायता: 18 वर्ष की आयु तक ₹10 लाख का कोष, 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच मासिक वजीफा, और 23 वर्ष की आयु पर ₹10 लाख की एकमुश्त राशि।
  • अनुग्रह अनुदान: प्रति मृतक माता-पिता ₹50,000 (प्रति परिवार प्रति माता-पिता के आधार पर)।
  • स्वास्थ्य बीमा: आयुष्मान भारत पीएम-जय के तहत ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर, 23 वर्ष की आयु तक।
  • मिशन वात्सल्य सहायता: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, ₹4,000 प्रति माह।
  • छात्रवृत्ति: कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को ₹20,000 प्रति वर्ष (₹1,000 मासिक भत्ता + ₹8,000 वार्षिक शैक्षणिक भत्ता)।
  • शिक्षा ऋण: उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण, जिसमें ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाता है।
  • स्कूल में प्रवेश: केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि में प्रवेश की सुविधा।

📋Documents Required

आवश्यक दस्तावेज

बच्चे या देखभालकर्ता या बच्चे को CWC के समक्ष पेश करने वाली किसी भी एजेंसी द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ विवरण भरा जाता है। आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हो सकते हैं:

  • माता-पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र (कोविड-19 के कारण)
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण (आधार से जुड़ा)
  • निवास प्रमाण

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
📅 Opens
29 May 2021
🔗 Apply Online
Go to Portal →

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन का तरीका: ऑनलाइन (पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल के माध्यम से)।

  1. आधिकारिक पोर्टल pmcaresforchildren.in पर जाएं।
  2. बच्चे या देखभालकर्ता या बच्चे को CWC के समक्ष पेश करने वाली एजेंसी द्वारा पोर्टल पर विवरण भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  4. आवेदन जिला मजिस्ट्रेट (DM)/जिला कलेक्टर (DC) द्वारा सत्यापित किया जाता है।
  5. सत्यापन के बाद, बच्चे को योजना के लाभ प्रदान किए जाते हैं।

🔍Check Application Status

आवेदन की स्थिति और लाभ की जानकारी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल (pmcaresforchildren.in) पर देखी जा सकती है।

💳Payment / Installment Status

वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति का भुगतान आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किया जाता है। भुगतान की स्थिति बैंक खाते या पोर्टल पर देखी जा सकती है।

📅Important Dates

Launched
29 May 2021
Application Started
29 May 2021
  • 29 मई 2021: योजना की घोषणा और शुभारंभ।
  • 11 मार्च 2020 - 05 मई 2023: कोविड-19 महामारी की अवधि, जिसमें माता-पिता की मृत्यु होनी चाहिए।

❌Who Is Not Eligible

वे बच्चे जिन्होंने 11 मार्च 2020 से पहले या 05 मई 2023 के बाद अपने माता-पिता को खो दिया है, वे पात्र नहीं हैं। मृत्यु की तिथि पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे भी पात्र नहीं हैं।

⚠️Important Instructions

महत्वपूर्ण निर्देश

  • बच्चे की आयु 18 वर्ष होने तक डाकघर खाता जिला मजिस्ट्रेट के साथ संयुक्त रूप से संचालित होता है।
  • 18 वर्ष की आयु के बाद, खाता बच्चे द्वारा एकल रूप से संचालित किया जाता है।
  • छात्रवृत्ति का लाभ कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को दिया जाता है।
  • शिक्षा ऋण के लिए ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाता है।
  • योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

📌Conclusion

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों के लिए एक व्यापक सहायता कार्यक्रम है। यह योजना 23 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, मासिक वजीफा और ₹10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य इन बच्चों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। अब तक 4,543 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।

🚀 Ready to Apply?

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❓Frequently Asked Questions