Govt Benefit
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PM CARES for Children Scheme

PM CARES for Children Scheme Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🎁 Government Benefit● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
Up to 18 years
Beneficiary
Children, Orphan

पात्रता मानदंड

  • बच्चे ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को या जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया हो।
  • मृत्यु की तिथि 11 मार्च 2020 से 05 मई 2023 के बीच होनी चाहिए।
  • माता-पिता की मृत्यु की तिथि पर बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • बच्चे की पात्रता की पुष्टि जिला मजिस्ट्रेट (DM)/जिला कलेक्टर (DC) द्वारा की जाती है।

❌Who Is Not Eligible

वे बच्चे जिन्होंने 11 मार्च 2020 से पहले या 05 मई 2023 के बाद अपने माता-पिता को खो दिया है, वे पात्र नहीं हैं। मृत्यु की तिथि पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे भी पात्र नहीं हैं।