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PM Kisan Maandhan Yojana
PM Kisan Maandhan Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?
🇮🇳 India💰 Pension● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
18 – 40 years
Occupation
Farmer
Beneficiary
BPL Families, APL Families
Residence
Rural
PM-KMY योजना में शामिल होने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
- किसान प्रकार: छोटे और सीमांत किसान (Small and Marginal Farmers) होना चाहिए
- भूमि सीमा: कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए
- आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष (प्रवेश आयु)
- भूमि रिकॉर्ड: नाम 1 अगस्त 2019 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए
- अन्य योजनाओं से बहिष्करण: EPFO, ESIC, NPS (सरकारी वित्त पोषित) का सदस्य नहीं होना चाहिए
- आयकर स्थिति: आयकर दाता नहीं होना चाहिए
❌Who Is Not Eligible
निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति PM-KMY योजना के लिए पात्र नहीं हैं:
- संगठित क्षेत्र के कर्मचारी: EPFO के सदस्य
- ESIC के सदस्य: कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य
- NPS के सदस्य: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (सरकारी वित्त पोषित) के सदस्य
- आयकर दाता: जो व्यक्ति आयकर दाता हैं
- PM-SYM के सदस्य: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के सदस्य
- 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान: बड़े किसान पात्र नहीं हैं
- 40 वर्ष से अधिक आयु: 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति पात्र नहीं हैं
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