Govt Benefit
PM Kisan Maandhan Yojana

PM Kisan Maandhan Yojana

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
💰 Pension● Active

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जो 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन की गारंटी देती है।

💰 Benefit
₹3,000 / monthly
🎂 Age
18–40 years
📅 Launched
12 Aug 2019

📋 Quick Facts

Scope
🌍 Country-wide
Type
💰 Pension
Status
Active
Ministry
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Benefit
₹3,000 / Monthly
Age
18–40 years
Launched
12 Aug 2019
Apply Via
CSC Center

📄About This Scheme

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे 12 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था । यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है ।

योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि उनकी आजीविका की हानि की स्थिति में उन्हें सहारा मिल सके । यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के उन किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है और जिनका नाम 1 अगस्त 2019 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है ।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18 – 40 years
Occupation
Farmer
Beneficiary
BPL Families, APL Families
Residence
Rural
Land Required
Max 2.00 acres

PM-KMY योजना में शामिल होने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • किसान प्रकार: छोटे और सीमांत किसान (Small and Marginal Farmers) होना चाहिए
  • भूमि सीमा: कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए
  • आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष (प्रवेश आयु)
  • भूमि रिकॉर्ड: नाम 1 अगस्त 2019 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए
  • अन्य योजनाओं से बहिष्करण: EPFO, ESIC, NPS (सरकारी वित्त पोषित) का सदस्य नहीं होना चाहिए
  • आयकर स्थिति: आयकर दाता नहीं होना चाहिए

💰Benefits

Type
Pension
Amount
₹3,000
Frequency
Monthly
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

PM-KMY योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • गारंटीड पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह (वार्षिक ₹36,000) आजीवन पेंशन
  • सरकारी सह-अंशदान: केंद्र सरकार अंशदाता के मासिक अंशदान के बराबर राशि जमा करती है
  • पारिवारिक पेंशन: अंशदाता की मृत्यु की स्थिति में पति/पत्नी को 50% पेंशन (₹1,500/माह)
  • PM-KISAN से अंशदान: किसान अपने PM-KISAN लाभ से सीधे अंशदान दे सकते हैं
  • निकास पर राशि वापसी: 10 वर्ष से कम समय में निकलने पर अंशदान + बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज वापस

📋Documents Required

PM-KMY योजना में नामांकन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाता / PM-KISAN खाता (IFSC कोड सहित)
  • बैंक पासबुक
  • भूमि के कागजात
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

यदि किसान पहले से PM-KISAN का लाभार्थी है, तो अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होती ।

📝How to Apply

📱 Application Mode
CSC Center
🔗 Apply Online
Go to Portal →

PM-KMY योजना में आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

नामांकन के तरीके:

  • Common Service Centre (CSC): नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर
  • PM-KISAN राज्य नोडल एजेंसी: राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से
  • ऑनलाइन (स्व-नामांकन): maandhan.in पोर्टल के माध्यम से

CSC पर आवेदन प्रक्रिया:

  1. नजदीकी CSC पर जाएं और आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि के कागजात और फोटो साथ ले जाएं
  2. CSC ऑपरेटर द्वारा आधार-आधारित प्रमाणीकरण किया जाएगा
  3. ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और प्रवेश आयु के अनुसार मासिक अंशदान की गणना की जाएगी
  4. पहला अंशदान नकद में VLE को दें
  5. नामांकन सह ऑटो-डेबिट मैंडेट फॉर्म पर हस्ताक्षर करें
  6. विशिष्ट किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) जनरेट होगी और किसान कार्ड प्रिंट होगा

🔍Check Application Status

PM-KMY खाते की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हैं:

  • मानधन पोर्टल: maandhan.in पर जाकर मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लॉग इन करें और 'Check Beneficiary Status' या 'Know Your Status' विकल्प चुनें
  • PM-KISAN पोर्टल: pmkisan.gov.in पर भी स्थिति देख सकते हैं
  • हेल्पलाइन: 1800 267 6888 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

💳Payment / Installment Status

PM-KMY में पेंशन भुगतान की जांच निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है:

  • मानधन पोर्टल: maandhan.in पर लॉग इन करके खाते का स्टेटमेंट देखें
  • बैंक पासबुक: पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है, पासबुक अपडेट कराकर देख सकते हैं
  • SMS सूचना: प्रत्येक भुगतान के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होता है

📅Important Dates

Launched
12 August 2019
  • लॉन्च तिथि: 12 अगस्त 2019
  • भूमि रिकॉर्ड की कट-ऑफ तिथि: 1 अगस्त 2019
  • पेंशन शुरू होने की तिथि: 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर
  • सात वर्ष पूर्ण: 12 सितंबर 2026

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति PM-KMY योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • संगठित क्षेत्र के कर्मचारी: EPFO के सदस्य
  • ESIC के सदस्य: कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य
  • NPS के सदस्य: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (सरकारी वित्त पोषित) के सदस्य
  • आयकर दाता: जो व्यक्ति आयकर दाता हैं
  • PM-SYM के सदस्य: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के सदस्य
  • 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान: बड़े किसान पात्र नहीं हैं
  • 40 वर्ष से अधिक आयु: 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति पात्र नहीं हैं

⚠️Important Instructions

  • पहला अंशदान नकद में CSC पर जमा करना होता है, इसके बाद मासिक अंशदान बैंक खाते से स्वतः कटौती (Auto-Debit) द्वारा होता है
  • अंशदान मासिक, त्रैमासिक, चार-मासिक या अर्ध-वार्षिक आधार पर भी जमा किया जा सकता है
  • अंशदाता की मृत्यु की स्थिति में पति/पत्नी के पास योजना जारी रखने का विकल्प होता है, बशर्ते वे पहले से SMF लाभार्थी न हों
  • पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन मिलती है, लेकिन यह केवल पति/पत्नी के लिए लागू है
  • यदि अंशदाता 10 वर्ष से कम समय में योजना छोड़ता है, तो उसे उसका अंशदान + बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज वापस मिलता है
  • LIC पेंशन फंड मैनेजर और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है
  • किसी भी समस्या या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800 267 6888 पर संपर्क करें

📌Conclusion

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जो उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। मात्र ₹55 से ₹200 प्रति माह के अंशदान पर 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की गारंटीड मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। सरकार द्वारा समान राशि का सह-अंशदान और पारिवारिक पेंशन की सुविधा इसे और भी आकर्षक बनाती है। यदि आप 18-40 वर्ष की आयु के छोटे या सीमांत किसान हैं, तो यह योजना आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है ।

📎Additional Information

PM-KMY की प्रमुख विशेषताएं

  • स्वैच्छिक और अंशदायी: यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसमें किसान का अंशदान आवश्यक है
  • समान सरकारी योगदान: केंद्र सरकार किसान के अंशदान के बराबर राशि जमा करती है
  • LIC द्वारा प्रबंधन: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन फंड का प्रबंधन करता है
  • PM-KISAN से लिंक: किसान PM-KISAN के लाभ से सीधे अंशदान दे सकते हैं

अंशदान दर तालिका

प्रवेश आयु के अनुसार मासिक अंशदान ₹55 से ₹200 तक होता है। उदाहरण के लिए, 18 वर्ष की आयु पर ₹55/माह, 29 वर्ष पर ₹100/माह, और 40 वर्ष पर ₹200/माह ।

समस्या समाधान

योजना से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए CSC, PM-KISAN हेल्पलाइन (155261) या मानधन हेल्पलाइन (1800 267 6888) पर संपर्क कर सकते हैं ।

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