Govt Benefit
PM Shram Yogi Maandhan

PM Shram Yogi Maandhan

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
💰 Pension● Active

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन की गारंटी देती है।

💰 Benefit
₹3,000 / monthly
🎂 Age
18–40 years
💵 Income Limit
≤ ₹15,000/month
📅 Launched
15 Feb 2019

📋 Quick Facts

Scope
🌍 Country-wide
Type
💰 Pension
Status
Active
Ministry
Ministry of Labour and Employment
Benefit
₹3,000 / Monthly
Age
18–40 years
Income
≤ ₹15,000/mo
Launched
15 Feb 2019
Apply Via
CSC Center

📄About This Scheme

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। यह योजना फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें अंशदाता 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की आयु तक नियमित अंशदान करते हैं। योजना के तहत सरकार भी अंशदाता के बराबर (50:50) योगदान देती है।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18 – 40 years
Income Limit
₹15,000 per month
Occupation
Worker / Labour
Beneficiary
BPL Families, APL Families

PM-SYM योजना में शामिल होने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष (प्रवेश आयु)
  • मासिक आय: ₹15,000 या उससे कम
  • क्षेत्र: असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) में कार्यरत होना चाहिए
  • आयकर स्थिति: आयकर दाता नहीं होना चाहिए
  • अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: EPFO, ESIC, NPS (सरकारी वित्त पोषित) का सदस्य नहीं होना चाहिए

पात्रता की जांच स्व-प्रमाणन (Self-Certification) के आधार पर की जाती है ।

💰Benefits

Type
Pension
Amount
₹3,000
Frequency
Monthly
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

PM-SYM योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • गारंटीड पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह आजीवन पेंशन
  • सरकारी सह-अंशदान: केंद्र सरकार अंशदाता के मासिक अंशदान के बराबर राशि (50% matching contribution) जमा करती है
  • पारिवारिक पेंशन: अंशदाता की मृत्यु की स्थिति में पति/पत्नी को 50% पेंशन (₹1,500/माह)
  • स्वैच्छिक निकास: न्यूनतम 5 वर्ष के नियमित अंशदान के बाद योजना से बाहर निकलने पर अंशदान + ब्याज वापस
  • पति/पत्नी की भागीदारी: अंशदाता की 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर पति/पत्नी शेष अंशदान देकर योजना जारी रख सकते हैं

📋Documents Required

PM-SYM योजना में नामांकन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाता / जन धन खाता (IFSC कोड सहित)
  • बैंक पासबुक या चेक पन्ना (बैंक खाते के प्रमाण के रूप में)
  • मोबाइल नंबर (SMS सूचनाओं के लिए)

ध्यान दें: आयु या आय का अलग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। स्व-प्रमाणन और आधार संख्या के आधार पर नामांकन किया जाता है ।

📝How to Apply

📱 Application Mode
CSC Center
🔗 Apply Online
Go to Portal →

PM-SYM योजना में आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

ऑफलाइन आवेदन (CSC के माध्यम से):

  1. नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं
  2. आधार कार्ड, बैंक पासबुक/जन धन खाता विवरण और प्रारंभिक अंशदान की राशि (नकद) साथ ले जाएं
  3. CSC पर VLE द्वारा आधार संख्या, नाम और जन्म तिथि की UIDAI डेटाबेस से जांच की जाएगी
  4. बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, पति/पत्नी और नामांकित व्यक्ति का विवरण दर्ज करें
  5. पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन करें
  6. सिस्टम द्वारा आयु के अनुसार मासिक अंशदान की गणना की जाएगी
  7. पहला अंशदान नकद में VLE को दें और रसीद प्राप्त करें
  8. नामांकन फॉर्म और ऑटो-डेबिट मैंडेट पर हस्ताक्षर करें
  9. विशिष्ट श्रम योगी पेंशन खाता संख्या (SPAN) जनरेट होगी और श्रम योगी कार्ड प्रिंट होगा

ऑनलाइन आवेदन:

पात्र श्रमिक आधिकारिक पोर्टल maandhan.in के माध्यम से भी स्व-नामांकन कर सकते हैं ।

🔍Check Application Status

PM-SYM खाते की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हैं:

  • मानधन पोर्टल: maandhan.in पर जाकर अपने खाते में लॉग इन करें और 'स्टेटमेंट देखें' विकल्प चुनें
  • UMANG ऐप: UMANG ऐप डाउनलोड करें, PM-SYM सर्च करें और स्टेटमेंट देखने का विकल्प चुनें
  • टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800 267 6888 पर कॉल करके भी स्थिति जान सकते हैं
  • SMS सूचना: प्रत्येक अंशदान कटौती के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा सूचना भेजी जाती है

💳Payment / Installment Status

PM-SYM में भुगतान की जांच निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है:

  • मानधन पोर्टल: maandhan.in पर लॉग इन करके खाते का स्टेटमेंट देखें और डाउनलोड करें
  • UMANG ऐप: ऐप में PM-SYM सेक्शन में जाकर बैंक खाते के स्टेटमेंट देखें
  • SMS: प्रत्येक मासिक अंशदान कटौती के बाद SMS द्वारा मिनी स्टेटमेंट प्राप्त होता है

📅Important Dates

Launched
15 February 2019
  • लॉन्च तिथि: फरवरी 2019
  • पेंशन शुरू होने की तिथि: फरवरी 2039 से पहले नहीं (योजना 2019 में लॉन्च हुई, 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन)
  • निष्क्रिय खाता पुनर्जीवन अवधि: 3 वर्ष (1 वर्ष से बढ़ाकर)
  • विशेष पंजीकरण अभियान: चरण-I (शहरी: 15 जनवरी - 15 फरवरी 2026), चरण-II (ग्रामीण: 16 फरवरी - 15 मार्च 2026)

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति PM-SYM योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक
  • EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के सदस्य
  • ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के सदस्य
  • NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सरकारी वित्त पोषित) के सदस्य
  • आयकर दाता
  • 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति
  • ₹15,000 से अधिक मासिक आय वाले व्यक्ति

⚠️Important Instructions

  • पहला अंशदान नकद में CSC पर जमा करना होता है
  • दूसरे महीने से अंशदान बैंक खाते से स्वतः कटौती (Auto-Debit) द्वारा होता है
  • यदि लगातार 3 महीने से अधिक अंशदान नहीं जमा होता, तो खाता निष्क्रिय (Inactive) हो जाता है
  • निष्क्रिय खाते को 3 वर्ष के भीतर बकाया अंशदान + ब्याज जमा करके पुनर्जीवित किया जा सकता है
  • बैंक खाता बदलने पर योजना रिकॉर्ड में अपडेट कराना आवश्यक है, अन्यथा ऑटो-डेबिट विफल हो सकता है
  • न्यूनतम 5 वर्ष के नियमित अंशदान के बाद स्वैच्छिक निकास (Voluntary Exit) संभव है
  • LIC पेंशन फंड मैनेजर और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है

📌Conclusion

PM-SYM योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जो उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। मात्र ₹55 से ₹200 प्रति माह के अंशदान पर 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की गारंटीड मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। सरकार द्वारा समान राशि का सह-अंशदान और पारिवारिक पेंशन की सुविधा इसे और भी आकर्षक बनाती है। यदि आप असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और 18-40 वर्ष की आयु के हैं, तो यह योजना आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है।

📎Additional Information

PM-SYM और eShram का एकीकरण

PM-SYM को eShram पोर्टल के साथ दो-तरफा एकीकृत (Two-way Integration) किया गया है। इससे असंगठित श्रमिकों को एक ही पोर्टल से पेंशन योजना तक पहुंच और लाभ की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होती है ।

निष्क्रिय खाता पुनर्जीवन

यदि किसी कारणवश अंशदान नहीं जमा हो पाता और खाता निष्क्रिय हो जाता है, तो अंशदाता 3 वर्ष के भीतर बकाया अंशदान और ब्याज का भुगतान करके खाते को पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह सुविधा मानधन पोर्टल या नजदीकी CSC के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है ।

नवीनतम आंकड़े

04.03.2026 तक देश भर में 52,49,582 असंगठित श्रमिकों ने PM-SYM योजना में नामांकन कराया है (2019-20 की 5,06,603 बल्क रजिस्ट्रेशन सहित)। सरकार की 50% मैचिंग कंट्रीब्यूशन राशि ₹1,837.46 करोड़ है ।

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