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Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana

Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🐟 Fisheries Support● Active
📊 Eligibility at a Glance
Occupation
Farmer, Self-Employed, Business Owner, Worker / Labour
Beneficiary
SC / ST, Women, BPL Families
Caste Category
General, OBC, SC, ST

पात्रता मानदंड

PM-MKSSY के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के लाभार्थी पात्र हैं [citation:2][citation:5]:

  • व्यक्तिगत लाभार्थी: मछुआरे, मत्स्य (जलीय कृषि) किसान, मत्स्य श्रमिक, मछली विक्रेता, या मत्स्य मूल्य श्रृंखला में सीधे लगे अन्य व्यक्ति।
  • सूक्ष्म और लघु उद्यम: स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, भारत में पंजीकृत कंपनियां, सोसाइटियां, सीमित देयता भागीदारी (LLP), सहकारी समितियां, संघ।
  • ग्राम स्तरीय संगठन: स्वयं सहायता समूह (SHG), मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPO), FPO, स्टार्टअप।

विशेष प्रावधान: SC/ST और महिला लाभार्थियों को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है [citation:1][citation:9]।

❌Who Is Not Eligible

PM-MKSSY एक मांग-आधारित योजना है और इसमें कोई विशेष बहिष्करण नहीं है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है [citation:1]।