Govt Benefit
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Thalliki Vandanam

Thalliki Vandanam Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India📚 Education Support● Active
📊 Eligibility at a Glance
Income Limit
₹12,000 per month
Beneficiary
Women, Children, BPL Families, SC / ST, OBC, Minority

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं [citation:1][citation:6]:

  • छात्र की पात्रता: छात्र कक्षा 1 से 12 (इंटरमीडिएट सहित) में किसी मान्यता प्राप्त सरकारी, निजी सहायता प्राप्त, निजी गैर-सहायता प्राप्त या आवासीय स्कूल/जूनियर कॉलेज में नामांकित होना चाहिए।
  • निवास: छात्र आंध्र प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • पारिवारिक आय: ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की मासिक आय ₹10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्रों में ₹12,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • राशन कार्ड: परिवार के किसी सदस्य के पास वैध सफेद राशन कार्ड (राइस कार्ड) होना चाहिए।
  • भूमि सीमा: परिवार की कुल भूमि 3 एकड़ से कम गीली भूमि या 10 एकड़ से कम सूखी भूमि या दोनों को मिलाकर 10 एकड़ से कम होनी चाहिए।
  • वाहन: परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन (टैक्सी, ट्रैक्टर, ऑटो को छोड़कर) नहीं होना चाहिए।
  • बिजली खपत: परिवार की औसत मासिक बिजली खपत 300 यूनिट से कम होनी चाहिए (12 महीनों का औसत)।
  • संपत्ति: परिवार के पास 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक की नगरपालिका संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
  • सरकारी सेवा: परिवार का कोई सदस्य केंद्र/राज्य सरकार की सेवा/पीएसयू में कार्यरत या सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं होना चाहिए (सफाई कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता छूट प्राप्त हैं)।
  • आयकर: परिवार का कोई सदस्य आयकर नहीं देता हो।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं [citation:1][citation:6]:

  • जिनके परिवार की मासिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹10,000 से अधिक या शहरी क्षेत्रों में ₹12,000 से अधिक है।
  • जिनके परिवार के पास 3 एकड़ से अधिक गीली भूमि या 10 एकड़ से अधिक सूखी भूमि है।
  • जिनके परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन (टैक्सी, ट्रैक्टर, ऑटो को छोड़कर) है।
  • जिनकी मासिक बिजली खपत 300 यूनिट से अधिक है।
  • जिनके परिवार के पास 1000 वर्ग फुट या अधिक की नगरपालिका संपत्ति है।
  • जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा/पीएसयू में कार्यरत या सरकारी पेंशन प्राप्त है।
  • जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है।
  • जो ITI, पॉलिटेक्निक, IIIT (RGUKT) या अन्य फीस प्रतिपूर्ति वाले पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं [citation:7]।
  • जिनकी उपस्थिति 75% से कम है।