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Mukhyamantri Matrushakti Yojana

Mukhyamantri Matrushakti Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🤰 Maternity Benefit● Active
📊 Eligibility at a Glance
Gender
Female
Beneficiary
Pregnant Women, Women

मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

  • निवास: आवेदक गुजरात राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • लिंग: केवल महिलाएं पात्र हैं।
  • गर्भावस्था/मातृत्व स्थिति: आवेदक पहली बार गर्भवती होनी चाहिए या उसका पहला बच्चा 2 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए।
  • स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण: आवेदक का गुजरात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सॉफ्टवेयर (टेको) में गर्भवती या 2 वर्ष तक के बच्चे की माता के रूप में पंजीकरण होना चाहिए।
  • आंगनवाड़ी पंजीकरण: आवेदक का स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण होना चाहिए।

महत्वपूर्ण: योजना में आयु की कोई विशिष्ट सीमा नहीं है, बशर्ते आवेदक पहली बार मां बन रही हो या उसका पहला बच्चा 2 वर्ष से कम हो।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो गुजरात की स्थायी निवासी नहीं हैं।
  • जो पहली बार गर्भवती नहीं हैं या जिनका पहला बच्चा 2 वर्ष से अधिक का है।
  • जिनका स्वास्थ्य विभाग के सॉफ्टवेयर में पंजीकरण नहीं है।
  • जो आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत नहीं हैं।