Govt Benefit
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Ladli Laxmi Yojana

Ladli Laxmi Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🏛️ Government Scheme● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
Up to 21 years
Gender
Female
Beneficiary
Children, Women, Orphan

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • निवास: बालिका के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  • जन्म तिथि: बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो।
  • पंजीकरण: बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
  • आयकर: माता-पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
  • संतान: माता-पिता के दो या उससे कम बच्चे होने चाहिए।
  • परिवार नियोजन: दूसरे बच्चे के जन्म के बाद परिवार नियोजन के उपाय अपनाए गए हों। यदि पहला बच्चा बेटी है, तो परिवार नियोजन के उपाय अपनाए बिना भी लाभ लिया जा सकता है।
  • विवाह: बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं हुआ हो।

विशेष प्रावधान: अनाथ बालिकाओं, जेल में बंद महिला कैदियों से जन्मी बालिकाओं, तथा दुष्कर्म पीड़िता से जन्मी बालिकाओं को भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों की बालिकाएं/परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं।
  • जिनके माता-पिता आयकर दाता हैं।
  • जिनके परिवार में दो से अधिक बच्चे हैं।
  • जिनका जन्म 1 जनवरी 2006 से पहले हुआ है।
  • जिनका पंजीकरण जन्म के एक वर्ष बाद किया गया है।
  • जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया है।