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Jai Bangla Pension Scheme

Jai Bangla Pension Scheme Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India💰 Pension● Active
📊 Eligibility at a Glance
Occupation
Farmer, Worker / Labour, Self-Employed, Unemployed, Other
Beneficiary
Senior Citizens, Widow, Disabled, Women, BPL Families, SC / ST

इस योजना की पात्रता उप-योजना के अनुसार भिन्न होती है, लेकिन कुछ सामान्य शर्तें सभी पर लागू होती हैं:

  • निवास: आवेदक पश्चिम बंगाल राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • अन्य पेंशन: आवेदक किसी अन्य सरकारी या निजी पेंशन योजना से लाभ नहीं ले रहा हो।
  • बैंक खाता: आवेदक के पास स्वयं के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए।

उप-योजना विशिष्ट पात्रता:

  • वृद्धावस्था पेंशन: 60 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
  • विधवा पेंशन: BPL परिवार की विधवा महिलाएं (आयु सीमा जिले के अनुसार भिन्न हो सकती है)।
  • मनाबिक पेंशन: 40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति (18 वर्ष या अधिक आयु)।
  • तपसिली बंधु: 60 वर्ष या अधिक आयु के अनुसूचित जाति (SC) के वरिष्ठ नागरिक।
  • जय जोहार: 60 वर्ष या अधिक आयु के अनुसूचित जनजाति (ST) के वरिष्ठ नागरिक।
  • किसान वृद्धावस्था पेंशन: 60 वर्ष या अधिक आयु के पंजीकृत किसान।
  • मछुआरा वृद्धावस्था पेंशन: 60 वर्ष या अधिक आयु के पंजीकृत मछुआरे।
  • कारीगर और बुनकर पेंशन: 60 वर्ष या अधिक आयु के पंजीकृत कारीगर और बुनकर।
  • लोक प्रसार प्रकल्प: 60 वर्ष या अधिक आयु के पंजीकृत लोक कलाकार।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो पश्चिम बंगाल के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  • जो पहले से किसी अन्य सरकारी या निजी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं।
  • जिनके पास वैध जाति प्रमाण पत्र नहीं है (तपसिली बंधु और जय जोहार के लिए)।
  • जो निर्धारित आयु सीमा से कम हैं (उप-योजना के अनुसार)।
  • जिनके पास स्वयं के नाम पर बैंक खाता नहीं है।