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Deen Dayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission

Deen Dayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
💼 Employment Support● Active

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG) में संगठित करके उन्हें वित्तीय सेवाओं, आजीविका के अवसरों और सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर गरीबी से बाहर निकालने का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

🎂 Age
18+ years
📅 Launched
3 Jun 2010

📋 Quick Facts

Scope
🌍 Country-wide
Type
💼 Employment Support
Status
Active
Ministry
Ministry of Rural Development
Age
18+ years
Launched
3 Jun 2010
Apply Via
Government Office

📄About This Scheme

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल वेतन रोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करना है ।

इस मिशन की शुरुआत 2010 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के रूप में हुई थी, जिसे 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ जोड़कर DAY-NRLM का नाम दिया गया । यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वित्त पोषित करती हैं। मिशन का कार्यान्वयन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के माध्यम से होता है, जिसमें जिला स्तर पर जिला मिशन प्रबंधन इकाई (DMMU) और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई (BMMU) कार्य करती हैं ।

मिशन का मुख्य दृष्टिकोण ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करना और इन संस्थानों के माध्यम से उन्हें दीर्घकालिक समर्थन प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका में विविधता ला सकें, आय बढ़ा सकें और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें ।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Occupation
Farmer, Self-Employed, Worker / Labour, Homemaker, Unemployed
Beneficiary
Women, BPL Families, SC / ST, OBC, Minority
Residence
Rural

DAY-NRLM के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • ग्रामीण निवास: आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए ।
  • गरीब परिवार: परिवार सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा या गरीबी रेखा के आधार पर गरीब के रूप में चिह्नित होना चाहिए। SECC सूची में शामिल न होने वाले गरीब परिवारों को 'सहभागी गरीब पहचान' (Participatory Identification of Poor) प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ा जाता है ।
  • आयु: आवेदन करते समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए ।
  • SHG सदस्यता: लाभार्थी को स्वयं सहायता समूह (SHG) का सक्रिय सदस्य होना आवश्यक है। प्रत्येक गरीब परिवार से एक सदस्य (अधिमानतः महिला) को SHG नेटवर्क में शामिल किया जाता है ।
  • परिवार सीमा: समूह में एक परिवार से केवल एक सदस्य शामिल हो सकता है ।

💰Benefits

Type
Loan
Frequency
Installments
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

DAY-NRLM के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

वित्तीय सहायता

  • रिवॉल्विंग फंड (RF): SHGs को ₹10,000 से ₹15,000 तक का रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जाता है, बशर्ते उन्होंने 'पंचसूत्र' (नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित अंतर-ऋण, समय पर पुनर्भुगतान, अद्यतन बहीखाता) का पालन किया हो ।
  • बैंक ऋण: SHGs को बिना संपार्श्विक (collateral-free) बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब तक ₹11 लाख करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया गया है ।
  • ब्याज सब्सिडी: ₹3,00,000 तक के ऋण पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है, बशर्ते SHG समय पर पुनर्भुगतान करे ।
  • कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड (CIF): क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) को SHG/VO के माध्यम से सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीज पूंजी के रूप में CIF प्रदान किया जाता है ।

आजीविका सहायता

  • कृषि और पशुपालन: 'महिला किसान' के रूप में 4.62 करोड़ से अधिक महिलाओं को कृषि-पारिस्थितिकी प्रथाओं के माध्यम से सशक्त किया गया है। कृषि सखी और पशु सखी के माध्यम से वर्ष भर सहायता प्रदान की जाती है ।
  • उद्यमिता विकास: स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) के माध्यम से 3.74 लाख से अधिक उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है ।
  • उत्पादक समूह: 1.95 लाख से अधिक उत्पादक समूहों का गठन किया गया है जिनसे 50 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिल रहा है ।

सामाजिक विकास

  • बीमा: 7 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बीमा का लाभ प्रदान किया गया है ।
  • वित्तीय साक्षरता: 5 करोड़ लोगों को वित्तीय साक्षरता से जोड़ा गया है ।

📋Documents Required

DAY-NRLM के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड (सभी SHG सदस्यों का)
  • बैंक खाता विवरण (SHG का बैंक खाता)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • SHG पंजीकरण संख्या
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर

📝How to Apply

📱 Application Mode
Government Office
🔗 Apply Online
Go to Portal →

DAY-NRLM के तहत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. SHG में शामिल हों: सबसे पहले एक पंजीकृत स्वयं सहायता समूह (SHG) का सदस्य बनना आवश्यक है। यदि आपके गांव में SHG नहीं है, तो ग्राम पंचायत या स्थानीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय से संपर्क करें ।
  2. जानकारी प्राप्त करें: स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र या ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय से योजना की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें ।
  3. आवेदन पत्र भरें: आवश्यक व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें ।
  4. दस्तावेज जमा करें: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, राशन कार्ड आदि आवश्यक दस्तावेज जमा करें ।
  5. SHG बैठक में भाग लें: नियमित SHG बैठकों में भाग लें और समूह की बचत और ऋण गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हों।

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल aajeevika.gov.in पर जाएं या nrlm.gov.in पर स्थिति देखें ।

🔍Check Application Status

DAY-NRLM की प्रगति और अपनी स्थिति जानने के लिए:

  • DAY-NRLM पोर्टल: nrlm.gov.in पर जाएं और डैशबोर्ड देखें ।
  • राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM): अपने राज्य के SRLM कार्यालय से संपर्क करें।
  • ग्राम पंचायत: अपनी ग्राम पंचायत या ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें।

💳Payment / Installment Status

SHG ऋण और वित्तीय सहायता की जानकारी के लिए:

  • बैंक खाता: SHG के बैंक खाते में जमा राशि की जांच करें।
  • SHG बहीखाता: SHG की बहीखाता और बैठक के रिकॉर्ड से जानकारी प्राप्त करें।
  • बैंक सखी: यदि आपके गांव में बैंक सखी तैनात है, तो उससे संपर्क करें ।

📅Important Dates

Launched
3 June 2010
  • मिशन की शुरुआत (NRLM के रूप में): 2010
  • DAY-NRLM के रूप में नामकरण: 2016
  • DDU-GKY की शुरुआत: 25 सितंबर 2014

❌Who Is Not Eligible

DAY-NRLM मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए है, इसलिए:

  • शहरी क्षेत्र के निवासी इस मिशन के दायरे में नहीं आते (उनके लिए DAY-NULM है) ।
  • SECC सूची या गरीबी रेखा के आधार पर गरीब के रूप में चिह्नित न किए गए परिवार पात्र नहीं हो सकते।
  • एक परिवार से केवल एक सदस्य ही SHG में शामिल हो सकता है ।

⚠️Important Instructions

  • SHG को रिवॉल्विंग फंड और बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए 'पंचसूत्र' का पालन करना आवश्यक है ।
  • बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए समय पर पुनर्भुगतान आवश्यक है ।
  • SHG की नियमित बैठकें, बचत और अंतर-ऋण गतिविधियाँ सक्रिय रहने के लिए आवश्यक हैं।
  • मिशन के तहत प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) - कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी आदि - SHG सदस्यों को सहायता प्रदान करते हैं ।

📌Conclusion

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) भारत में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण का एक स्तंभ है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को संगठित करके, यह मिशन उन्हें वित्तीय सेवाओं, आजीविका के अवसरों और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ता है। ₹11 लाख करोड़ से अधिक के बैंक ऋण और 98% की पुनर्भुगतान दर इस मिशन की सफलता का प्रमाण है । यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार से हैं, तो अपने गांव के SHG से जुड़ें और इस मिशन का लाभ उठाएं।

📎Additional Information

मिशन के प्रमुख घटक

  • संस्थागत निर्माण और क्षमता विकास: गरीब परिवारों की महिलाओं को SHGs, ग्राम संगठनों (VOs) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLFs) में संगठित करना ।
  • वित्तीय समावेशन: SHGs को बैंक ऋण, रिवॉल्विंग फंड, ब्याज सब्सिडी और बीमा से जोड़ना ।
  • आजीविका संवर्धन: कृषि, पशुपालन, गैर-कृषि उद्यमों और उत्पादक समूहों के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना ।
  • सामाजिक समावेशन: वंचित वर्गों को मुख्यधारा में जोड़ना और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना ।

प्रमुख उपलब्धियाँ (2025-26)

  • 90.90 लाख से अधिक SHGs में 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवार संगठित
  • ₹11 लाख करोड़ से अधिक का बैंक ऋण वितरित
  • 4.62 करोड़ महिला किसानों को सहायता
  • 3.74 लाख उद्यमों को SVEP के तहत सहायता
  • 47,952 बैंक सखी तैनात

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